विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2025
क्रमांक 2791/1977/21-ब/छ.ग./2025.— उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय conmt. Pet. (c) No. 425-426/2015 in W.P.(c) No.523/2002. में पारित आदेश दिनांक 18-02-2025 के अनुपालन में इस विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश को देय भत्तों संबंधी इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 8829/2412/21- ब/छ.ग./2022 दिनांक 02-08-2022 को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार भत्ते स्वी—त किये जाते हैः-
| क्र. | विवरण | सचिवालय भत्ता ( प्रतिमाह रू.) | अर्दली भत्ता (प्रतिमाह रू.) | दूरभाष भत्ता (प्रतिमाह रू.) | कुल | |
| (प्रतिमाह रू.) | (वार्षिक रू.) | |||||
| 1 | सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश | 36,000/- | 24,000/- | 5,000/- | 65,000/- | 7,80,000/- |
| 2 | सेवानिवृत्त न्यायाधीश | 32,000/- | 23,000/- | 5,000/- | 60,000/- | 7,20,000/- |
(01) उपरोक्त Table अनुसार देय सुविधाओं में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।
(02) उपरोक्त Table अनुसार देय सुविधाएं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश के मृत्योपरांत उनके पत्नी/पति को देय होगी।
(03) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश अथवा मृत्योपरांत पत्नी/पति, जो किसी अन्य उच्च न्यायालय से उक्त सुविधाएं प्राप्त नहीं कर रहे है, उन्हें ही उपरोक्तानुसार सुविधाओं की पात्रता होगी। उक्त सुविधाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उन्हीं सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश को अनुमान्य होंगे, जो सेवानिवृत्त की तिथि पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यरत रहें हो और सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/आयोग अथवा पारिश्रमिक वाले किसी अन्य पद पर कार्यरत न हों।
उपरोक्त संबंध में छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के जावक क्रमांक FINACC-38029/602/2025 दिनांक 01-07-2025 तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के जावक क्र. ESTB-4223/2025 दिनांक 01-07-2025 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.