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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

For compliance of direction of Hon'ble the Supreme Court of India, New Delhi given in the order dated 18-02-2025 in conmt. pet (c) No. 425-426/2015 in W.p. (c) NO. 523/2002.

Published 03 July 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
521
Notification no.
क्रमांक 2791/1977/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-03.521
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2025

क्रमांक 2791/1977/21-ब/छ.ग./2025.— उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय conmt. Pet. (c) No. 425-426/2015 in W.P.(c) No.523/2002. में पारित आदेश दिनांक 18-02-2025 के अनुपालन में इस विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीश को देय भत्तों संबंधी इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 8829/2412/21- ब/छ.ग./2022 दिनांक 02-08-2022 को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार भत्ते स्वी—त किये जाते हैः-

क्र. विवरण सचिवालय भत्ता ( प्रतिमाह रू.) अर्दली भत्ता (प्रतिमाह रू.) दूरभाष भत्ता (प्रतिमाह रू.) कुल
(प्रतिमाह रू.) (वार्षिक रू.)
1 सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश 36,000/- 24,000/- 5,000/- 65,000/- 7,80,000/-
2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश 32,000/- 23,000/- 5,000/- 60,000/- 7,20,000/-

(01) उपरोक्त Table अनुसार देय सुविधाओं में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

(02) उपरोक्त Table अनुसार देय सुविधाएं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश के मृत्योपरांत उनके पत्नी/पति को देय होगी।

(03) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश अथवा मृत्योपरांत पत्नी/पति, जो किसी अन्य उच्च न्यायालय से उक्त सुविधाएं प्राप्त नहीं कर रहे है, उन्हें ही उपरोक्तानुसार सुविधाओं की पात्रता होगी। उक्त सुविधाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उन्हीं सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश को अनुमान्य होंगे, जो सेवानिवृत्त की तिथि पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यरत रहें हो और सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/आयोग अथवा पारिश्रमिक वाले किसी अन्य पद पर कार्यरत न हों।

उपरोक्त संबंध में छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के जावक क्रमांक FINACC-38029/602/2025 दिनांक 01-07-2025 तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के जावक क्र. ESTB-4223/2025 दिनांक 01-07-2025 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 03 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-03.521/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-03.521.