महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 जून 2025
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लेखित व्यक्तियों को कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :-
| क्र. | जिला | बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 1. श्री गोपाल कृष्ण महापात्र, पिता श्री हरिबंधु महापात्र |
| 2. | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 1. श्रीमती मंजू जैन, श्री रतन चन्द्र जैन |
| 3. | गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही | 1. श्री सुचंद्र तिवारी, श्री संतोष कुमार तिवारी |
| 4. | मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी | 1. श्रीमती शैल टांक, श्री प्रवीण टांक |
| 5. | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 1. श्रीमती अर्चना जैन, श्री राजेश जैन |
| 6. | कबीरधाम | 1. श्रीमती कमलेश चंद्रवंशी, श्री पन्ना लाल चंद्रवंशी |
| 7. | सक्ती | 1. श्री संतोष कुमार जायसवाल, श्री अच्छेराम जायसवाल |
| 8. | सुकमा | 1. श्री गिरीश कुमार, श्री सी. गणनाथन |
| क्र. | जिला | बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम, |
| 1. | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | सदस्य (महिला) श्रीमती गीता वर्मा स्व. श्री भुवन सिंह वर्मा सदस्य 1.श्री शिरोमणी पटेल, पिता स्व श्री दीनबंधु पटेल 2. श्री फणीन्द्रनाथ मालाकार, पिता श्री पशुराम मालाकार 3. श्री श्याम सुन्दर यादव, पिता श्री राम जी यादव |
| 2. | महासमुंद | 1श्री देवनारायण सिन्हा, पिता श्री चतुर राम सिन्हा |
| 3. | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | सदस्य (महिला) श्रीमती सरिता राजवाड़े, श्री यारसाय राजवाड़े |
| सदस्य श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 1. 2. श्री वाचस्पति दुबे, श्री भागवत प्रसाद दुबे 3. श्रीमती कुन्तिला वर्मा, श्री गोविंद प्रसाद | ||
| 4. | मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी | सदस्य (महिला) श्रीमती सपना रामटेके, श्री नागेन्द्र रामटेके सदस्य श्रीमती पुष्पलता गणवीर, श्री नरेन्द्र गणवीर 1. 2. श्री मुकेश त्रिपाठी, श्री बचनेश कुमार त्रिपाठी |
| 5. | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | सदस्य (महिला) श्रीमती ज्योत्सना ठाकुर, स्व. श्री सीबी.बी.एस.ठाकुर सदस्य श्रीमती तरूणा साहू, पति श्री कार्तिकेश्वर साहू 1. |
| 6. | कबीरधाम | सदस्य (महिला) श्रीमती आरती साहू, श्री सुनील कुमार साहू सदस्य श्रीमती भारती परमार, स्व. श्री अतुल दिनेश परमार 1. 2. श्रीमती रीतू देसाई, श्री मुकेश देसाई 3. श्री विक्रम चन्द्रवंशी, श्री रेवाराम चन्द्रवंशी |
| 7. | सक्ती | सदस्य (महिला) श्रीमती जितेश्वरी चन्द्रा, श्री पुरूषोत्तम प्रसाद चन्द्रा सदस्य श्री संतोष कुमार सोनी, स्व. श्री बुटू राम सोनी |
| 8. | दंतेवाड़ा | सदस्य श्री किशोर कुमार साहू, स्व. श्री माखन सिंह साहू |
| 9. | कोण्डागांव | सदस्य श्री नेमीचंद देवांगन, स्व. सोमारू देवांगन 1. 2. श्री राम धर कोर्राम, स्व. श्री सुखदास कोर्राम |
शर्तेंः-
(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियाें द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।
(2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
(3) बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
(4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी। .
(5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी। (6) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) अनुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी। (8) यदि नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
(10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फार्म 49 में शपथ पत्र जमा करना होगा। (11) नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 जून 2025
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे लिखे तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है,अर्थातः-
| क्र. | जिला | किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य का नाम |
| 1. | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | सदस्य (महिला) श्रीमती चन्दना गुप्ता, पति श्री सिद्धार्थ गुप्ता सदस्य श्री श्याम कुमार चन्द्रा, स्व. बद्रीप्रसाद चन्द्रा |
| 2. | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | सदस्य (महिला) श्रीमती पुष्पा गुलकरी, स्व. मधुकर गुलकरी सदस्य श्री राकेश कुमार महौत, श्री चन्दूलाल महौत |
| 3. | गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही | सदस्य श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, श्री सुखनाथ प्रसाद गुप्ता |
| 4. | मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी | सदस्य (महिला) श्रीमती इन्दु साहू, श्री पंचुराम साहू सदस्य श्रीमती प्राची मिश्रा, श्री अखिलेश कुमार मिश्रा |
| 5. | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | सदस्य (महिला) श्रीमती सरिता सिन्हा, श्री सुरेन्द्र सिन्हा |
| 6. | कबीरधाम | सदस्य (महिला) श्रीमती लता सोनी, श्री ओम प्रकाश सोनी सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार बारले, श्री निर्मल दास बारले |
| 7. | सक्ती | सदस्य (महिला) श्रीमती लता चन्द्रा, श्री के. एल. चन्द्रा सदस्य श्री हेमलाल साहू, स्व. श्री मुकुन्दराम साहू |
| 8. | रायपुर | सदस्य श्रीमती रजनी राजपूत, सुकान्त राजपूत |
| 9. | सुकमा | सदस्य सुश्री सोनल दुबे, श्री आशीष दुबे |
शर्तेंः-
(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियाें द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।
(2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताओेंं की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
(3) बोर्ड, बाल संप्रेक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चत स्थान पर अपना बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
(4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताओेंं की नियक्ति, किशोर न्याय(बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (4) की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
(5) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5(3) अनुसार बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताऔं राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे । (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे।
(7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य अनिवार्य रूप से स्थगित करना होगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है, तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टिस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे। (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
(10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
(11) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
(12) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण WPS क्रमांक 4536/2024 के परिपेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड, कांकेर में की गयी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अध्यधीन होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.