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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
आषाढ़ 25 , शक 1947
क्रमांक 540]
नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक16 जुलाई 2025-
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 25, 1947)
क्रमांक-10399 / वि.स./विधान/ 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) जो बुधवार, दिनांक 16 जुलाई , 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
1079 1080
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023. (क्रमांक 10 सन् 2023) को और संशोधित करने हेतु विधेयक भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो
1.
संक्षिप्त नाम,
विस्तार एवं
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा ।.
प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2.
धारा 25 का
अंतःस्थापन ।
2. छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्र. 10 सन् 2023) की धारा 24 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्
"26. कतिपय राशियों के संबंध में अपलेखन.-
(1 ) सुसंगत अधिनियम या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई सांविधिक आदेश, जो 31 मार्च, 2015 को या इससे पूर्व पारित किया गया हो, के अनुसार निर्धारित कोई भी बकाया, जो सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष पच्चीस हजार रुपये या उससे कम है, उसे अपलेखित किया जाएगा।
(2) ऐसे अपलेखित बकाया पर, कर निर्धारण के बाद ब्याज या शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, को भी माफ कर दिया जाएगा ।"
निरसन
3.
छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्र. 2 सन् 2025) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । 1080 ( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2025
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उग्रहित, देय या अधिरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के बकाया के निपटान के लिये एवं उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्तिके निपटान अधिनियम , 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) को अधिनियमित किया गया था ;
2. राज्य सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने एवं लंबे समय तक लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निपटान हेतु, पुराने लंबित मामलों में रू 25,000 तक की वैट देनदारियों से संबंधित पुराने लंबित प्रकरणों में छूट प्रदान करने हेतु उपबंध करने के लिए , छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) में, संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।
3. अतएव, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम, 2025 प्रस्तावित है ।
4. अतः , यह विधेयक प्रस्तुत है ।
ओ.पी. चौधरी रायपुर,
वाणिज्यिकर मंत्री दिनांक 14 जुलाई , 2025
(भारसाधक सदस्य) 1080( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2025
उपाबंध
छत्तीसगढ़ बकाया कर , ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) से
उद्धरण
24. इस अधिनियम के उपबंध , इस अधिनियम के अतिरिक्त सुसंगत अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगे ।
इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
दिनेश शर्मा , सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.