वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2025
अधिसूचना
F.N. GENCOR/2228/2025-COMTAX SECTION (51).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची में, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची में,-
(क) अनुक्रमांक 4 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शब्द एवं अंक ''14.5 प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''5 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2025
Nava Raipur Atal Nagar, the 17th July 2025NOTIFICATION
F.N. GENCOR/2228/2025-COMTAX SECTION (51).— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Schedule to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from the date of publication in official gazette, namely :-
AMENDMENT
In the Schedule to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),-
(a) In column (3) of serial number 4, for words and figures "14.5 percent", the words and figures "5 percent" shall be substituted.