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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का अंगीकृत करने संबंधी

Published 17 July 2025

Department
वित्त विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
543
Notification no.
क्रमांक/2103/ब/4/संसा/चार
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-17.543
Languages
English, Hindi

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 वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक/2103/ब/4/संसा/चार.— राज्य शासन द्वारा दिनांक 01-08-2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिये केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकी—त पेंशन योजना (UPS) में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्‌ द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या FX-1/3/2024-PR दिनाँक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से लागू की गई एकी—त पेंशन योजना (UPS) को दिनांक 01-08-2025 से विकल्प के रूप में अंगी—त करती है ।

3. इस योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों के लेखा संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि के नियंत्रण में होंगे।

4. इस योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 17 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-17.543/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-17.543.