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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) संबंधी

Published 18 July 2025

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
547
Notification no.
क्रमांक-10703/वि.स./विधान/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-18.547
Languages
English, Hindi

त्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

नवा रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 18 जुलाई 2025- आषाढ़ 27 , शक 1947

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27 , 1947)

क्रमांक-10703 / वि.स./विधान / 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक , 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) जो शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./-

(दिनेश शर्मा) सचिव.

1093 1094

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 23 सन् 2025) छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025

विषय सूची

विवरण

खण्ड

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1

परिभाषाएं

2

निधि का गठन

3

4

निधि का उद्देश्य

5 निधि की अभिरक्षा

6 निधि में योगदान

7 निधि का प्रबंधन

8 निधि का उपयोग

9 निधि का निवेश

10 निगरानी और प्रतिवेदन

11 निधि का लेखा परीक्षण

12 नियम बनाने की शक्ति

13

व्यावृत्तियां 1094( 1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025

यतः , कि राज्य शासन यह मानती है कि पेंशन भुगतानों के प्रबंधन का महत्व है, ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके;

और यतः, यह आवश्यक है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु पेंशन भुगतानों के प्रबंधन , विनियमन और वित्त पोषण के लिए एक व्यापक संरचना स्थापित की जाए ;

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य में पेंशन निधि के प्रबंधन एवं विनियमन , वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो: -

1.

विस्तार और (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम , 2025 संक्षिप्त नाम , कहलाएगा ।

प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3 ) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इसके भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न- भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएँ.

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

2.

(क) अधिनियम" से अभिप्रेत है, पेंशन निधि अधिनियम , 2025

(ख) " बजट" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित आय और व्ययों का विवरण हो;

(ग ) " संचित निधि से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि;

(घ ) ' वित्त विभाग " से अभिप्रेत है, वित्त विभाग , छत्तीसगढ़ शासन

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(च) "निधि प्रबंधक से अभिप्रेत है , शासन द्वारा नियुक्त कोई वित्तीय संस्था;

1094 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025

(छ) "पेंशनभोगी" से अभिप्रेत उस सेवानिवृत्त कर्मचारी से है, जो राज्य शासन से पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो;

(ज) " पेंशन भुगतान से अभिप्रेत है राज्य शासन की अपने पेंशनभोगियों के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व;

(झ) " पेंशन निधि से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वह निधि जिसका उद्देश्य पेंशन भुगतान का प्रबंधन है;

(ञ) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष;

निधि का गठन.

3. राज्य शासन द्वारा अपने पेंशनभोगियों के प्रति भविष्य के उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु एक पेंशन निधि का गठन किया जाएगा ।

निधि का उद्देश्य.

4. यह निधि भविष्य के पेंशन एवं अन्य निधि का सेवानिवृत दायित्वों के भुगतान हेतु प्रयुक्त की जाएगी ।

निधि की अभिरक्षा.

5. निधि की अभिरक्षा राज्यपाल की ओर से वित्त विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा ।

6.

निधि में योगदान.

(1 ) शासन को भविष्य के पेंशन भुगतानों हेतु निधि में राशि जमा करने के लिए सतत् प्रयास करना चाहिए । इसे सार्वजनिक लेखा के अंतर्गत एक पृथक निधि में रखा जाएगा ।

(2) पिछले वर्ष के पेंशन भुगतानों का अधिकतम पाँच प्रतिशत (5% ) प्रत्येक वर्ष पेंशन निधि में निवेश किया जाएगा;

परंतु संसाधनों की उपलब्धता तथा शासन की वित्तीय स्थिति के अध्यधीन रहते हुए , शासन आपवादिक परिस्थितियों में पेंशन निधि की उक्त सीमा से अधिक ऐसी राशि का अंतरण कर सकेगा जैसा की आवश्यक समझा जाए;

(3) पेंशन निधि के योगदान की कुल राशि का अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए शासन " 2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ - 01 सिविल 797 रिजर्व निधि एवं जमा खाते में अंतरण पेंशन निधि " शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय में उपयुक्त बजट का प्रावधान करेगा ।

7.

निधि का प्रबंधन.

(1 ) निधि, निधि प्रबंधक द्वारा प्रशासित एवं प्रबंधित की जाएगी । निधि प्रबंधक की नियुक्ति एवं निवेश हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत इस अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले अधिसूचित नियमों द्वारा शासित होगा । 1094(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025

(2) निधि प्रबंधक, निधि के समुचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव करेगा ।

निधि का उपयोग .

8. (1 ) निधि का उपयोग , राज्य शासन के पेंशन भुगतानों के लिये किया जाएगा ।

(2) यदि किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन भुगतानों में वृद्धि विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 20 % से अधिक होती है, तो अतिरिक्त 20 % राशि को निधि से लिया जा सकता है । 20% तक की वृद्धि का वहन राज्य शासन संचित निधि से करेगी ।

(3) यदि शासन आवश्यक समझे, तो विगत वर्ष तक निवेश पर अर्जित आय का अधिकतम 10 % , एक वित्तीय वर्ष में पेंशन भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकेगा ।

निधि का निवेश.

9. (1 ) निधि की शेष राशि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों, विशेष प्रतिभूतियों, ट्रेज़री बिल्स, राज्य शासन की प्रतिभूतियों या अन्य अधिकृत प्रतिभूतियों में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में ऐसे निवेशों के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निवेश किया जाएगा ।

(2 ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर , संग्रहण एवं शासन से प्राप्त निर्देशों पर आधारित ऊपर उल्लिखित पैटर्न के अनुसार खाते में जमा करने या पुनर्निवेशित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

(3 ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर निधि प्रबंधक उनके मोचन की व्यवस्था करेगा । समय से पूर्व विनिवेश की दशा में, भुगतान किये जाने वाले दावे को पूरा करने के लिए , यदि प्रतिभूतियों की बिक्री आवश्यक हो , तो निधि प्रबंधक यह विनिश्चित् करेगा कि कौन सी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाए और निधि प्रबंधक वर्तमान मूल्य पर प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा एवं प्राप्त राशि को शासन के खाते में जमा करेगा ।

(4 ) यदि प्रतिभूतियाँ हानि में हों, तो निधि प्रबंधक शासन के परामर्श से , प्रतिभूतियों का परिसमापन सुनिश्चित करेगा ।

10.

निगरानी और प्रतिवेदन .

(1 ) निधि प्रबंधक, वार्षिक आधार पर राजस्व एवं पेंशन भुगतानों की वृद्धि पर निगरानी करेगा और निष्कर्षों का प्रतिवेदन शासन को देगा ।

(2) यदि पेंशन भुगतानों में 20 % से अधिक की कोई अतिरिक्त वृद्धि या राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि से अधिक पेंशन में 1094( 4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025

प्रतिशत वृद्धि का दस्तावेजीकरण किया जायेगा तथा निधि से अंतरित की जाने वाली राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(3 ) विभाग द्वारा एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसमें निधि की स्थिति , योगदान , निवेश , उपयोग और अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण होगा । यह प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ।

निधि का लेखा परीक्षण .

11. निधि के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण, राज्य के महालेखाकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा एवं सार्वजनिक किया जाएगा ।

12.

नियम बनाने की शक्ति.

( 1 ) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, निधि से धन का जमा , आहरण तथा उससे संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

व्यावृत्तियाँ. 13. शासन , समय - समय पर इस योजना के प्रावधानों से संबंधित निर्देश जारी करेगा, जैसी कि वह योजना के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक समझे । यदि योजना के किसी प्रावधान के संचालन में कोई कठिनाई आती है , तो शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा है या नियमों में संशोधन कर सकेगा । 1094( 5)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसरण में एक निधि के गठन के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ पेंशन निधि कहा जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने पेंशनरों के प्रति भविष्य के अंतर्वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जा सके। यह निधि, भविष्य में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति दायित्वों के भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2025

ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री, (भारसाधक सदस्य) 1094(6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक , 2025 में राज्य की संचित निधि से वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 450 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक , 2025 के खण्ड-7 व खण्ड -9 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनाएं हैं, जो सामान्य स्वरूप की है ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-18.547/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-18.547.