त्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक548]
नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025- आषाढ़ 27 , शक 1947
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27 , 1947)
क्रमांक-10705 / वि.स. /विधान/ 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) जो शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई , 2025 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
1095 1096
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 24 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक , 2025
विषय सूची
खण्ड
विवरण
1 संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ
2
परिभाषाएं
3 फंड की स्थापना
4
फंड का उद्देश्य
5 फंड का संरक्षण
6 फंड में योगदान
7 फंड का प्रबंधन
8 फंड का उपयोग
9
फंड का निवेश
10 निगरानी और प्रतिवेदन
11 फंड का लेखा परीक्षण
12 नियम बनाने की शक्ति
13 कठिनाईयों का निराकरण
14 निरसन और व्यावृत्ति 1096 ( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 24 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025
राज्य के राजस्व , खनिज संपदा एवं अन्य युक्तिपूर्ण परिसंपत्तियों के कुशल प्रबंधन द्वारा राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता एवं सतत् विकास सुनिश्ििचत करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रोथ स्टेबिलिटी फंड का गठन किये जाने तथा इससे संबंधित और अनुषांगिक विषयों के लिए प्रावधान किये जाने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -
1. ( 1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम , 2025 कहलाएगा ।
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ.
(2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3 ) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा , जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा भिन्न- भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न- भिन्न तारीखे नियत की जा सकेंगी ।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएँ .
(क) ' अधिनियम" से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025;
(ख) " बजट" से अभिप्रेत है , राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण है , जिसमें उस वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय शामिल होते हैं;
(ग) "संचित निधि" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संचित निधि;
(घ) " वित्त विभाग " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन का वित्त विभाग;
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
(ङ) "शासन " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन से है;
(च) " ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राजस्व , खनिज संपदा और परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त वित्तीय संस्था;
(छ) "निर्धारित" से अभिप्रेत है , इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित;
(ज) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष ।
3.
फंड की स्थापना.
(1 ) एक फंड की स्थापना की जाएगी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड कहा जाएगा , जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है ।
(2) फंड का स्वामित्व राज्य शासन के पास होगा और इसका प्रबंधन इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
(3) यह फंड एक अलग कानूनी पहचान रखेगा और इसे राज्य के संचित निधि से पृथक रूप से संचालित किया जाएगा । फंड का उद्देश्य. 4. निधि के उद्देश्य होंगे,-
(अ) राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता एवं वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित करना ।
(ब ) राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि / कमी का समुचित प्रबंधन करना और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना ।
(स) निवेश से प्राप्त लाभों को पुनः प्राप्त करना एवं राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
फंड का संरक्षण.
5. फंड का संरक्षण राज्यपाल की ओर से, वित्त विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा । 1096 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
6. फंड को निम्नलिखित स्रोतों से राशि प्राप्त होगीः-
फंड में योगदान.
(1 ) खनिज संसाधनों से प्राप्त पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियाँ का न्यूनतम 1 % और अधिकतम 5 % ।
(2 ) फंड में जमा राशि के निवेश से प्राप्त लाभ ।
(3 ) कोई अन्य स्रोत जो समय - समय पर निर्धारित किए जाएं ।
फंड का प्रबंधन.
7. (1 ) फंड का प्रशासन एवं प्रबंधन फंड मैनेजर द्वारा किया जाएगा । फंड मैनेजर की नियुक्ति और निवेश के दिशा- निर्देश इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियमों द्वारा शासित होंगे जिन्हें शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा ।
(2) फंड मैनेजर इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार फंड में प्राप्त राशि को निवेश करेगा और फंड से संबंधित लेन - देन का पृथक लेखा रखेगा ।
(3 ) फंड मैनेजर प्रतिभूतियों पर अर्जित लाभांश एकत्र करने की व्यवस्था करेगा तथा उससे संबंधित नियत तारीख पर फंड में जमा करेगा ।
(4) कमीशन और अन्य आकस्मिक प्रभार जैसे ब्रोकरेज और लेन - देन शुल्क छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे , और तद्नुसार डेबिट किये जायेंगे ।
(5 ) फंड मैनेजर समय - समय पर फंड की शेष राशि, निवेश और लेन - देन की रिपोर्ट वित्त विभाग को देगा , जैसा की विहित किया जाये ।
8.
फंड का उपयोग.
( 1 ) फंड का उपयोग नियंत्रक एवं महालेखाकार के स्थायी आदेश के नियमावली में परिभाशित अनुसार केवल राज्य की पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा । 1096( 4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
(2) यदि शासन आवश्यक समझे, तो विगत वर्ष तक निवेश पर अर्जित आय का अधिकतम 25% पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया जा सकेगा ।
(3 ) मूल कॉर्पस से कोई आहरण केवल उस वर्ष की जा सकेगी जब खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व में 10 % या उससे अधिक की कमी हो । ऐसी स्थिति में भी एक वित्तीय वर्ष में मूल कॉर्पस का अधिकतम 10 % राशि ही आहरित की जा सकेगी ।
फंड का निवेश. 9. ( 1 ) फंड का निवेश इस प्रकार किया जाएगा कि दीर्घकालिक लाभ अधिकतम हो तथा पूंजी की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके ।
(2) विस्तृत निवेश दिशा- निर्देश , अनुमत्य निवेश , विविधता रणनीति , जोखिम प्रबंधन और प्रदर्शन की निगरानी , पृथक से जारी किया जायेगा ।
(3 ) इन दिशा- निर्देशों का समय - समय पर समीक्षा कर , आवश्यकता अनुसार अद्यतन किया जाएगा ।
(1 ) फंड के सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी ।
10.
निगरानी और प्रतिवेदन.
(2 ) फंड के निवेश प्रदर्शन की नियमित निगरानी मानक सूचकांकों और लक्ष्यों के अनुसार की जाएगी ।
(3 ) फंड की निवेश गतिविधियों, प्रदर्शन एवं रणनीति में प्रमुख परिवर्तनों पर आधारित एक वार्षिक निवेश रिपोर्ट तैयार कर राज्य विधानसभा को प्रस्तुत की जाएगी ।
फंड का लेखा परीक्षण.
11. फंड के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण राज्य के महालेखाकार द्वारा किया जाएगा । लेखा रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी । 1096( 5)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
12. (1 ) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की नियम बनाने की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी । शक्ति.
(2) नियमों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हो सकते हैं:
(क) फंड में आवंटित की जाने वाली राजस्व प्रतिशतता ।
(ख) निवेश दिशा- निर्देश एवं जोखिम प्रबंधन नीतियाँ ।
(ग) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अन्य सभी आवश्यक विषय ।
(3 ) फंड के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित नियम शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे ।
कठिनाईयों का निराकरण.
13. यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र के आदेश प्रकाशित कर इस अधिनियम से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसी कि कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो ।
निरसन और व्यावृत्ति.
14. इस अधिनियम से असंगत सभी पूर्व प्रावधान निरस्त माने जाएंगे, परंतु पूर्व कानूनों के अंतर्गत की गई सभी कार्यवाहियाँ वैध मानी जाएंगी । 1096( 6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया है , ताकि राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड नामक एक फंड के गठन का प्रावधान किया जा सके । यह निधि राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि / कमी का समुचित प्रबंधन करने, आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवेश के लाभ का उपयोग करने में सहायक होगा ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
ओ.पी. चौधरी रायपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2025
वित्त मंत्री , (भारसाधक सदस्य) 1096 ( 7)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"
वित्तीय ज्ञापन
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 में राज्य की संचित निधि से वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 150 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक , 2025 के खण्ड-3 व खण्ड-7 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनाएं हैं, जो सामान्य स्वरूप की है ।
दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .