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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 549]
नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025- आषाढ़ 27 , शक 1947
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27, 1947)
क्रमांक-10707 / वि.स. /विधान/ 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) जो शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 25 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक, 2025 .
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 (क्र.24 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः -
1.
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। 2.
धारा 11 का संशोधन .
( 1 ) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) में, शब्द ' पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र के ' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह '' सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबंद्वता सम्पन्न, केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिये पत्रकारिता एवं जनसंचार ( प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी ) के प्राध्यापक के रुप में अनुभव या पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्रमाण के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ विशिष्ट शिक्षाविद्' ' प्रतिस्थापित किया जाये ।
धारा 11 का संशोधन .
(2 ) धारा 11 की उप - धारा (8 ) में, शब्द एवं अंक ' एक व्यवसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो ' ' के 1098 ( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
स्थान पर , शव्द एवं अंक ' सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिवद्वता सम्पन्न, केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिये पत्रकारिता एवं जनसंचार ( प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , विज्ञापन एवं जनसंपर्क, फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रुप में अनुभवी या पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्रमाण के माथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ विशिष्ट शिक्षाविद् व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये। 1098 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख - रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम ) 2018 की कंडिका 7.3 के अनुसार कुलपति के चयन के लिए न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने और विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियमए 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में संशोधन किया जाए।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री
रायपुर,
(भारसाधक सदस्य)
दिनांक 12 जुलाई, 2025 1098 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
उपाबन्ध
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 11 की उप- धारा (1 ) एवं (8) का सुसंगत उद्धरण :-
धारा 11 (1 ) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) या उपधारा (6 ) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों की तालिका (पेनल) में से राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा " प्रसाद के सिद्धांत " की जावेगी।
परन्तु यदि खोज समिति द्वारा अनुशांसित समिति में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा नियुक्ति स्वीकार न करना चाहे तो कुलाधिपति खोज समिति से नए नाम मंगा सकेगा ।
धारा 11 (8) राज्य शासन एक व्यवसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मिडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छः माह के भीतर, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद , विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।
दिनेश शर्मा , सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .