त्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक550]
नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025- आषाढ़ 27 , शक 1947
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, गुरूवार, दिनांक17 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 26, 1947)
क्रमांक-10729 / वि.स. /विधान / 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) जो गुरूवार, दिनांक 17 जुलाई , 2025 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
1099 1100
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 22 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025
छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकार अधिनियम , 2023 को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ( 1 ) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार ( संशोधन ) अधिनियम , 2025 कहलायेगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2.
खंड 2 (घ ) में संशोधन
छत्तीसगढ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम , 2025 (क्र 7 सन् 2023 ) (जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है ) की खण्ड 2 ( घ ) में शब्द समूह 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये ) के स्थान पर शब्द समूह " जैसा की राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये " प्रतिस्थापित किया जाए । 1100(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , " प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 " के घटक लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र की आबादी भूमि पर निवासरत पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत योजना के अनुरूप " छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम , 2023
" संबंधित प्रावधान में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
टंकराम वर्मा
रायपुर,
दिनांक 14 जुलाई, 2025
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (भारसाधक सदस्य) 1100 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
उपाबंध
छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 की धारा 2 (घ) का सुसंगत उद्धरण..
धारा . 2 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क)....
(ख ).
(ग) .
(घ) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसके कुटुम्ब की वार्षिक आय रू. 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक हो , जिसके कुटुम्ब में कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपक्रम की शासकीय सेवा में, (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो, और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जेसा व्यवसायिक सेवा में हो, और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो , तथा जिसे या जिसके कुटुम्ब को किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गयी हो;
दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.