त्तीसगढ़शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 552]
नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025- आषाढ़ 27 , शक 1947
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 27 , 1947)
क्रमांक-10733 /वि.स. /विधान / 2025. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान ( संशोधन) विधेयक , 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) जो शुक्रवार , दिनांक 18 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(दिनेश शर्मा) सचिव.
1103 1104
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 27 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025.
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क. 25 सन् 1991 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान ( संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा ।
संक्षिप्त नाम, 1. विस्तार तथा प्रारंभ.
(2) इसका वित्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2.
धारा 3 का संशोधन.
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991 ) , (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) , की धारा 3 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप - धारा जोड़ी जाये, अर्थात्ः-
"(3) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर मोटरयान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर, उप- धारा (1 ) के अधीन देय कर के अतिरिक्त, अंतरण कर देय होगा । "
3. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद नौ के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाये , अर्थात्ः-
प्रथम अनुसूची का संशोधन.
" दस. मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण के समय देय अंतरण करः-
मोटरयान का विवरण
स.क.
अंतरण कर की प्रस्तावित दर
(3)
(1)
(2)
1. गैर-परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 1%
2. परिवहन यान
पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 0.5%" 1104(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
द्वितीय अनुसूची
का संशोधन 4. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग - एक के सरल कमांक 8 के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात्ः-
" ऐसे समस्त यान, जो कस्ट्रक्शन इक्युपमेंट श्रेणी के अंतर्गत आते है, अर्थात् " संनिर्माण उपस्कर यान " से रबड़ की टायरवाली (न्यूमेटिक टायर सहित) , स्वयं प्रणोदित मशीन, रबड़ पैडवाला या रबड़ अथवा स्टील ड्रम वाला पहिएदार माउंटेड काम्पैक्टर , पहिएदार हाईड्रोलिक उत्खनक , पहिएदार लोडर, बेकहो लोडर, स्कीड- स्टीयर लोडर , डम्पर , मोटरग्रेडर , मोबाइल केन, रबड़ ट्रैक वाली डोजर और पेवर्स अथवा रबड़ पैड या व्हील वाली पेवर्स, फोर्क लिफ्ट ट्रक, स्वयं लदान कंक्रीट मिक्सर या स्व- प्रणोदित बूम पम्प, स्व- प्रणोदित या कंकीट पम्प या अर्थ मूविंग या भूमि, चट्टान, अन्य सामाग्रियों के खनन, लदान, परिवहन , ड्रिलिंग , फैलाने , जमा करने या खाई बनाने, राजमार्ग से दूर खनन, औद्योगिक उपकम, सिचाई और सामान्य निर्माण कार्य करने के लिए मूल रूप से परिकल्पित, लेकिन राजमार्ग की क्षमताओं के साथ ऑन या ऑफ या ऑन और ऑफ रूप में उपंतरित और विनिर्मित कोई अन्य निर्माण उपस्कर यान या उसका संयोजन अभिप्रेत है । " 1104( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
उद्देश्य और कारणों का कथन
यतः छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं संनिर्माण उपस्कर यान की व्यापक परिभाषा स्थापित करने हेतु विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है ।
अतएव , छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क. 25 सन् 1991 ) में संशोधन करना प्रस्तावित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रायपुर,
विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री (भारसाधक सदस्य) दिनांक 14 जुलाई, 2025
"संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित " 1104(3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई 2025
उपाबंध
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 (कमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 3 एवं प्रथम अनुसूची के मद नौ तथा द्वितीय अनुसूची के भाग एक के स.क. 8
का सुसंगत उद्धरणः-
1. धारा 3 मोटरयानों पर कर का उद्ग्रहण उप- धारा (2 )
किसी परिवहन यान के बारे में, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र चालू है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि वह उपयोग में आ रहा है या उपयोग के लिए रखा गया है , भले ही ऐसे परिवहन यान के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण - पत्र का अवसान क्यों न हो गया हो ।
2. प्रथम अनुसूची के मद नौ- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान-
जिसका लदान रहित भार-
रूपए 175.00 प्रति तिमाही एक) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है
(
रूपए 225.00 प्रति तिमाही (दो ) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 2,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है
रूपए 325.00 प्रति तिमाही (तीन) 2,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 3,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है
रूपए 425.00 प्रति तिमाही (चार) 3,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 4,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है
रूपए 575.00 प्रति तिमाही (पाँच) 4,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 5,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है
रूपए 750.00 प्रति तिमाही (छः) 5,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 6,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है
रूपए 975.00 प्रति तिमाही (सात) 6,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 7,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है
रूपए 300.00 प्रतिं तिमाही (आठ) और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए
रूपए 100.00 प्रति तिमाही (नौ) प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर ) के लिए कर 1104(4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 जुलाई 2025
3. द्वितीय अनुसूची के भाग - एक के स.क. 8 के कॉलम (2)
केन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा ओर पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली नशीन) , जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो ।
दिनेश शर्मा, सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .