वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जुलाई 2025
अधिसूचना
क्रमांक PROJ/395/2025-O/O DS (C&I).- चूंकि राज्य के व्यापक लोकहित के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है,
अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, संलग्न अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2025 अधिसूचित करता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.
छत्तीसग राज्य लॉस्टििनक्स नीतन-2025
1. दृतन र्एं उद्देश्य :-
"अमृतकाल: छत्तीसग र्नन 2047" की परिकल्पना को साकार करने के ललए, राज्य को दे के एक प्रमुख लॉलस्टिनक हब के रूप में र्नकलसत करने एनं राज्य के समग्रर् नकास के र्दृनकोण से इस र्नीत के प्रानधानर् कए ाि रहे हैं। र् नेषतः इस र्नीत के र् नम्नललस्टखत उद्देश्यर् नधाारितर् कये गए हैं, -
(1) GSDP के प्रतनन के रूप में लॉस्टििनक्स लागन को कम करना: इस र्नीत का एक प्रमुख उद्देश्य यह हैर् क लॉलस्टिनक्स संचालन को र्अधक लागत -कु ल र प्र्रतनधप्र बनाया ािए, र्ताक राज्य के सकल राज्य घरे लू उत्पाद (GSDP) में लॉलस्टिनक्स लागत को घटाया ाि सके । उच्च लॉलस्टिनक्स लागत व्यापार, र्नने र र्आाकर् नकास में बाधक हो सकती है।
(2) अत्याधुतनक लॉस्टििनक्स और मल्टीमोडल र्असंरचना का र्तकास:- इस र्नीत
का दू सरा प्रमुख उद्देश्य र्नकलसत र अत्यार्धुनक लॉलस्टिनक्स अनसंरचना का र्नमााण करना है, ोि एक आर्धुनक र तीव्र र्गत सेर् नकलसत होती अाव्यनस्ा की आनश्यकताओं को पूरा करे । इसके तहतर् र्नभन्न प्रकार की लॉलस्टिनक्स र्सुनधाओं कार् नकासर् कया ािएगा, ोि राज्य की लॉलस्टिनक्स क्षमता को मबिूत करें गी र व्यापार के संचालन को सुगम बनाएं गी।
(3) भण्डारण सुर्तधा मेंर् ृनि - राज्य को लॉलस्टिनक एनं नेयर हाउलसंग के नृहद क्षेत्रीय हब के रूप में र्नकलसत करना ता राज्य की भंडारण क्षमता में नृलन करना। र्नद्यमान उद्योगों, व्यापारियों, र्कसानों र बी संख्या में कृ षकों को सस्ती भण्डारण र्सुनधा उपलब्ध कराकर लाभ पहंचाना।
(4) तर्ने मेंर् ृनि - राज्य की भौगोललक स्टर्स्त का लाभ लेते हए राज्य में लॉलस्टिनक सेक्टर ता ई-कॉमसा की रानर ीय एनं बहरानर ीय कम्र्पनयों द्वारा प्रमुख हब की स्ापना के ललएर् नने हेतु आर्कषात करना । र्अधक से र्अधक घरे लू एनंर् नदेीर् नने को आर्कषात करना।
(5) तनयाान को प्रोत्साहन - राज्य से र्नयाात प्रोत्र्साहत करने की र्दृन से डर ाइ पोटा/ इन्लैन्ड कन्टैनर र्डपो की स्ापना प्रोत्र्साहत करना। MSMEs र स्ानीय उत्पादकों को र्नयाात बाािरों तक पहंच प्रदान करना। राज्य में उपलब्ध नन୧୧୧୦ (୧) आधारित संसाधन, ननोप ि एनं ननौर्षध उत्पादों के र्नयाात हेतु इको लसनम तैयार करना।
(6) रोगिार के र्असर मेंर् ृनि - राज्य के युनाओं को रोगिार के नये अनसरों उपलब्ध कराना।
2. परिभाषाएं :-
(1) बि तक सन्दभा से अन्या र्अभप्रेत हो, इस र्नीत में, -
i. लॉस्टििनक्स - लॉलस्टिनक्स का आय उत्पादन र उपभोगर् बन्दुओं के बीच माल के परिनहन, हैण्डललंग, भण्डारण, मूल्य संनधान एनं अन्य सम्बध्द सेनाओं से है। लॉलस्टिनक्स के घटक अंतगात सामान एनं नस्तुओं के परिनहन की व्यनस्ा, नेयर हाउस/कोल्ड नोरे िद्वारा भण्डारण, लर्लटंग, मटेरियल हैण्डललंग, र्नेन,ि ग्र्रेडंग, छं टाई, पैके लंिग ता नाहनों के र्पाकनं ग की व्यनस्ा सस्टनललत है।
ii. र्ेयरहाउस (गोदाम) - नेयरहाउस (गोदाम) से आय राज्य की कृ र्ष न नन्य सम्पदा के सुर्रक्षत संग्रहण, राज्य एनं राज्य के बाहर की द्र्योगक/व्यानर्सायक सार्मग्रयां या र्नमााण सामग्री, हाउसहोल्ड गुड्, उपभोक्ता सामग्री, आटोमोबाईल्स, मेडीलसन, के र्मकल्स, टेक्सटाईल्स, नप्रचर, गैस, आयल इत्र्याद एनं र्नदे व्यापार प्रक्षेत्र मेंर् र्नमात सामग्री हेतु नेयर हाउस/गोदाम। इस ीषा में ो-रूम सस्टनललत नहींर् कये ाियेंगे।
iii. कोल्ड नोरे ि- कोल्ड नोरे िसे आय है ऐसे सामान ता नस्तुओं के संग्रहण से लनि्हे प्रीतन की आश्यकता होती है इस हेतु प्रीतन मीनों का प्रयोगर् कया ािता हो। प्रीतन के अलाना इकाई रे र्नरिे टेड रीर नाहन सेना का प्रयोग कर सकती है।
iv. लॉस्टििनक हब - लॉलस्टिनक हब से आय है नेयर हाउलसंग/गोदाम/कोल्ड नोरे ि के सा सा रे ल/नायु/सक परिनहन से संर्बंधत र्नकलसत की गई ननीन अधोसंरचना को सस्टनललत करते हएर् र्नमात लॉलस्टिनक हब।
v. मल्टीमोडल लॉस्टििनक पाका से आय है ऐसी अधोसंरचना लसिमे परिनहन के एक से र्अधक माध्यम (सक/रे ल/नायु) की व्यनस्ा हो ता माल को एकीकृ त करने, छटाई करने, संग्रहण करने ता पुर्ननातरण (redistribute) करने हेतु୧୧୧୦ (୨) आनश्यक व्यनस्ाएं हों। मल्टीमोडल लॉलस्टिनक पाका के आनश्यक घटक हैं, सक एनं रे ल/नायु अधोसंरचना, नेयरहाउस, कोल्ड नोरे ि(आनश्यकता अनुसार), छटाई, ग्र्रेडंग एनं पैके लंिग की व्यनस्ा, र्पाकनं ग स्ल, र्लोडंग अनर्लोडंग हेतु आनश्यक अधोसंरचना, ्यूललंग नेन, इलेस्टक्टर क र्नेहकल चालनिंग नेन इत्र्याद। vi. डर ाइ पोवा/ इन्लैन्ड कन्टैनर तडपो से आय हैर् नयाात/आयात होने नाली नस्तुओं के प्रबंधन हेतु आनश्यक अधोसंरचना। इसके आनश्यक घटक हैं कन्टैनर हैंडललंग, अल्पकाललक भंडारण एनं उनके र्लोडंग अनर्लोडंग हेतु आनश्यक अधोसंरचना, परिनहन हेतु सक, रे ल अधोसंरचना, कनम स्टनयरे न्स की र्सुनधा इत्र्याद हैं। vii. एयर ्रे व नेन/ एयर कागो कॉम्पलेस: भारत सरकार, नागरर् नमानन मंत्रालय द्वारा ािरी परिभाषा के अनुसार।
viii. वर ांसपोवा हब/्रे व नेन से आय है नगरीय क्षेत्र अना नगरीय क्षेत्र के बाहर टर क के र्पाकनं ग, र्डॉकं ग एनं माल के र्लोडंग, अनर्लोडंग, पुर्ननातरण एनं अल्पकाललक भंडारण की व्यनस्ा हेतु अधोसंरचना।
(2) अन्य प्रयुक्त ब्ों का आय द्र्योगक र्नकास र्नीत 2024-30 के परिलन -1 के अनुसार होगा ।
3. समर्यातध र्एं समीक्षा :-
(1) यह र्नीत रापित्र में इसके प्रकान कीर् र्त से द्र्योगकर् नकास र्नीत 2024-30 के प्रनृत्त रहने कीर् र्त तक प्रभानील रहेगी।
(2) राज्य सरकार को यह र्अधकार होगार् क नह छत्तीसग राज्य लॉलस्टिनक्स र्नीत-2025 के प्रानधानों को र्संोधत कर सके गी।
4. कायायोनिा (Action Plan) :-
(1) द्र्योगक र्नकास र्नीत 2024-30 की कं र्डका 12.8 में नलणात प्रानधान के अनुसरण में एनं परिलन 6(1) के अंतगात मान्य लॉलस्टिनक सेक्टर की सेना र्गर्तर्नधयों के समग्रर् नकास की र्दृन से यह र्नीत तैयार की गई है।
(2) राज्य में प्रभानी, सक्षम एनं आर्धुनक लॉलस्टिनक र्सुनधा के र् नकास के ललए मुख्य र्सचन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लॉस्टििनक समनर््य सतमतन का गठनर् कया୧୧୧୦ (୩) गया है। इसी तरह ललिा स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में लििा स्तरीय लॉस्टििनक समनर््य सतमतन का गठनर् कया ािएगा, लसिमें नगरीयर् नकाय, नगर एनं ग्राम र्नने, ललिा व्यापार एनं उद्योग कें द्र ता छत्तीसग पयाानरण संरक्षण मण्डल के कायाालय प्रमुख सदस्य होंगे। ललिा स्तरीय लॉलस्टिनक समनर््य र्सर्मत का मुख्य काया नगरीय / क्षेत्रीय लॉलस्टिनक प्लान (City Logistic Plan/ Regional Logistic Plan) कार् नमााण कर राज्य स्तरीय र्सर्मत को प्र्रेषत करना होगा ता प्लान कार् नयानर््यन करना होगा।
(3) City Logistic Plan/ Regional Logistic Plan के अंतगात लॉलस्टिनक पाका /हब, टर ांसपोटा हब हेतु स्ल का चयनर् कया ािएगा तार् नीिर् ननेकों/PPP के माध्यम से चर्यनत स्ल पर अधोसंरचना का र्नमााण र्कया ािएगा। राज्य से गुरिने नाले प्रमुख रामिागों/ एक्स्प्रेसने एनं ने ट रे र्ल्े लाइन के समीप उपयुक्त स्लों का चयन कर उन्हेंर् नीिर् ननेकों/PPP के माध्यम से डर ाइ पोटा/मल्टी-मोडल लॉलस्टिनक पाका /हब के रूप मेंर् नकलसतर् कया ािएगा।
(4) राज्य स्तर पर State Logistic Action Plan का र्नमााण र्कया ािएगा। लॉलस्टिनक प्लान तैयार करने हेतु PM Gati-Shakti नेट मानर प्लान का उपयोग र्कया ािएगा। प्रस्र्तानत नेट कै र्पटल रीनि (State Capital Region) हेतुर् नेष लॉलस्टिनक प्लान प्लान तैयारर् कया ािएगा ।
(5) राज्य में ग्रीन लॉलस्टिनक को प्रोत्र्साहत करने हेतुर् नेष प्रानधानर् कए ािएं गे। (6) र्नीिर् ननेकों को नेयरहाउस, कोल्ड नोरे ,ि अन्य लॉलस्टिनक सेना संबंधी उद्यम, डर ाइ पोटा/लॉलस्टिनक पाका /हब, टर ांसपोटा हब र्र्नमात करने पर इस र्नीत में उल्लेस्टखतर् नने प्रोत्साहन प्रदानर् कए ािएं गे।
(7) दू रस् ग्रामीण अंचलों में नस्तुओं की आर्पूता, रे ल अद्योसंरचना का र्नकास के ललए भारत सरकार के सार्नानिक उपनमों के सा नई रे ल नेटनकों कार् नकास र्सुर्ननत र्कया ािनेगा।
(8) राज्य में उपलब्ध मानन संसाधन के रोगिार-परक उपयोग र्सुर्ननत करने के ललए व्यानर्सायक लक्षण संस्ानों के सा राज्य के लॉलस्टिनक्स की आनश्यकतानुसार श्रम बल उपलब्ध कराने हेतु पाठ्यनमों हेतु समनर््य र्सुर्ननतर् कया ािनेगा।୧୧୧୦ (୪) (9) लॉलस्टिनक सेनाओं को सुगम, दक्ष बनाने एनं लॉलस्टिनक लागत कम करने की र्दृन से राज्य में Unified Logistic Interface Program (ULIP) अपनाया ािएगा। (10) राज्य सेर् नयाात को प्रोत्र्साहत करने की र्दृन से राज्य में डर ाइ पोटा/कागो र्टमानल की स्ापना हेतुर् नीिर् ननेकों को प्रोत्साहन प्रदानर् कए ािएं गे। बस्तर एनं सरगुाि संभागों से र्नयाात की अपार संभाननाओं को ध्यान में रखते हए बस्तर एनं सरगुाि संभाग में डर ाइ पोटा/कागो र्टमानल की स्ापना हेतु 10% र्अतरिक्तर् नने प्रोत्साहन प्रदानर् कए ािएं गे।
5. लॉस्टििनक र्सेाओं के मापदंड :-
(1) नेयर हाउलसंग (गोदाम) की संग्रहण क्षमता न्यूनतम 1000 मे. टन होना र्चाहए। नेयर हाउस की संग्रहण क्षमता 2 टन प्र्रत नगा मीटर की दर से परिकललत की ािएगी।
(2) सभी नेयरहाउसों को रानर ीय र राज्यर् नमााण कोड के अनुरूप बनाना होगा, लनिमें संरचनात्मक मबिूती, र्अन सुरक्षा के प्रानधान ार्मल हैं। आनश्यक अधोसंरचना र्सुनधाओं में र्लोडंग-अनर्लोडंग बे, टर क र्डॉकं ग नेन, आंतरिक सकु ा लेन मागा, र प्रभानी र्अनमन प्रणाली सस्टनललत होंगी। पयाानरणीय स्टस्ट्रता को बाना देने के ललए रे ननाटर हानेस्टनंग, रूटॉप सोलर पैनल, र इको -नें डलीर् नमााण सामग्री का उपयोगर् कया ािना अर्पेक्षत होगा।
(3) स्माटा नेयरहाउस, लसिमें एकीकृ त नेयरहाउस मैनेमिेंट लसनम (WMS), इंटरनेट ऑर् ंग्स (IoT) उपकरण, र इनर््ेंटरी र आर्पूता श्रृ ंखला प्रबंधन के ललए RFID र्टैगंगर् ामल हो, कार् नमााणर् कया ािना अर्पेक्षत है। यह र्अननाया घटक नहीं है। (4) कोल्ड नोरे िोि ल, सस्टनयाँ, डेयरी र अन्य कृ र्ष उत्पादों का भंडारण करती हैं, नहाँ प्री-कू ललंग चैंबसा, इंसुलेटेड नोरे िर्यूनट्स, र्स्चाललत तापमान र आद्राता र्नयंत्रण प्रणाली, र ऊािा दक्ष रे र्नरिे न लसनम होना र्अननाया होगा। नस्तुओं की गुणनत्ता बनाए रखने हेतुर् नरं तरर् नद्युत बैकअप की व्यनस्ा भी र्अननाया है। (5) नेयर हाउलसंग (गोदाम)/कोल्ड नोरे /िलॉलस्टिनक हब से संर्बंधत परिसर इस प्रकार स्टस्त होर् क नहां पर आसान पहँच मागा हो, टर ांसर्पोटनंग ता र्लोडंग-अनर्लोडंग की पयााप्त र्सुनधा हो।୧୧୧୦ (୫) (6) नेयर हाउलसंग (गोदाम)/ लॉलस्टिनक हब से सर्बंधत परिसर में एक बोडा र्अंकत होना र्चाहए लसिमें नेयर हाउलसंग (गोदाम) की क्षमता, र्स्ीकृ र्त प्राप्त ासकीय र्नभागों के नाम, स्टनयरें स नर् दये गये एनं रोगिार की ािनकारी भी र्अंकत हो।
6. तनीि तर्नेकों हेनु तर्ने प्रोत्साहन हेनु पात्रना और नें :-
(1) र्नीत की कालार्नध में र्स्ापत होने नाले लॉलस्टिनक सेना उद्यम, ोि द्र्योगक र्नकास र्नीत 2024-30 के परिलन- 6 के र्बन्दु (अ) के अंतगात मान्य हैं, की स्ापना/र् नस्तार/नलीकरण पर ता लॉलस्टिनक पाका /हब की स्ापनार्/नस्तार पर र्नने प्रोत्साहन प्रदानर् कए ािएं गे।
(2) र्नने प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु इकाइयों को राज्य के मूल र्ननालसयों को स्ाई र्नयोनि में अकु ल कमाचारियों/श्र्रमक के मामले में 100 प्र्रतत, कु ल कमाचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्र्रतत, ता प्रासकीय/ प्रबंधकीय कमाचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्र्रतत, रोगिार उपलब्ध कराना र्अननाया होगा।
7. र्ेयरहाउस हेनु तर्ने प्रोत्साहन :-
(1) नेव राज्यर् स्तु र्एं र्सेा कर (नेट एस.ीि.एस.टी.) प्रतनपूतना -
र्नकासखण्ड की श्रेणीनार नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर (नेट एस.ीि.एस.टी.) प्र्रतर्पूता की सीमार् नम्नानुसार होगी -
i. समूह-1 हेतु नालणस्टज्यक उत्पादन करने के र् दनांक से 5 नषा तक भुगतानर् कये गये नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर की प्र्रतर्पूता, र्अधकतम स्ायी पू ंीिर् नने के 75 प्र्रतत तक,
ii. समूह-2 हेतु नालणस्टज्यक उत्पादन करने के र्दनांक से 7 नषा तक भुगतान र्कये गये नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर की प्र्रतर्पूता, र्अधकतम स्ायी पू ंीिर् नने के 75 प्र्रतत तक,
iii. समूह-3 हेतु नालणस्टज्यक उत्पादन करने के र्दनांक से 9 नषा तक भुगतान र्कये गये नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर की प्र्रतर्पूता, र्अधकतम स्ायी पू ंीिर् नने के 75 प्र्रतत तक।୧୧୧୦ (୬)
र्अा
स्ायी पू
ंीि तर्ने अनुदान -
ंीि न्यूनतमर् नमााण क्षेत्र 10,000 नगाु ट होने की ता पर,र् नकासखण्ड की श्रेणीनार स्ायी पू र्नने की मात्रा एनं र्अधकतम सीमार् नम्नानुसार होगी -
i. समूह-1 हेतु मान्य स्ायी पू ंीिर् नने का 35 %, र्अधकतम रु 18 करो। ii. समूह-2 हेतु मान्य स्ायी पू ंीिर् नने का 40 %, र्अधकतम रु 20 करो। iii. समूह-3 हेतु मान्य स्ायी पू ंीिर् नने का 45 %, र्अधकतम रु 22 करो। वीप-
1. स्माटा नेयरहाउस (कं र्डका 5 (3) के अनुसार) के र्नमााण पर 5% र्अतरिक्त अनुदान प्रदानर् कया ािएगा एनं र्अधकतम सीमा भी 5% र्अतरिक्त होगी।
2. मान्य स्ायी पू ंीि र्नने की गणना हेतु र्भूम मद में कु ल स्ायी पू ंीि र्नने का र्अधकतम 30% मान्यर् कया ािएगा। नेयरहाउस के र् नमााण पर लागत कार् नधाारण चाटाड र्इंीिनयर एनं चाटाड अकाउंटेन्ट के प्रमाण पत्र के आधार पर र्कया ािएगा। ेड/ भनन र्नमााण का र्अधकतम मान्यर् नने रु 1000/नगाु ट होगा।
3. रु 10 करो तक के स्ायी पू ंीिर् नने नाले नेयरहाउस को स्ाई पू ंीिर् नने अनुदान कार् नतरण 3 समानर् कश्ों मेंर् कया ािएगा। रु 10 करो से र्अधक स्ायी पू ंीिर् नने नाले नेयरहाउस को स्ाई पू ंीि र्नने अनुदान का र्नतरण 5 समान र्कश्ों में र्कया ािएगा।
4. उपरोक्त दलात नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर (नेट एसीिएसटी) प्र्रतर्पूता अना स्ायी पू ंीिर् नने अनुदान में से कोई एक र्सुनधार् नकल्प चयन के आधार पर ली ाि सके गी। इस हेतु एक बार ललया गयार् नकल्प अपरिनतानीय होगा।र् नकल्प चयन करने हेतुर् ननेक को र्नभाग द्वारार् नधाारित प्रारूप मेंर् नकल्प पत्र प पत्र के सा प्रस्तुतर् कया ािना आनश्यक होगा।
5. स्ायी पू ंीि अनुदान की प्रमर् कश् का भुगतान उत्पादन प्रारं भ करने के पनात प्रस्तुत आनेदन परर् नधाारित र्स्ीकृ र्त के पनातर् कया ाि सके गा।
(2) ब्या िअनुदान -୧୧୧୦ (୭) ननीनर्/नद्यमान उद्यम मेंर् नस्तार/नलीकरण करने नाले सूक्ष्म, लघु एनं मध्यम नेयरहाउस के ललए भारतीय रिनिा बैंक से अनुज्ञा प्राप्तर् नत्तीय संस्ाओं से प्राप्तर् कये गये सार्नध ऋण
| न. | र्नकासखण्ड की श्रेणी | स्ायी पू ंीिर् नने रू 1 करो से रू 5 करो तक | स्ायी पू ंीिर् नने रू 5 करो से र्अधक | ||||
| दर (प्र्रतत) | र्अधकतम सीमा (रू लाख में) | अर्नध (नषों म ें) | दर (प्र्रतत) | र्अधकतम सीमा (रू लाख में) | अर्नध (नषों म ें) | ||
| 1 समूह-1 | 50 | 35 | 06 | 50 | 45 | 09 | |
| 2 समूह-2 | 55 | 40 | 07 | 55 | 50 | 10 | |
| 3 समूह-3 | 60 | 45 | 08 | 60 | 55 | 11 |
(3) र्तद्युन ुल्क से छू व -
इस र्नीत के अंतागत ननीन लॉलस्टिनक्स उद्यम के प्रकरणों मेंर् नकासखंड की श्रेणीनारर् नद्युत ुल्क भुगतान से छू ट की अर्नध एनं मात्रार् नम्नानुसार हो सके गी:-
i. समूह-1 हेतु नालणस्टज्यक र्गर्तर्नध प्रारं भ करने के र् दनांक से 06 नषा तक पूणा छू ट। ii. समूह-2 हेतु नालणस्टज्यक र्गर्तर्नध प्रारं भ करने के र् दनांक से 08 नषा तक पूणा छू ट। iii. समूह-3 हेतु नालणस्टज्यक र्गर्तर्नध प्रारं भ करने के र् दनांक से 10 नषा तक पूणा छू ट। (4) नाम्प ुल्क से छू व :-
ननीन लॉलस्टिनक्स उद्यमर्/नद्यमान उद्यम में र्नस्तार/नलीकरण के प्रकरणों में र्नम्र्नांकत अनुसार नाम्प ुल्क से पूणा छू ट दी ाि सके गी:-
(1) (अ) र्भूम, ेड ता भननों के नय/पट्टे के र् नष्र्पादतर् नलेखों पर संर्बंधत र्भूम ली ि के र् नलेखों पर (मार्इनंग ली िकी र्भूम को छोकर)।
(ब) ऋण-र्अग्रम से संर्बंधतर् नलेखों के र् नष्पादन पर बैंकर् नत्तीय संस्ाओं द्वारा ऋण र्स्ीकृ र्तर् दनांक से तीन नषा तक।
)2 ( भारत सरकार/राज्य ासन द्वारा र्स्ीकृ त/अनुर्मोदतर् नीि क्षेत्र में र्स्ापत होने नाले द्र्योगक लॉलस्टिनक पाका की स्ापना हेतु नय/पट्टे पर ली ािने नाली र्भूम पर एनं इनमें र्स्ापत होने नाले उद्योग।
)3 ( द्र्योगकर् नकास र्नीत -2024- 30 के अंतागत र्घोषत बंद/बीमार उद्योग के नय पर नयर्-ननय से सम्र्बंधतर् नलेखों पर।୧୧୧୦ (୮)
8. कोल्ड नोरे िहेनु तर्ने प्रोत्साहन :-
(1) नेव राज्यर् स्तु र्एं र्सेा कर (नेट एस.ीि.एस.टी.) प्रतनपूतना -
र्नकासखण्ड की श्रेणीनार नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर (नेट एस.ीि.एस.टी.) प्र्रतर्पूता की सीमा र्नम्नानुसार होगी -
i. समूह-1 हेतु नालणस्टज्यक उत्पादन करने के र् दनांक से 5 नषा तक भुगतानर् कये गये नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर की प्र्रतर्पूता, र्अधकतम स्ायी पू ंीिर् नने के 75 प्र्रतत तक, ii. समूह-2 हेतु नालणस्टज्यक उत्पादन करने के र् दनांक से 7 नषा तक भुगतानर् कये गये नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर की प्र्रतर्पूता, र्अधकतम स्ायी पू ंीिर् नने के 75 प्र्रतत तक, iii. समूह-3 हेतु नालणस्टज्यक उत्पादन करने के र् दनांक से 9 नषा तक भुगतानर् कये गये नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर की प्र्रतर्पूता, र्अधकतम स्ायी पू ंीि र्नने के 75 प्र्रतत तक।
र्अा
स्ायी पू
ंीि तर्ने अनुदान -
र्नकासखण्ड की श्रेणीनार स्ायी पू ंीिर् नने की मात्रा एनं र्अधकतम सीमार् नम्नानुसार होगी - i. समूह-1 हेतु मान्य स्ायी पू ंीिर् नने का 40% , र्अधकतम रु 20 करो। ii. समूह-2 हेतु मान्य स्ायी पू ंीिर् नने का 45% ,र्अधकतम रु 22 करो। iii. समूह-3 हेतु मान्य स्ायी पू ंीिर् नने का 50% , र्अधकतम रु 25 करो। वीप-
1. रु 10 करो तक के स्ायी पू ंीि र्नने नाले कोल्ड नोरे ि को स्ाई पू ंीि र्नने अनुदान कार् नतरण 3 समानर् कश्ों मेंर् कया ािएगा। रु 10 करो से र्अधक स्ायी पू ंीि र्नने नाले कोल्ड नोरे ि को स्ाई पू ंीि र्नने अनुदान का र्नतरण 5 समान र्कश्ों मेंर् कया ािएगा।
2. मान्य स्ायी पू ंीि र्नने की गणना हेतु र्भूम मद में कु ल स्ायी पू ंीि र्नने का र्अधकतम 30% मान्यर् कया ािएगा।
3. उपरोक्त दलात नेट राज्य नस्तु एनं सेना कर (नेट एसीिएसटी) प्र्रतर्पूता अना स्ायी पू ंीिर् नने अनुदान में से कोई एक र्सुनधार् नकल्प चयन के आधार पर ली ाि सके गी। इस हेतु एक बार ललया गया र्नकल्प अपरिनतानीय होगा। र्नकल्प चयन करने हेतु୧୧୧୦ (୯) र्ननेक कोर् नभाग द्वारार् नधाारित प्रारूप मेंर् नकल्प पत्र प पत्र के सा प्रस्तुतर् कया ािना आनश्यक होगा।
4. स्ायी पू ंीि अनुदान की प्रमर् कश् का भुगतान उत्पादन प्रारं भ करने के पनात प्रस्तुत आनेदन परर् नधाारित र्स्ीकृ र्त के पनातर् कया ाि सके गा।
(2) ब्या िअनुदान - :
ननीनर्/नद्यमान उद्यम में र्नस्तार/नलीकरण करने नाले सूक्ष्म, लघु एनं मध्यम कोल्ड नोरे ि के ललए भारतीय रिनिा बैंक से अनुज्ञा प्राप्त र्नत्तीय संस्ाओं से प्राप्त र्कये गये
| न. | र्नकासखण्ड की श्रेणी | स्ायी पू ंीि र्नने रू 1.5 करो स े रू 7 करो तक | स्ायी पू ंीिर् नने रू 7 करो से र्अधक | ||||
| दर (प्र्रतत) | र्अधकतम सीमा (रू लाख में) | अर्नध (नषों म ें) | दर (प्र्रतत) | र्अधकतम सीमा (रू लाख में) | अर्नध (नषों म ें) | ||
| 1 समूह-1 | 50 | 40 | 06 | 50 | 50 | 09 | |
| 2 समूह-2 | 55 | 45 | 07 | 55 | 55 | 10 | |
| 3 समूह-3 | 60 | 50 | 08 | 60 | 60 | 11 |
(3) र्तद्युन ुल्क से छू व :-
ननीन लॉलस्टिनक्स उद्यम के प्रकरणों मेंर् नकासखंड की श्रेणीनारर् नद्युत ुल्क भुगतान से छू ट की अर्नध एनं मात्रार् नम्नानुसार हो सके गी:-
i. समूह-1 हेतु नालणस्टज्यक र्गर्तर्नध प्रारं भ करने के र् दनांक से 06 नषा तक पूणा छू ट। ii. समूह-2 हेतु नालणस्टज्यक र्गर्तर्नध प्रारं भ करने के र् दनांक से 08 नषा तक पूणा छू ट। iii. समूह-3 हेतु नालणस्टज्यक र्गर्तर्नध प्रारं भ करने के र् दनांक से 10 नषा तक पूणा छू ट। (4) नाम्प ुल्क से छू व :-
ननीन लॉलस्टिनक्स उद्यमर्/नद्यमान उद्यम में र्नस्तार/नलीकरण के प्रकरणों में र्नम्र्नांकत अनुसार नाम्प ुल्क से पूणा छू ट दी ाि सके गी:-
(1) (अ) र्भूम, ेड ता भननों के नय/पट्टे के र् नष्र्पादतर् नलेखों पर संर्बंधत र्भूम ली िके र्नलेखों पर (मार्इनंग ली िकी र्भूम को छोकर)।
(ब) ऋण-र्अग्रम से संर्बंधत र्नलेखों के र्नष्पादन पर बैंक र्नत्तीय संस्ाओं द्वारा ऋण र्स्ीकृ र्तर् दनांक से तीन नषा तक।୧୧୧୦ (୧୦) )2 ( भारत सरकार/राज्य ासन द्वारा र्स्ीकृ त/अनुर्मोदत र्नीि क्षेत्र में र्स्ापत होने नाले द्र्योगक लॉलस्टिनक पाका की स्ापना हेतु नय/पट्टे पर ली ािने नाली र्भूम पर एनं इनमें र्स्ापत होने नाले उद्योग।
9. लॉस्टििनक पाका /हब हेनु तर्ने प्रोत्साहन :-
(1) राज्य मेंर् नीि लॉलस्टिनक पाका की स्ापना को प्रोत्र्साहत करने हेतु न्यूनतम 15 एक र्भूम में लॉलस्टिनक पाका /हब, र्स्ापत करने पर आंतरिक अधोसंरचना लागत (र्भूम को छोकर) का 40 प्र्रतत अना रु 25 लाख प्र्रत एक ोि न्यूनतम हो प्रदाय होगा। बाह्य अधोसंरचना (एप्रोच सक,र् नद्युत लाइन, पानी हेतु पाइप) परर् कये गए व्यय की प्र्रतर्पूता 50% की दर से र्अधकतम रु 5 करो तक देय होगी। इसके र्अतरिक्त नाम्प ुल्क से पूणा छू ट, र्भूम के पंीियन ुल्क में 50 प्र्रतत की प्र्रतर्पूता एनं भू-पुर्ननाधारण कर (डायनसान ुल्क) में 100 प्र्रतत की छू ट दी ािनेगी। इन र्नीि लॉलस्टिनक पाका /हब के र् नकासकताा र्स्यं के द्वारार् नधाारितर् नयम एनं तों के अनुसार उद्यमों को र्भूम का आबंटन कर सकें गे, अना र्स्यं लॉलस्टिनक सेनाओं का संचालन कर सकें गे, र्कं तु इन क्षेत्रों की स्ापनार्/नकास के ललए उन्हें समस्त ासकीय र्नयम न तों का पालन करना होगा। र्नीि लॉलस्टिनक पाका में र्स्ापत होने नाले उद्यमों को 10% र्अतरिक्त र्नने प्रोत्साहन की पात्रता होगी, र्अधकतम सीमा 10% र्अधक होगी, छू ट के प्रकरणों में छू ट की अर्नध 1 नषा र्अधक होगी।
(2) र् नीि र्ननेकों द्वारा न्यूनतम 5 एक र्भूम पर र्नकलसत लॉलस्टिनक हब हेतु अधोसंरचना लागत (र्भूम को छोकर सक/रे ल/नायु से संर्बंधत अधोसंरचनार् बलिी, नेयरहाउस, कोल्ड नोरे )ि का 40%, र्अधकतम रु 140 करो अनुदान देय होगा। इसके र्अतरिक्त नाम्प ुल्क से पूणा छू ट, र्भूम के पंीियन ुल्क में 50 प्र्रतत की प्र्रतर्पूता एनं भू-पुर्ननाधारण कर (डायनसान ुल्क) में 100 प्र्रतत की छू ट दी ािनेगी। (3) बस्तर एनं सरगुाि संभाग में लॉलस्टिनक पाका /हब की स्ापना पर 10% र्अतरिक्त अनुदान प्रदानर् कया ािएगा एनं र्अधकतम सीमा भी 10% र्अधक होगी ।୧୧୧୦ (୧୧)
10. डर ाइ पोवा/इन्लैन्ड कन्टेनर तडपो /एयर कागो वतमानल/ गतन-स्टन कागो वतमानल
हेनु तर्ने प्रोत्साहन :-
(1) राज्य मेंर् नीिर् ननेकों द्वारा मल्टी-मोडल लॉलस्टिनक पाका / डर ाइ पोटा/ इन्लैन्ड कन्टैनर र्डपो की स्ापना हेतु र्कए गए स्ाई पू ंीि र्नने (र्भूम की कीमत को छोकर) का 40%, र्अधकतम रु 140 करो अधोसंरचनार् नकास अनुदान प्रदानर् कया ािएगा। (2) बाह्य अधोसंरचना (एप्रोच सक,र् नद्युत लाइन, पानी हेतु पाइप) परर् कये गए व्यय की प्र्रतर्पूता 50% की दर से र्अधकतम रु 5 करो तक देय होगी।
(3) उपरोक्त के र्अतरिक्त नाम्प ुल्क से पूणा छू ट, र्भूम के पंीियन ुल्क में 50 प्र्रतत की प्र्रतर्पूता एनं भू-पुर्ननाधारण कर (डायनसान ुल्क) में 100 प्र्रतत की छू ट दी ािनेगी।
(4) बस्तर एनं सरगुाि संभाग में डर ाइ पोटा/ कन्टैनर नेन/ र्टमानल की स्ापना पर 10% र्अतरिक्त अनुदान प्रदानर् कया ािएगा एनं र्अधकतम सीमा भी 10% र्अधक होगी। 11. वर ांसपोवा हब/्रे व नेन हेनु तर्ने प्रोत्साहन :-
(1) नगरों के बाहर, भारी नाहनों के पाका करने न समान की र्लोडंग अनर्लोडंग करने के ललए न्यूनतम 5 एक की र्भूम पर टर ांसपोटा हब की स्ापना करने करने पर अधोसंरचना लागत (र्भूम को छोकर) का 35% प्र्रतत, र्अधकतम सीमा रु 5 करो, प्रदानर् कया ािएगा।
(2) उपरोक्त के र्अतरिक्त नाम्प ुल्क से पूणा छू ट, र्भूम के पंीियन ुल्क में 50 प्र्रतत की प्र्रतर्पूता एनं भू-पुर्ननाधारण कर (डायनसान ुल्क) में 100 प्र्रतत की छू ट दी ािनेगी।
12. ्रे व/कू रियर र्सेा हेनु तर्ने प्रोत्साहन :-
(1) पर्रिहनर् ाहन अनुदान :-
न्यूनतम रु 5 करो के र्नने से र्स्ापत कोल्ड नोरे ि हेतु नय र्कये ािने नाले रे र्नरिे टेड नाहन (न्यूनतम क्षमता 9र् र्मटर क टन) पर 50 प्र्रतत र्अधकतम 35 लाख रूपये प्र्रत नाहन ता लॉलस्टिनक हब हेतु नयर् कये ािने नाले नाहन (न्यूनतम क्षमता 9 र्र्मटर क टन) को 50 प्र्रतत र्अधकतम 25 लाख रू. प्र्रत नाहन का अनुदान प्रदान୧୧୧୦ (୧୨) र्कया ाियेगा। इलेस्टक्टर क नाहन हेतु 10% र्अतरिक्त अनुदान प्रदान र्कया ािएगा एनं र्अधकतम सीमा भी 10% र्अधक होगी।
(2)र् ाहन पंीियन ुल्क र्एं नेनल परतमव ुल्क प्रतनपूतना :-
(i) ऐसे नाहन लनिकी क्षमता 30 र्र्मटर क टन से कम है. को पंीियन ुल्क में 100 प्र्रतत ता नेनल पर्रमट ुल्क में 100 प्र्रतत का अनुदानर् दया ाियेगा। (ii) ऐसे नाहन लनिकी क्षमता 30 र्र्मटर क टन से र्अधक है, को पंीियन ुल्क में 50 प्र्रतत ता नेनल पर्रमट ुल्क में 50 प्र्रतत का अनुदानर् दया ाियेगा। वीप- रे र्नरिे टेड नाहन के प्रकरण में नाहन की र्अधकतम सीमा 2 नाहन प्र्रत कोल्ड नोरे ि एनं नॉन-रे र्नरिे टेड नाहनों के प्रकरण में र्अधकतम मान्य र्नने लॉलस्टिनक हब में र्कए गए र्नने का र्अधकतम 30% होगा। नाहनों का नय एनं पंीियन छत्तीसग मेंर् कया ािना र्अननाया होगा।
13. ग्रीन लॉस्टििनक हेनु अतनरिन अनुदान :-
र्नम्नानुसार व्यनस्ाएं उद्यम में र्स्ापत र्कये ािने पर र्नीत में प्रानर्धानत अनुदान से 5 प्र्रतत र्अतरिक्त अनुदान प्रदान की ािनेगी -
(1) लॉलस्टिनक्स में र्र्डीिटलाईेिन को प्रोत्र्साहत करने हेतु लसक्योडा लॉलस्टिनक डाक्यूमेंट एक्सचें िप्लेटामा की व्यनस्ार् कये ािने पर।
(2) अपलन के सर्मुचत प्रबंधन हेतु पृक से व्यनस्ार् कये ािने पर।
(3)र् नद्युत की व्यनस्ा ननीन ननकरणीय स्त्रोत सेर् कये ािने पर।
14. पैके ंििग र्सेा :-
राज्य सेर् नयाात को प्रोत्र्साहत करने हेतुर् नयाात से संर्बंधत उत्पादों के पैके लंिग के न्द्र को कोल्ड नोरे ि हेतु प्रानर्धानत अनुदान/छू ट/रियायत प्रदान र्कया ािनेगा। इस हेतु पैके लंिग के न्द्र कोर् नयाात से संर्बंधत माल के ललए न्यूनतम 70 प्र्रतत पैके लंिगर् कया ािना र्अननाया होगा।
15. गैर-र्तत्तीय प्रोत्साहन :-
(1) रानर ीय भनन र्संहता के प्रानधानों के अनुसार र्अन सुरक्षा को ध्यान में रखते हए ऊं चाई प्र्रतबंधों में छू ट दी ाियेगी, भनन की ऊं चाई 24 मीटर तक र्स्ीकाया होगी।୧୧୧୦ (୧୩) (2) र्नत्तीय प्रोत्साहन, ग्र्रेडंग प्रणाली, रे र्टंग र उत्कृ नता प्रमाणीकरण के आधार पर उत्कृ न लॉलस्टिनक्स सेना प्रदान करने नाले उद्यमों को पुरस्कार प्रदानर् कया ािनेगा। (3) 24/7 नेयरहाउस संचालन हेतु आनश्यक र्र्नधक एनं प्रार्सनक सुधार र्कए ािएं गे।
16. र्तेष/अतनरिन औद्योतगक तर्ने प्रोत्साहन :-
राज्य में 500 करो से र्अधकर् नने करने नाले अना राज्य में 1000 से र्अधक रोगिार प्रदान करने नाले लॉलस्टिनक इकाइयों की स्ापना हेतु इस र्नीत में र्घोषत र्आाक र्नने प्रोत्साहन के र्अतरिक्त प्रोत्साहन र्दये ािने के प्रस्तानों पर द्र्योगक र्नकास र्नीत 2024-30 की कं र्डका (12.29) के अंतगात र्गठत र्मंत्रमंडलीय उप र्सर्मतर् नचार कर सके गी।