आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2025
अधिसूचना
क्रमांक LAND-667/2025-HOUSING/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थीः-
राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण
| क्र. | ग्राम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा | राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 अनुसार भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण |
| 1. | नंदई | 907/1 | 0.8050 हेक्टेयर | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | मिश्रित भू उपयोग |
| 907/2 | 0.162 हेक्टेयर | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | |||
| 907/3 | 0.235 हेक्टेयर | वर्तमान आवासीय | |||
| 907/4 | 0.4860 हेक्टेयर | वर्तमान आवासीय सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | |||
| 2. | राजनांदगांव | 126 | 0.336 हेक्टेयर | वर्तमान आवासीय | |
| कुल रकबा | 2.024 हेक्टेयर |
2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रिडेव्हलपमेंट योजनांतर्गत आवासीय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक से मिश्रित भू-उपयोग किए जाने हेतु।
3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है।उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.