खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 जुलाई 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-17/2022/नौ.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खेल और युवा कल्याण, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय तथा कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 3 के कॉलम 5 में विहित न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण करते हुए, कैलेण्डर वर्ष 2025 हेतु केवल एक बार के लिए, प्रशिक्षक के पद हेतु निम्नलिखित योग्यता निर्धारित करते हैः-
1. राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला से प्रशिक्षक का डिप्लोमा या किसाी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिप्लोमा और किसी सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रिकर्व विधा प्रतियोगिता में तीरंदाजी प्रशिक्षक के रूप में अनिवार्य भागीदारी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.पी.एड. में न्यूनतम 60% अंक तथा एम.पी.एड में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. उक्त शिथिलीकरण, प्रथम विज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखनाथ अहिरवार, संयुक्त सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 23rd July 2025
NOTIFICATION
No. F 1-17/2022/9.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, by relaxing the minimum qualification prescribed 1. Coaching diploma from National Institute of Sports, Patiala or equivalent diploma from any recognized University and mandatory participation as Archery coach in recurve equipment competition in any Senior National Championship or must have passed a B.P.Ed. from any recognized University with minimum 60% marks and an M.P.Ed. with 55% marks.
2. The said relaxation shall be effective for one year from the date of issue of the first advertisement.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUKHNATH AHIRWAR, Joint Secretary.