गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जुलाई 2025
अधिसूचना
ESTB/1397/2025-Home SECTION .— यतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 (क्र. 46 सन् 2023) की धारा 152 से 163 में, जिला मजिस्ट्रेट, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्टे्रट को राज्य सरकार द्वारा न्यूसेंस (उपद्रव) को हटाने, लोक न्यूसेंस (उपद्रव) की पुनरावृत्ति या निरंतरता का निषेध करने के लिए सशर्त आदेश जारी करने तथा न्यूसेंस (उपद्रव) या आशंकाग्रस्त खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाता है।
अतएव, उक्त संहिता की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-खण्ड मजिस्टे्रट तथा कार्यपालक मजिस्टे्रट को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, उक्त संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिषाषित लोक न्यूसेंस (उपद्रव) की पुनरावृत्ति या निरंतरता न करने के लिए आदेश जारी करने हेतु सशक्त करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 25th July 2025
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 162 of the said Sanhita, the State Government, hereby, empowers all District Magistrates, sub-Divisional Magistrates and Executive Magistrates within their jurisdiction to issue order to any person not to repeat or continue a public nuisance, as defined in the said Sanhita, or any special or local law.