सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जुलाई 2025
अधिसूचना
ESTB-103/18/2025-GAD-8. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
(1) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्ः-
''70 % अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जुलाई 2025
ESTB-103/18/2025-GAD-8. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 30th July 2025
NOTIFICATION
ESTB-103/18/2025-GAD-8. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 2012, namely:-
AMENDMENT
In the Said rules,-
(1) For the entry relating to column (6) of serial Number 3 of Schedule-II, the following entry shall be subsituted, namely-
" 70% from Section Officer by promotion"
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.