गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
आदेश
ESTB/4905/2025-HOME SECTION.— राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) की धारा 265 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप धारा (2) के द्वितीय परंतुक तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर जिला सुकमा एवं उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिला कलेक्टोरेट, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद पंचायत तथा अन्य कार्यालयों में संचालित निम्नलिखित विडियो कांफ्रेंसिंग कक्षों को निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है अर्थात्ः-
| क्रमांक | स्थान | निर्दिष्ट वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष |
| 1 | सुकमा | कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी |
| 2 | सुकमा | कार्यालय पुलिस अधीक्षक |
| 3 | सुकमा | भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुकमा |
| 4 | सुकमा | एच.डी.एफ.सी.बैंक शाखा सुकमा |
| 5 | सुकमा | कार्यालय जनपद पंचायत |
| 6 | कोंटा | कार्यालय जनपद पंचायत |
| 7 | छिन्दगढ़ | कार्यालय जनपद पंचायत |
| 8 | तोंगपाल | कार्यालय तहसीलदार |
| 9 | दोरनापाल | कार्यालय तहसीलदार |
| 10 | जगरगुण्डा | कार्यालय तहसीलदार |
| 11 | गादीरास | कार्यालय पुलिस अधीक्षक |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.