शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
श्रावण 9 , शक 1947
क्रमांक 597]
नवारायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई 2025-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2025
अधिसूचना
क्रमांक/ GENS/ 1570 / 2025 - COMMISSIONER COOPERATION & RCS / 119239- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र 17 सन् 1961 ) की धारा 3 की उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-23/15-02 / 2015 / 4 , दिनांक 26/10/2017 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के विभिन्न नियमों के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ , सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी , अर्थात् : -
अनुसूची
क्षेत्र
शक्तियों की सीमा
नियम
क्र. (1)
अधिनियम की धारा (2)
(3)
(4)
(5)
1. गरियाबंद
2. मुंगेली
3. कोरिया
4. बलरामपुर
5. जशपुर
ऐसी समस्त सोसाइटियाँ जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर, समस्त प्रकार की सोसाइटियोंटयों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ । 6. बीजापुर
7. दंतेवाड़ा
8. नारायणपुर
1
9. कोण्डागांव
6 (1)
10. सुकमा
11.गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही
12. सारंगढ़ - बिलाईगढ़
13.सक्ती
14.मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
15. खैरागढ़ -छुईखदान- गंडई 16. मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी - भरतपुर 2
-तदैव-
-तदैव-
7 (1)
3
8
-तदैव-
-तदैव-
9
4
-तदैव-
-तदैव-
9-क
5
-तदैव-
-तदैव-
6
-तदैव-
-तदैव-
10 (1)
1193 1194
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2025
11 7
12 8
9
13 10
14 11 15(2) 12
16 13
17 14
18 15 19(2-क) 16 19-कक 17
19-ख 18
32 19 37(4) 20 44(1)
45 21
22 48-क (2)
49 23
24
49-ख 25 49-ग(3) 26 49-च 27
50 28
53 29
53-क 30 55(2) 31
56 32
57 33
57-क 34
58 (उपधारा (3) कोछोडकर) 35 58-ख (1 ) , (2) एवं (5) 36
60 37
61
62 38
63-क 39
40
64 41
65 42
66
67 43
44
68 45
69
70 46
47
71 48
72 49
81 50
83 -तदैव-
-तदैव- - -तदैव-
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- तदैव-
-तदैव- उन सोसाइटियों के सम्बंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ , जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है ।
-तदैव-
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-तदैव- -तदैव- 1194(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2025
51
84
-तदैव-
समस्त सोसाइटियों के संबंध में
रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ ।
52
84-क
53
85
54
89
90
55
5 56
57
7
9 58
59
11 (उप नियम (7) कोछोड़कर) 60
22 61
25-क 62
26 63
32(1) (पांच) (ग) 64
34 65
35
36 66
67
(द्वितीय परंतुक) 43-क (2) एवं (5)
43-ख 68
44 69
70
50 71
50-क
52 72
53 73
74
54(1) एवं (2) 75
55
56 76
77
57 खण्ड (ङ), (छ) और (ण) को छोडकर 78
58
65 79
-तदैव-
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-तदैव-
ऐसी समस्त सोसाइटियाँ जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो , को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ ।
-तदैव-
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उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है ।
-तदैव-
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-तदैव-
समस्त सोसाइटियों के संबंध में
रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला नावरिया , विशेष सचिव.
1194( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2025
Navar Raipur Atal Nagar , 31st July 2025
NOTIFICATION
No./ GENS / 1570/ 2025 - COMMISSIONER COOPERATION & RCS / 119239-. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co- operative Societies Act , 1960 (No.17 of 1961 ) , and in supersession of this Department's Notification No. F 15-23 / 15- 02/2015/4 dated 26/10/2017 , the State Government , hereby , directs that the powers conferred on the Registrar , Co- operative Societies , Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2 ) and the various rule of the Chhattisgarh Co- operative Societies Rules , 1962 , as specified in column (3 ) of schedule given below shall be exercised by the Assistant Registrar of Co - operative Societies , to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule , namely : -
SCHEDULE
Rules
Extent of Powers
Area
S.N 0.
Section of the Act
(1)
(4)
(5)
(2)
(3)
1. Gariyaband
2. Mungeli
3. Koriya
4. Balrampur
5. Jashpur
All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of District .
6. Bijapur
7. Dantewada
8. Narayanpur
9. Kondagaon
1
10. Sukma
6(1)
11. Gaurela - Pendra - Marwahi
12. Sarangarh - Bilaigarh
13. Sakti
14. Mohla -Manpur -Ambagarh Chowki
15. khairagarh - chhuikhadan- Gandai
16. Manendragarh-Chirmiri- Bharatpur
2
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7(1)
8
-do-
-do-
3
-do-
9
-do-
4
-do-
9-A
-do-
5
6
-do-
-do-
10(1)
-do-
7
11
-do- 12
8
9
13
10
14
11
15(2)
12
16
13
17
14
18
15
19(2-A) 16
19 -AA 17
19-B
32
18
37(4)
19
20
44(1) 21
45
22
48-A( 2) 23
49
24
49-B
25 49-C(3) 26
49 -F
27
50
28
53
29
53 -A 30
55(2) 31
56
32
57
33
57-A
58
34 (Except Sub- section (3)) 35
58 -B ( 1 ) , ( 2) and (5)
60
36
61
37
62
38 .
39
63-A 40
64
41
65
66
42
67
43
44
68
45
69
46
70
47
71
48
72
49
81
83
50
51
84
84-A 52
1194(3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2025
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All powers of the Registrar in respect of those Societies which he canRegister.
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All powers of the Registrar in respect of all societies
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-do- 1194(4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2025
53
85
54
89
55
90
56
5 57
7 58
9 59
11 (except sub-rule(7)) 60
22
25 -A 61
62
26 63
32( 1) (v) (c)
34 64
65
35 66
36(2nd Proviso) 67
43-A(2) and (5) 68
43-B 69
44 70
50 71
50 -A 72
52 73
53 74
54(1) and (2) 75
55 76
56 77
57 (Except clause (e) , (g) and (o))
58 78
79
65
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All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of Districts .
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All powers of the Registrar in respect of those societies which he canregister.
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All powers of the Registrar in respect of all societies .
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , VIMLA NAWARIA , Special Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .