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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) संबंधी

Published 31 July 2025

Department
सहकारिता विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
597
Notification no.
क्रमांक / GENS/1570/2025-COMMISSIONER COOPERATION & RCS/119239
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-31.597
Languages
English, Hindi

शासन

छत्तीसगढ़

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

श्रावण 9 , शक 1947

क्रमांक 597]

नवारायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई 2025-

सहकारिता विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक/ GENS/ 1570 / 2025 - COMMISSIONER COOPERATION & RCS / 119239- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र 17 सन् 1961 ) की धारा 3 की उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-23/15-02 / 2015 / 4 , दिनांक 26/10/2017 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के विभिन्न नियमों के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ , सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग की जाएंगी , अर्थात् : -

अनुसूची

क्षेत्र

शक्तियों की सीमा

नियम

क्र. (1)

अधिनियम की धारा (2)

(3)

(4)

(5)

1. गरियाबंद

2. मुंगेली

3. कोरिया

4. बलरामपुर

5. जशपुर

ऐसी समस्त सोसाइटियाँ जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो, को छोड़कर, समस्त प्रकार की सोसाइटियोंटयों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ । 6. बीजापुर

7. दंतेवाड़ा

8. नारायणपुर

1

9. कोण्डागांव

6 (1)

10. सुकमा

11.गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही

12. सारंगढ़ - बिलाईगढ़

13.सक्ती

14.मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

15. खैरागढ़ -छुईखदान- गंडई 16. मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी - भरतपुर 2

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7 (1)

3

8

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9

4

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9-क

5

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6

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10 (1)

1193 1194

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2025

11 7

12 8

9

13 10

14 11 15(2) 12

16 13

17 14

18 15 19(2-क) 16 19-कक 17

19-ख 18

32 19 37(4) 20 44(1)

45 21

22 48-क (2)

49 23

24

49-ख 25 49-ग(3) 26 49-च 27

50 28

53 29

53-क 30 55(2) 31

56 32

57 33

57-क 34

58 (उपधारा (3) कोछोडकर) 35 58-ख (1 ) , (2) एवं (5) 36

60 37

61

62 38

63-क 39

40

64 41

65 42

66

67 43

44

68 45

69

70 46

47

71 48

72 49

81 50

83 -तदैव-

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-तदैव- उन सोसाइटियों के सम्बंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ , जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है ।

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-तदैव- -तदैव- 1194(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2025

51

84

-तदैव-

समस्त सोसाइटियों के संबंध में

रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ ।

52

84-क

53

85

54

89

90

55

5 56

57

7

9 58

59

11 (उप नियम (7) कोछोड़कर) 60

22 61

25-क 62

26 63

32(1) (पांच) (ग) 64

34 65

35

36 66

67

(द्वितीय परंतुक) 43-क (2) एवं (5)

43-ख 68

44 69

70

50 71

50-क

52 72

53 73

74

54(1) एवं (2) 75

55

56 76

77

57 खण्ड (ङ), (छ) और (ण) को छोडकर 78

58

65 79

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ऐसी समस्त सोसाइटियाँ जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार जिले की सीमाओं से बाहर हो , को छोड़कर समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ ।

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उन सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है ।

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समस्त सोसाइटियों के संबंध में

रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियाँ ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विमला नावरिया , विशेष सचिव.

1194( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2025

Navar Raipur Atal Nagar , 31st July 2025

NOTIFICATION

No./ GENS / 1570/ 2025 - COMMISSIONER COOPERATION & RCS / 119239-. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 3 of the Chhattisgarh Co- operative Societies Act , 1960 (No.17 of 1961 ) , and in supersession of this Department's Notification No. F 15-23 / 15- 02/2015/4 dated 26/10/2017 , the State Government , hereby , directs that the powers conferred on the Registrar , Co- operative Societies , Chhattisgarh under various sections of the said Act as specified in column (2 ) and the various rule of the Chhattisgarh Co- operative Societies Rules , 1962 , as specified in column (3 ) of schedule given below shall be exercised by the Assistant Registrar of Co - operative Societies , to the extent as specified in column (4) within the area comprised of their respective jurisdiction as specified in column (5) of the said Schedule , namely : -

SCHEDULE

Rules

Extent of Powers

Area

S.N 0.

Section of the Act

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)

1. Gariyaband

2. Mungeli

3. Koriya

4. Balrampur

5. Jashpur

All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of District .

6. Bijapur

7. Dantewada

8. Narayanpur

9. Kondagaon

1

10. Sukma

6(1)

11. Gaurela - Pendra - Marwahi

12. Sarangarh - Bilaigarh

13. Sakti

14. Mohla -Manpur -Ambagarh Chowki

15. khairagarh - chhuikhadan- Gandai

16. Manendragarh-Chirmiri- Bharatpur

2

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7(1)

8

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3

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9

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4

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9-A

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5

6

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10(1)

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7

11

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8

9

13

10

14

11

15(2)

12

16

13

17

14

18

15

19(2-A) 16

19 -AA 17

19-B

32

18

37(4)

19

20

44(1) 21

45

22

48-A( 2) 23

49

24

49-B

25 49-C(3) 26

49 -F

27

50

28

53

29

53 -A 30

55(2) 31

56

32

57

33

57-A

58

34 (Except Sub- section (3)) 35

58 -B ( 1 ) , ( 2) and (5)

60

36

61

37

62

38 .

39

63-A 40

64

41

65

66

42

67

43

44

68

45

69

46

70

47

71

48

72

49

81

83

50

51

84

84-A 52

1194(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2025

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All powers of the Registrar in respect of those Societies which he canRegister.

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All powers of the Registrar in respect of all societies

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-do- 1194(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2025

53

85

54

89

55

90

56

5 57

7 58

9 59

11 (except sub-rule(7)) 60

22

25 -A 61

62

26 63

32( 1) (v) (c)

34 64

65

35 66

36(2nd Proviso) 67

43-A(2) and (5) 68

43-B 69

44 70

50 71

50 -A 72

52 73

53 74

54(1) and (2) 75

55 76

56 77

57 (Except clause (e) , (g) and (o))

58 78

79

65

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All powers of the Registrar in respect of all types of societies except all societies whose area of operation extends beyond the limits of Districts .

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All powers of the Registrar in respect of those societies which he canregister.

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All powers of the Registrar in respect of all societies .

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , VIMLA NAWARIA , Special Secretary .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 31 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-31.597/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-07-31.597.