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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

बाल देखरेख संस्थाओं को स्थायी पंजीयन/नवीनीकरण संबंधी

Published 07 August 2025

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
609
Notification no.
क्रमांक GENS/3519/2025-WCD
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-07.609
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS/3519/2025-WCD. — छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/ मबावि/50, दिनांक 26-11-2024 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत्‌ निम्न बाल देखरेख संस्थाओं को दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिये स्थायी पंजीयन/नवीनीकरण किया गया था।राज्य शासन एतद्‌द्वारा उक्त संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 31 मार्च 2026 तक के लिए पंजीकृत/नवीनीकरण करता हैः-

. जिला जिला स्वैच्छिक संगठन/संस्था का नाम एवं पता बाल देखरेख संस्था की प्रकृति बाल देखरेख संस्था का पता स्वीकृत क्षमता पंजीयन क्र./रिमार्क
1 मुंगेली महाकौशल विकास समिति पता-अलखनंदा टावर के पास गोल चौक, रोहिणीपुरम रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) बालगृह (बालक) रामगढ़ मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.) 50 01 MUN GELI/24.25 स्थायी पंजीयन
2 दन्तेवाड़ा अर्पण कल्याण समिति पता-मॉ शारदा ट्रेवलस के पास, न्यु बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.) बालगृह (बालक) हाईस्कूल रोड़, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) 50 07 DNTWD/24-25 स्थायी पंजीयन
3 दुर्ग मदरसा अशरफिया कमेटी पता- कसारीडीह, वार्ड नं. 36 कसारीडीह, जिला-दुर्ग (छ.ग.) बालगृह (बालक) अशरफिया गु्रप, नेकी की दीवार के सामने कसारीडीह, सिविल लाईन दुर्ग जिला दुर्ग 50 07DURG 16.17 पंजीयन/नवीनीकरण
शर्ते :-

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2026 तक के लिए वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा।

5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 07 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-07.609/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-07.609.