सहकारिता विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 15-11/15-02/2025/28/1926.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-11/15-02/2025/28/1110 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।
(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।
(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला बलरामपुर के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची-एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला बलरामपुर, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा। (4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
संलग्न :- अनुसूची-एक, दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.
जिला- बलरामपुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना-2025अनुसूची-एक
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर
| क्रमांक | विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी) | अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम) | विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। (परिणामी सोसायटी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| निरंक |
अनुसूची - दो
संबद्व बैंकः जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर
| क्र. | विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी) | नवीन सोसायटी | नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 भंवरमाल | रामानुजगंज | रामानुजगंज, पुरानडीह,लुर्गी, रामपुर, कनकपुर, पुरूषोतमपुर, नावापारा, आरागाही, देवगई, देवीगंज, जामवंतपुर, तेतरडीह, भवानीपुर, भितियाही |
| 2 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 महावीरगंज | विजयनगर | विजयनगर, पिपरौल, परहियाडीह, मितगई, भाला |
| 3 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 त्रिकुण्डा | बगरा | केवली, चाकी, बगरा, लावा, चुमरा, कृष्णनगर धमनी, बानापती |
| 4 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 डिन्डो | डुमरपान | डुमरपान, कुर्लूडीह, तालकेष्वरपुर, चूनापाथर |
| 5 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 रामचन्द्रपुर | दोलंगी | आन्नदपुर, बरवाही, मिनुवाखाँड, ओरंगा, सु ंदरपुर, दोलंगी, सिलाजु, उचरूवा, रेवतीपुर, सुरंगपान |
| 6 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 वाड्रफनगर | स्याही | स्याही, पे्रमनगर, मेढारी, बेंगो, मुरकौल, गोन्दला |
| 7 | आ0जा0 सेवा सह0 समिति मर्या0 कुसमी | जवाहरनगर | मदगुरी, घुटराडीह, श्रीकोट, देवरी, जवाहरनगर, कमलापुर, सुरबेना, खजुरी, कोरंधा, पे्रमनगर, पाकरडीह, हंसपुर, भगवानपुर |
अनुसूची-तीन
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर
| क्रमांक | विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र) | अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम) | विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। (परिणामी सोसायटी) | नवीन सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | निरंक |