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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025’’ संबंधी

Published 07 August 2025

Department
सहकारिता विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
623
Notification no.
क्रमांक एफ 15-11/15-02/2025/26/1922
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-07.623
Languages
English, Hindi

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 सहकारिता विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-11/15-02/2025/26/1922.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-11/15-02/2025/26/1072 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद्‌ द्वारा, जिला बीजापुर के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची-एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला बीजापुर, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा। (4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची-एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला- बीजापुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना-2025

अनुसूची-एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर

क्रमांक विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी) अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम) विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। (परिणामी सोसायटी)
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निरंक
जिला- बीजापुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना-2025

अनुसूची-दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
क्रमांक विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी) नवीन सोसायटी नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (गा्रमो का नाम)
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1 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मद्‌देड आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोगोपल्ली मिनकापल्ली
कोत्तापल्ली
उस्कालेड
पामगल
कोंगूपल्ली
गिलगिच्चा
लोदेड़
कोमटपल्ली
मरिमल्ला
मिटूपल्ली
जिला- बीजापुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना-2025

अनुसूची-तीन

क्रमांक विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र) अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम) विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है। (परिणामी सोसायटी) नवीन सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है।
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1 निरंक
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 07 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-07.623/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-07.623.