शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
श्रावण 16 , शक 1947
क्रमांक 630]
नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 15-11 /15-02 / 2025 /18 /1906. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16- ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" विभाग के अधिसूचना क्र. / एफ 15-11 /15-02 / 2025 /18 /1082 दिनांक 02-04-2025 जारी की गई थी ।
(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची- एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।
(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ ) के अनुसरण में , राज्य शासन एतद् द्वारा , जिला कोरबा के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची- एक, दो एवं तीन को जारी करता है । संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति , सचिव , छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए " कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ , विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक - बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन , नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002 " में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें । लिफाफे के ऊपर " जिला कोरबा, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन / दावा या आपत्ति" अंकित किया जावे । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।
(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, " जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " की अनुसूची- एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर , पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
संलग्न:- अनुसूची- एक, दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.
1259 1260
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
जिला कोरबा , छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - एक
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क्र.
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
2
3
4
1
निरंक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
1260 (1) जिला कोरबा, छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - दो
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर (छ.ग. )
नवीन सोसायटी
क्र.
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
1
भैंसमा
कुदुरमाल
कुदुरमाल, देवरमाल, अखरापाली , बरीडीह, कटबितला, उरगा, सेमीपाली, बरबसपुर
कोरकोमा
2
चचिया तौलीपाली, कुदमुरा, चचिया, मदनपुर, पसरखेत , 3
रंजना
जवाली
झाबर , बतारी , बिंझरी , रंजना, ढुरैना, देवगांव , फुलझर, झालकछार , दीपका, पुरेनाखार, मलगांव , बेलटिकरी , राल, बसंतपुर, डोकरीखार
4
जटगा
तुमान
तुमान, डोंगरतराई , बरतराई , कुटेशरनगोई , अमलडीहा , भुलेझरिया, पचधार, अमझर, डुमरमुड़ा, पोंड़ीगोसाई, बरबसपुर , छेवधरा, खोडरी , बनवार, पुटुवा, बनखेता, कांसामार,
5
बिंझरा
तानाखार
तानाखार, बरपाली , अमलीभवना, घरीपखना, घुंचापुर, केनाडांड, बांझीबन, हथमार, गुडरूमुडा, कोड़ा, डंगनिया दर्राभांठा, सिरकीकला, रामपुर, आमाखोखरा, कापुबहरा, जुराली , कसनिया
6
सिरमिना
नवापारा (सि०)
नवापारा (सि. ) , सिमगा, घोंसरा, पालढुरेना, कोठीखर्रा, सरपता, जामकछार, गडरा
7
परला
कोरबी 3088
परला, कापानवापारा, मड़ई (हरमोड़) , लमना, चोटिया, बनिया, घुंचापुर, लालपुर , लाद
8
पाली
बक्साही
बक्साही, चेपा , हरनमुड़ी, तालापार, राहाडीह (तालापार) , मुनगाडीह, डोंगानाला, गणेशपुर (डोंगानाला) , खैराडुबान, सेमरकछार (खैराडुबान )
9
निरधी
परसदा परसदा, बापापुती (परसदा) , शिवपुर छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
1260 ( 2)
10
चैतमा
डोंडकी
डोंडकी, नवापारा (बम्हनीखुर्द) , पटपरा, नानबांका, बडेबांका, मदनपुर, सगुना
11
उतरदा
बोईदा ओझियाईन, बोईदा, मुरली, कसियाडीह , झांझ
12 हरदीबाजार
नोनबिर्रा
उड़ता, छिन्दपानी, तिवरता, नोनबिर्रा, पखनापारा, पुटा, रतिजा, लिटियाखार
13 कोरबी 304
ढोलपुर ढोलपुर, खम्हरिया , जोरहाडबरी
केरवाद्वारी
सेन्द्रीपाली, केरवाद्वारी , नोनबिर्रा , बोडाछाप डोंगाआमा, श्रीमार, बांधापाली, पिडिया
14
करतला
चोरभट्टी , कछार
मदवानी
15
मदवानी, चारमार,
रामपुर
16
नवापारा खुंटाकुड़ा(बेंहरचुवा) बेंहरचुवा, सुवरलोट, खुंटाकुड़ा, बोकरदा
चिकनीपाली
लबेद, कांशीपानी , सुपातराई , रींवाबहार
17
छातापाट (लबेद )
जामपानी , छातापाट
तुमान
18
बरपाली
पुरैना पुरैना, जर्वे
19
कर्रापाली (उमरेली) उमरेली , कर्रापाली , टोण्डा, लीमगांव, ढ़िटोरी , सराईपाली सुखरीकला छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2025
1260 (3) जिला कोरबा, छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - तीन
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क्र.
नवीन सोसायटी जिसमें आपवर्जित क्षेत्र जुडा है ।
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
2
3
4
5
1
1
निरंक
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.