शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
श्रावण 16 , शक 1947
क्रमांक 631 ]
नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 15-11 /15-02/ 2025 /17 /1904. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16- ग की उप-धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" विभाग के अधिसूचना क्र. / एफ15-11 /15-02 / 2025 /17 /1092 दिनांक 02-04-2025 जारी की गई थी ।
(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची- एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।
(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा , जिला सक्ती के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची- एक, दो एवं तीन को जारी करता है । संबंधित सदस्य/ व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति , सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए " कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय , ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002 " में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें । लिफाफे के ऊपर " जिला सक्ती, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन / दावा या आपत्ति " अंकित किया जावे । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों , दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।
(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर , " जिला सक्ती , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " की अनुसूची- एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
संलग्न:-
अनुसूची - एक, दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.
1261 1262
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
जिला सक्ती , छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - एक
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क्र.
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है ( परिणामी सोसायटी) विद्यमान सोसायटी | जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
4
2
1
3
निरंक
जिला सक्ती , छत्तीसगढ. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - दो
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो के नाम )
नवीन सोसायटी
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
4
2
3
1
1 सिरियागढ
ठनगन , खोंधर , तेंदूमुडी
ठनगन
2 डभरा
रामभांठा
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2025
1262 ( 1) जिला सक्ती , छत्तीसगढ . की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - तीन
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क्र.
नवीन सोसायटी जिसमें आपवर्जित क्षेत्र जुडा है ।
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी )
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1
2
4
3
5
1
निरंक
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .