शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
श्रावण 16 , शक 1947
क्रमांक 634]
नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 15-11 /15-02/ 2025 /14 /1898. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16- ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला गौरला- पेण्ड्रा-मरवाही , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " विभाग के अधिसूचना क्र. / एफ 15-11 /15-02 / 2025/14/ 1058 दिनांक 02-04-2025 जारी की गई थी ।
(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची- एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।
(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा , जिला गौरला- पेण्ड्रा- मरवाही के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची - एक, दो एवं तीन को जारी करता है । संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन , सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए " कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ , विभागाध्यक्ष कार्यालय , ब्लॉक- बी, तृतीय तल , इन्द्रावती भवन , नवा रायपुर , अटल नगर , पिन-492002" में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें । लिफाफे के ऊपर "जिला गौरला- पेण्ड्रा- मरवाही , की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन / दावा या आपत्ति" अंकित किया जावे । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों , दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।
(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, "जिला गौरला-पेण्ड्रा- मरवाही , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " की अनुसूची- एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
संलग्न:- अनुसूची- एक, दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.आर. प्रसन्ना , सचिव.
1267 1268
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
जिला गौरला -पेण्ड्रा - मरवाही , छत्तीसगढ . की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - एक
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क्र.
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र | (ग्रामों का नाम)
विद्यमान सोसायटी | जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
2
1
3
4
निरंक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
1268 ( 1) जिला गौरला - पेण्ड्रा - मरवाही, छत्तीसगढ . की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - दो
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो के नाम)
नवीन सोसायटी
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
4
2
3
1
गौरेला
तरईगांव
1
पकरिया , तरईगांव , ठाडपथरा , तवाडबरा , पीपरखुटी, कोटरियाडांड, बानघाट, पडवनिया, केंवची , आमाडोब
हर्राटोला हर्राटोला, सतोकपुर , गिरवर, दौजरा, बिजरवार, लालपुर
2
तेन्दुमुडा
3 मरवाही
चंगेरी , चनाडोगरी , तेन्दुमुडा, कछार, टिकठी , बरौर, धुम्माटोला , बेलझिरिया, उसाढ , कटरा , पोडी
धनौरा ,
परासी
सिवनी
परासी , गनया , बगरार,
5
भर्रीडांड़
करगीकला
4
बंशीताल , करगीकला , गुल्लीडांड, नाका, पथर्रा , मगुरदा, मटियाडांड , रुमगा, सेखवा , सेमरदर्दी, मडई
धनौली
कोरजा कोरजा , कन्हरी , गोरखपुर, बेलगहना, तेन्दुमुडा 6 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
1268 ( 2)
जिला गौरला - पेण्ड्रा - मरवाही , छत्तीसगढ . की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025
अनुसूची - तीन
संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर
क्र.
नवीन सोसायटी जिसमें आपवर्जित क्षेत्र जुडा है ।
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
4
1
2
3
5
1
निरंक
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .