शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
श्रावण 16 , शक 1947
क्रमांक 636]
नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ 15-11/ 15-02/ 2025/ 23/1916. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16- ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" विभाग के अधिसूचना क्र. / एफ15-11 /15-02 / 2025 / 23 /1086 दिनांक 02-04-2025 जारी की गई थी ।
(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची- एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।
(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05- (छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा , जिला नारायणपुर के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची- एक, दो एवं तीन को जारी करता है । संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति , सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए " कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ , विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक - बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर , अटल नगर, पिन-492002 " में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें । लिफाफे के ऊपर " जिला नारायणपुर, की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन / दावा या आपत्ति" अंकित किया जावे । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।
(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, " जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" की अनुसूची- एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर , पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
संलग्न:- अनुसूची- एक, दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.
1271 1272
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
जिला- नारायणपुर , छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना -2025
अनुसूची - एक
संबद्ध बैंक: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
क्रमांक
अपवर्जित कार्यक्षेत्र
(ग्रामो का नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । (परिणामी सोसायटी) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
1
2
3
4
निरंक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
1272 ( 1) जिला- नारायणपुर , छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुर्नगठन योजना-2025
अनुसूची-दो
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
नवीन सोसायटी
क्रमांक
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्प्रमो का नाम) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
4
3
1
2
चांदागांव
मटावण्ड
सिवनी
सोनापाल
उडीदगांव
1
कुलानार
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति मर्यादित
चांदागांव
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेनूर
नयानार
गोहड़ा
मालिंगनार
रेमावण्ड
गढबेंगाल
देवगांव
माहका
तेरदुल
कुम्हली
ब्रेहबेडा
गरावण्ड
नाउमुंजमेटा
2
मरकाबेड़ा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति मर्यादित
गढबेंगाल
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित एडका
हलामी मुंजमेटा
बावड़ी
नेलवाड़
टिमनार
कस्तुतरवाड़
छोटे सुहनार
लाल सुहनार 1272 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2025
जिला- नारायणपुर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुर्नगठन योजना -2025
अनुसूची-तीन
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
क्रमांक
नवीन सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । (परिणामी सोसायटी)
1
4
2
3
5
1
निरंक
संचालक , मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .