वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2025
अधिसूचना
File No. RULE/377/2025-EXCISE (52). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, ''सामान्य प्रयोग'' के नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात -
संशोधन
1/ उक्त नियम में -
(1) नियम 3 के उपनियम (3) में शब्द समूह ''कुष्ठ रोग से ग्रस्त या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति या'' को विलोपित किया जावे। नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2025
अधिसूचना
File No. RULE/377/2025-EXCISE (53). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (छ), (ज) एवं (झ) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा ''सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त'' में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात -
संशोधन
1/ उक्त नियम में -
(1) शर्त क्रमांक 11 के उप शर्त क्रमांक (4) को विलोपित किया जावे।
2/ यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृा होगा।