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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्रीमती खेमीन लाटिया, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन माह फरवरी 2025, नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.) की निरर्हता संबंधी

Published 13 August 2025

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
651
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-26/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2025/1149
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-13.651
Languages
English, Hindi

त्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 651]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2025- श्रावण 22 , शक 1947

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , सेक्टर -19 , नॉर्थ ब्लॉक , नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 13 अगस्त 2025

आदेश ( छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - ख के अन्तर्गत ) पारित दिनांक 13 अगस्त 2025

प्रकरण क्रमांक एफ-68-26 / तीन (दो) / न.पा. /व्यय लेखा / 2025 /1149. श्रीमती खेमीन लाटिया, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन माह फरवरी 2025, नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग. ) .

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला-बालोद (छ.ग. ) के प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2025 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32- ग सहपठित धारा 32 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है ।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद ( छ.ग. ) के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया भी सम्मिलित थी । निर्वाचन परिणाम 15 फरवरी 2025 को घोषित किया गया । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , बालोद ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11.04.2025 को जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद के निर्वाचन माह फरवरी 2025 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है ।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) , बालोद के प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2025 के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया को अधिनियम की धारा 32- ग सहपठित धारा 32- क एवं 32- ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 28.4.2025 को जारी की गई, कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते

1301 1302

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2025

हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरर्हित किया जाए । कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) , जिला बालोद के पत्र दिनांक 30.06.2025 के साथ संलग्न कार्यालय नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद के पत्र दिनांक 24.06.2025 अनुसार , कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया को तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में और न ही आज पर्यन्त, अपना लिखित जवाब / अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया । ऐसी स्थिति में यह मानते हेतु कि अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है , तदनुसार प्रकरण में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , बालोद द्वारा दिनांक 11.04.2025 को परिशिष्ट -53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत डौण्डी , जिला बालोद के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया । यह अधिनियम की धारा 32- क (1 ) एवं 32 - ख का उल्लंघन है । अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) एवं 32- ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2024 की कंडिका 7 (1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी , जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 17 मार्च 2025 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था । 5. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 (ग )

"निर्वाचन व्ययों का लेखा दायित्व करने में असफलता के कारण निरर्हता यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा (ख) उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये उस आदेश की तारीख से ऐसी कालावधि, जो पाँच वर्ष से अनधिक होगा, के लिये निरर्हित हो । "

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , बालोद के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत डौण्डी, जिला बालोद के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 32 - क (1 ) तथा धारा 32 - ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा 1302(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2025

जारी कारण बताओ सूचना दिनांक 28.04.2025 के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब / अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । इस असफलता के लिए उन्होंने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी । अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण / न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं । तदनुसार अधिनियम की धारा 32 - ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती खेमीन लाटिया को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32 - ग (ख ) में वर्णित कोई यथोचित कारण / न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति , नगरपालिका परिषदों / नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरर्हित घोषित किया जाता है । अधिनियम की धारा 32 - ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए ।

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 13 अगस्त 2025 को जारी किया गया ।

हस्ता./-

(अजय सिंह) राज्य निर्वाचन आयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-13.651/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-13.651.