राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2025
आदेश
क्रमांक एफ 1-4/2024/रास/यू.-5.— छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25, सन् 2004) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा Dr. Arun Arora, Principal, Bhilai Institute of Technology, Durg (BIT-Durg) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुलपति नियुक्त किया गया है।
2. Dr. Arun Arora का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्ते उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।
हस्ता./-
(सी.आर. प्रसन्ना) राज्यपाल के सचिव.