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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर में कुलपति नियुक्ति हेतु समिति का गठन संबंधी

Published 18 August 2025

Department
राज भवन
Type
Extraordinary
Gazette no.
663
Notification no.
क्रमांक एफ 1-13/2024/रास/यू-9
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-18.663
Languages
English, Hindi

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 राजभवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-13/2024/रास/यू-9.— इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-06-2025 द्वारा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर में कुलपति नियुक्ति हेतु तालिका (पैनल) अनुशंसित करने के लिए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन्‌ 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) अंतर्गत समिति का गठन किया गया है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) में निहित प्रावधान अंतर्गत समिति के तालिका (पैनल) प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्‌द्वारा चार सप्ताह की वृद्धि की गई है।

हस्ता./-

(निधि साहू) राज्यपाल के उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-18.663/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-18.663.