सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2025
अधिसूचना
File No. GENCOR/2451/2025-GAD-5.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उपरोक्त नियम में,
(1) नियम 3 के भाग (ख) के सरल क्रमांक-01 संसदीय सचिव के पूर्व निम्नानुसार और जोड़ा जाए, ''छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष''
2. उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.