Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के संस्थागत विकास हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के मध्य एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी (not for profit Joint Venture Company) के गठन की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव

Published 21 August 2025

Department
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
672
Notification no.
क्रमांक GENS-4786/2025-Tribal section
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-21.672
Languages
English, Hindi

त्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 672]

श्रावण 30 , शक 1947

नवा रायपुर , गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2025-

आदिम जाति विकास विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS - 4786 / 2025 - Tribal section . राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री परिषद् के आदेश (आयटम क्रमांक-32.2) दिनांक 11 जुलाई 2025 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के संस्थागत विकास हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन ( PanIIT ) के मध्य एक गैर- लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी (not for profit Joint Venture Company ) के गठन का निर्णय लिया गया है :-

2. उद्देश्य

2.1 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं , महिलाओं एवं तृतीय लिंग को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त एवं विकास के लिए । 2.2 प्रशिक्षार्थियों की नामांकन दर बढ़ाने के लिये

2.3 90-100% सुनिश्चित प्लेसीमेंट और मार्केट लिंकेज करने के लिए

2.4 नवाचार केन्द्र (Innovation Hub ) के रूप में विकसित करने के लिए

3. पैन आई.आई.टी. एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन ( PanIIT)

3.1 पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) , जिसका मुख्यालय आईआईटी बॉम्बे में है , आईआईटी के पूर्व छात्रों के नेतृत्व वाली सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है । यह संस्था राज्य सरकारों के साथ गैर - लाभकारी संयुक्त उद्यम के जरिए राष्ट्र निर्माण मिशन , विशेष रूप से संस्थागत व्यवसायिक और आजीविका शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से वंचित समुदायों की आय में सुधार लाने का प्रयास करती है ।

3.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के तहत गठित संयुक्त उद्यम सरकार के उद्देश्य को PanIIT की दक्षता के साथ एकीकृत करके आदिवासी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संतुलन स्थापित करेगा, जिससे सह शासन , सुनिश्चित परिणाम, सुलभ ऋण वित्तपोषण और परिचालन स्वायत्तता जैसी विशेषताओं वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला, बाजार- आधारित मॉडल प्रदान किया जाता है । प्रणालीगत अभिसरण को बढ़ावा देकर , यह संयुक्त उद्यम स्थायी आजीविका सुनिश्चित करेगा और जमीनी स्तर पर सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाएगा ।

4. PanIIT Alumni Reach for Chhattisgarh " प्रचेत" (Prachet ) Foundation का गठन

4.1 प्रथम चरण में प्रदेश के जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के संस्थागत विकास हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनीं रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन ( PanIIT ) के मध्य एक गैर- लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी (not for profit Joint Venture Company ) PanIIT Alumni Reach for Chhattisgarh ( Prachet ) Foundation के गठन का निर्णय लिया गया है ।

1343 1344

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2025

4.2 " प्रचेत " ( Prachet ) Foundation कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 8 के तहत एक गैर - लाभकारी कंपनी होगी , जिसकी देय पूंजी रूपये 10 लाख होगी । धारा -8 गैर- लाभकारी संयुक्त उद्यम संचना यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्राप्तियां , व्यय और अधिशेष फाउंडेशन के अधिकार क्षेत्र में रहे , निम्नलिखित शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए होंगे :-

4.2.1 पैनआईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन ( PanIIT) 60%

4.2.2 आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास 26%, विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

4.2.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान 06%

4.2.4 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 06%, विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

02% 4.2.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थय एवं परिवार कल्याण संस्थान

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स :-

"प्रचेत" (Prachet) को निम्नानुसार पांच सदस्यीय बोर्ड नियंत्रित करेगा

5.1 अध्यक्ष

एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) द्वारा नामांकित 5.2 सह अध्यक्ष

प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री , मुख्यमंत्री सचिवालय , छ.ग. शासन 5.3 निदेशक

एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन ( PanIIT ) द्वारा नामांकित 5.4 निदेशक एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT ) द्वारा नामांकित 5.5 निदेशक भारसाधक सचिव , आदिम जाति विकास विभाग

बोर्ड की बैठक में निम्नानुसार स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हो सकेंगे : -

6.1 सदस्य

भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

6.2 सदस्य

भारसाधक सचिव , स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

6.3 सदस्य

भारसाधक सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

6.4 सदस्य

एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन ( PanIIT ) द्वारा नामांकित बोर्ड मैम्बर्स छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2025

1344(1) 7. निगमन

इस योजना की समीक्षा, अभिसरण , अनुश्रवण , वित्तीय व्यवस्थातथा इस योजना के संबंध में नियम निर्माण एवं नियमों में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्धन हेतु समन्वय के लिए अनुशंसा करने हेतु समन्वय सह निगरानी समिति का गठन किया जाएगा , जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे

7.1

अध्यक्ष-

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

सदस्य

7.2 भारसाधक सचिव , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

सदस्य

7.3 भारसाधक सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सदस्य

7.4

भारसाधक सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

7.5

भारसाधक सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

सदस्य सचिव

7.6 सदस्य (विशेष आमंत्रित)

8. धारा -8 के तहत संयुक्त उद्यम की प्रारंभिक चुकता पूंजी (शेयर पूंजी ) -

एसपीवी की भुगतान की गई पूंजी रु. 10 लाख है , जो कि अंश के अनुसार निम्नानुसार भुगतान की जाएगी-

6 लाख

8.1 पैनआईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया

फाउंडेशन (PanIIT )

8.2 आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास 2 लाख 60 हजार

विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी

वित्त एवं विकास निगम

8.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान 60 हजार

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

8.4 विभाग / छत्तीसगढ़ 60 हजार राज्य कौशल विकास

प्राधिकरण

8.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थय एवं परिवार कल्याण संस्थान 20 हजार

9. गैर- लाभकारी एसपीवी का संचालन मॉडल : -

9.1 एसपीवी के संचालन हेतु गठित बोर्ड ऑफ गवर्नस की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित कीजाएगी ।

9.2 एसपीवी कंपनी का कार्यकाल प्रारंभ में 05 वर्षों तक रहेगा । उक्त एसपीवी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल में 5-5 वर्षों की वृद्धि की जा सकेगी , जो अधिकतम 25 वर्षों तक निर्धारित होगी ।

9.3 लाइवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए श्रेष्ठ व्यावसायिक शिक्षा प्रदाय की जायेगी ।

9.4 एसपीवी कंपनी के माध्यम से राज्य अंतर्गत प्रथम चरण में विभिन्न जिलों में स्थित आईटीआई को चयनित किया जाएगा ।

9.5 योजना अवधि अंतर्गत वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 5000-7500 हजार प्रशिक्षणार्थियों की विकसित की जाएगी । जिसमें युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार का लाभ प्रदान किया जाएगा । 1344( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2025

9.6 एसपीवी द्वारा आवश्यक गतिविधियों हेतु प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा । उक्त गतिविधियां हेतु वित्तीय सहायता तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा / माध्यम से एवं प्रस्ताव पर प्रदान किया जाएगा । इस हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से अभिसरण / वित्तीय व्यवस्था हेतु अनुशंसा के अनुरूप संबंधित विभाग कार्यवाही करेगा ।

9.7 एसपीवी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना की पूर्ति हेतु अभिसरण का कार्य समन्वय सह निगरानी समिति की अनुशंसा के अनुरूप संपादित किया जाएगा । इसके लिये मांग अनुसार आवश्यक धनराशि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के माध्यम से/ प्रस्ताव पर एसपीवी को उपलब्ध कराया जाएगा ।

9.8 नयी योजना का प्रस्ताव तैयार करना एवं इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अभिसरण एवं वित्तीय व्यवस्था समन्वय सह निगरानी समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

9.9 प्रथम चरण में एसपीवी द्वारा अपना कार्य माह अक्टूबर 2025 में जशपुर, बलरामपुर एवं रायपुर में आई.टी.आई. भवनों में प्रारंभ किया जाएगा । इस हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा /जिला प्रशासन द्वारा भवन / संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा ।

9.10 द्वितीय चरण में चयनित आईटीआई में / अन्य भूमि पर भवन का निर्माण राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । राज्य शासन द्वारा निर्मित आईटीआई में / अन्य भवन में मशीन, औजार , उपकरण एवं फर्नीचर लगाना एसपीवी की जिम्मेदारी होगी । मशीन , औजार, उपकरण एवं फर्नीचर की गुणवत्ता को राष्ट्रीय व्यायवसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा परिषद् (NCVET) या राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF )द्वारा दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा ।

9.11 एसपीवी द्वारा योजनान्तर्गत प्रशिक्षित समस्त प्रशिक्षणार्थियों की शत् प्रतिशत प्लेसमेंट और मार्केट लिंकेज सुनिश्चित किया जाएगा ।

9.12 प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टिगत , आवश्यकतानुसार एसपीवी का मुख्यालय रायपुर / नवा रायपुर में रहेगा ।

10. बोर्ड को शक्तियों के पूर्ण प्रत्यायोजन के साथ संयुक्त शासन : -

हितधारकों द्वारा नामित 5 निदेशकों का एक बोर्ड- PanIIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (अध्यक्ष सहित 3 ) और छत्तीसगढ़ सरकार (सह-अध्यक्ष एवं निदेशक सहित ) संगठन का संचालन करेगा ।

11. विशेषताएं:-

11.1 सभी हितधारकों का संरक्षण एवं रोजगार, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास लक्ष्य है । समस्त आईटीआई एवं ऐसे प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिये चयनित संस्था के प्रशिक्षणार्थीयों को कौशल विकास प्रदान करना ।

11.2 राज्य के हर जिले में एक विश्वसनीय संस्थागत नेटवर्क बनाना जो बेहतर शिक्षा / नौकरी / करियर के लिए आईटीआई एवं इस कार्य हेतु चयनित संस्था के पारिस्थितिकी तंत्र अन्य राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर के समान हो ।

11.3 निष्क्रिय , अप्रयुक्त एवं अक्रियाशील भौतिक अवसंरचना का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा ।

11.4 लाभार्थी किफायती- सह- भुगतान मॉडल (Sustainability through beneficiary affordable co-pay models ) के माध्यम से किफायतीमॉडल को अपनाएगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2025

1344(3) 11.5 अभिसरण निधि (Create Convergence Funding) बनाना:- भारसाधक सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा उक्त अभिसरण निधि हेतु राज्य शासन स्तर पर विभिन्न विभागों एवं निगमों से आवश्यक समन्वय , निधि का लेखा संधारण एवं प्रबंधन तथा आवश्यकतानुसार एसीपीवी को निधि का हस्तांतरण किया जाएगा । सीएसआर दाताओं / केंद्रीय सहायता/ मौजूदा योजनाओं / आकांक्षी जिला निधियों के बीच जिसमें राज्य के जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित्त वर्गों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लक्षित लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम करना शामिल है । उदाहरण के लिए किसी भी शासकीय विभाग के अनुपयोगी एवं अप्रयुक्त भवन का बुनियादी ढांचे के रूप में विकास किया जा सकता है । अभिसरण हेतु अन्य राज्यों में किये गये Best Practices , National Policy राष्ट्रीय स्तर के अभिसरण प्रेक्टिस तथा स्कॉलरशिप , रोजगार , कौशल विकास एवं शिक्षण व्यवस्था को अपनाया जाएगा ।

11.6 राज्य के जनजातीय समूहों को प्राथमिकता देते हुए एवं अन्य वंचित्त वर्गों के गरीब युवाओं , महिलाओं एवं तृतीय लिंगसमूहों के लक्षित लोगों को अधिकाधिक लाभ , व्यवसायिक कौशल एवं रोजगार प्राप्त हो , जिसकी पूर्ति के लिए शासन- प्रशासन के जमीनी एवं विभिन्न स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं प्रशासनिक अमलोंकी सहायता प्राप्त की जाएगी ।

11.7 सभी राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी ऐजेंसियों एवं विभागों के मध्य व्यापक साझेदारी सुनिश्चित की जाएगी ।

11.8 संस्था / एसपीवी अर्ध शासकीय होते हुए भी गैर लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम का लाभ स्वायत्ता (Autonomy ) और निजी क्षेत्र की दक्षता के साथ संचालित होंगी ।

11.9 निरंतरता और दीर्घ- कालिक दृष्टिकोण (Vision ) को एसपीवी सुनिश्चित करेगी ।

11.10 एसपीवी को विभिन्न विभागों की परिसम्पत्तियों को हस्तांतरित करने संबंधी आदेश संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा ।

11.11 एसपीवी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के हितग्राही चयन में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

12. NSQF द्वारा मांग आधारित एवं क्षेत्र आधारित निर्धारित मॉड्यूल : -

कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 , National Skills Qualifications Framework ( NSQF ) का अभिसरण किया जाएगा , जहाँ राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों ( एनओएस) को पारंपरिक व्यापार आधारित तरीके के बजाय एक क्षेत्रीय तरीके से तैयार किया जाएगा ।

हस्ता./-

(सोनमणि बोरा) प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-21.672/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-08-21.672.