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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

‘‘छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996’’ में संशोधन संबंधी

Published 03 September 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
703
Notification no.
File No.RULE/408/2025-EXCISE (59)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-03.703
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No.RULE/408/2025-EXCISE (59).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996'' में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. उक्त नियम मेंः-

नियम 8(1) के उपखण्ड (ग-2) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 8(1) के उपखण्ड (ग-2) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(ग-2) एफ.एल.3-ख (विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति)'' :- एफ.एल.3-ख का अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे ब्राण्डेड रेस्टॉरेंट/बार संस्थाएं जिनका व्यवसाय देश के कम से कम पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में यथानाम एवं विशिष्टता के साथ आउट्‌लेट्‌स (Outlets) संचालित हो, ऐसे प्रतिष्ठानों के रेस्टोरेंट में आगन्तुकों या ग्राहकों को उनके स्वयं के उपभोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त ऐसे ब्राण्डेड रेस्टॉरेन्ट/बार प्रतिष्ठानों के रेस्टोरेन्टों को दी जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

2. इस अधिसूचना को 01 अप्रैल, 2025 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 03 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-03.703/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-03.703.