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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति संबंधी

Published 08 September 2025

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
707
Notification no.
क्रमांक 3313/21-ब/छ.ग./2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-08.707
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2025

आदेश

क्रमांक 3313/21-ब/छ.ग./2025.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन्‌, 1960 की धारा-9 की उपधारा (1)) सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक 14 सन्‌, 1947) की धारा-7 (अ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्‌द्वारा श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा से छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश चंद्र साहू, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 08 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-08.707/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-08.707.