Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन संबंधी

Published 08 September 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
708
Notification no.
File No. RULE/368/2025-EXCISE(60)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-08.708
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/368/2025-EXCISE(60).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियम में :-

(1) नियम 14 के पश्चात्‌ नवीन नियम 14(क) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

14(क) विदेशी मदिरा का परिवहन :-

(1) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विदेशी मदिरा के परिवहन के लिये अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा विदेशी मदिरा का प्रदाय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विदेशी मदिरा गोदाम से लिया जाकर विदेशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।

(2) यदि एक से अधिक विदेशी मदिरा दुकान/कम्पोजिट मदिरा दुकान एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन मदिरा दुकानाें हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक मदिरा दुकानों के लिये पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुकानाें के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।

(3) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के लिये निर्धारित समय-सीमा में परिवहनकर्ता द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम मदिरा दुकान में मदिरा की निकासी पूर्ण होने अर्थात संपूर्ण मदिरा अनलोड होने के पश्चात्‌ मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी अधिकारी/आबकारी मुख्य आरक्षक/आबकारी आरक्षक द्वारा वाहन को आगामी मदिरा दुकान तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस दुकान की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात्‌ उक्त द्वितीय मदिरा दुकान की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय मदिरा दुकान के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि मेें स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

(4) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा दुकान के अलावा अन्य समस्त मदिरा दुकानों के लिये रूपये 500/- प्रति दुकान की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां मद में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विदेशी मदिरा गोदाम से मदिरा परिवहन हेतु मदिरा के वाहन में लोड होने के पूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। जमा किए गए चालान का सत्यापन जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति गोदाम के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ ही वाहन में एक से अधिक मदिरा दुकानो का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति गोदाम के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

(5) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानाें में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।

(6) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति मेें किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।

(7) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानो में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य मदिरा दुकानों की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावें की किसी भी मदिरा दुकान से संबंधित मदिरा अन्य मदिरा दुकान की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित दुकान में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।

(8) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में यद्यपि परिवहनकर्ता द्वारा एक ही मार्ग (ROUTE) की अधिकतम तीन मदिरा दुकानाें की मदिरा का परिवहन किया जा सकेगा, परन्तु इस हेतु तीनों मदिरा दुकानों के लिये परमिट तैयार होने की प्रतिक्षा नहीं किया जाकर, मदिरा दुकानों में मदिरा की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध परमिट पर परिवहन हेतु तत्काल वाहन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) एक वाहन से एक से अधिक मदिरा दुकानों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त नियम-14(क) में उल्लेखित नियमों के उल्लंघन या इन नियमों में से किसी नियम या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये आबकारी आयुक्त संबंधित परिवहनकर्ता पर न्यूनतम 50,000 से 5,00,000/- रूपये (पचास हजार से पांच लाख रूपये) तक की शास्ति एवं ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, तो न्यूनतम 1000/- से 10,000/- रूपये (एक हजार से दस हजार रूपये) तक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। (2) नियम 14 (क) के पश्चात्‌ नवीन नियम 14 (ख) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌-

14(ख) विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयाें से विदेशी मदिरा का परिवहन :-

(1) विदेशी मदिरा की आपूर्ति/प्रदाय के लिये आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों द्वारा विदेशी मदिरा की आपूर्ति/प्रदाय अपनी विनिर्माण इकाईयों से लिया जाकर विदेशी मदिरा गोदाम तक आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के माध्यम से समय-सीमा के भीतर किया जावेगा।

(2) यदि एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदाम एक ही मार्ग (ROUTE) पर स्थित है तो आवश्यक होने पर एक से अधिक गोदामों हेतु मदिरा का परिवहन एक ही वाहन से किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रत्येक विदेशी मदिरा गोदाम के लिये पृथक-पृथक परिवहन परमिट जारी किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक गोदाम के लिये परिवहन हेतु निर्धारित समयावधि अंकित किया जावेगा।

(3) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम मदिरा गोदाम के लिये निर्धारित समय-सीमा में विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयो द्वारा मदिरा का परेषण पहुंचाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम में मदिरा की आमद पूर्ण होने अर्थात संपूर्ण मदिरा आमद होने के पश्चात्‌ विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा वाहन को आगामी विदेशी मदिरा गोदाम तक के लिये रवाना किया जावेगा, जिसमे उस विदेशी मदिरा गोदाम की परमिट में वाहन के रवानगी की तिथि, समय एवं परिवहन की अवधि अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ अंकित करेगा। तत्पश्चात्‌ उक्त द्वितीय विदेशी मदिरा गोदाम की दूरी के आधार पर निर्धारित समय पर वाहन का पहुंचना अनिवार्य होगा। पुनः आगामी तृतीय विदेशी मदिरा गोदाम के स्कंध के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जावेगी। इस प्रक्रिया में परिवहन परमिट में जारी की गई समयावधि मेें स्वाभाविक अंतर परिलक्षित होना संभावित है।

(4) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम के अलावा अन्य समस्त विदेशी मदिरा गोदामों के लिये रूपये 1500/- प्रति विदेशी मदिरा गोदाम की दर से परिवहन सुविधा शुल्क देय होगा, जिसे विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा स्वयं वहन करते हुए मुख्य शीर्ष 0039, लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां मद में विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई सेे विदेशी मदिरा गोदाम तक मदिरा परिवहन हेतु मदिरा के वाहन में लोड होने केपूर्व ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जावेगा। जमा किए गए चालान का सत्यापन जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा। ऐसे जमा किये गये चालान की प्रति विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ ही वाहन में एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों का स्कंध एक साथ परिवहन करने की अनुमति विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता इकाई के प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

(5) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में जमा परिवहन सुविधा शुल्क की मासिक जानकारी विदेशी मदिरा गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा।

(6) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा जमा किया गया परिवहन सुविधा शुल्क की राशि न तो वापसी योग्य होगी और न ही मदिरा का परिवहन नहीं किये जाने की स्थिति मेें किसी भी मद में समायोजन योग्य होगी।

(7) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में मदिरा का परिवहन करने के पूर्व मदिरा का लोडिंग इस प्रकार किया जावेगा कि मदिरा के परिवहन हेतु निर्धारित प्रथम विदेशी मदिरा गोदाम से संबंधित मदिरा अंतिम में लोड किया जावे इसी प्रकार अन्य विदेशी मदिरा गोदाम की मदिरा का लोडिंग इस प्रकार से किया जावें की किसी भी विदेशी मदिरा गोदाम से संबंधित मदिरा अन्य विदेशी मदिरा गोदाम की मदिरा से मिश्रित ना हो जावे इस हेतु पार्टीशन का कार्य किया जाना होगा एवं केवल उसी संबंधित विदेशी मदिरा गोदाम में ही मदिरा का अनलोड किया जा सके।

(8) एक वाहन से एक से अधिक विदेशी मदिरा गोदामों में मदिरा परिवहन करने की स्थिति में उपरोक्त नियम-14(ख) में उल्लेखित नियमों के उल्लंघन या इन नियमों में से किसी नियम या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये आबकारी आयुक्त संबंधित परिवहनकर्ता पर न्यूनतम 50,000 से 5,00,000/- रूपये (पचास हजार से पांच लाख रूपये) तक की शास्ति एवं ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, तो न्यूनतम 1000/- से 10,000/- रूपये (एक हजार से दस हजार रूपये) तक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

2. इस अधिसूचना को 01 अप्रैल, 2025 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 08 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-08.708/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-08.708.