Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 संबंधी

Published 12 September 2025

Department
खनिज साधन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
713
Notification no.
क्रमांक एफ 7-7/2004/12
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-12.713
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. - खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 कहलायेंगे। (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। (3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''बी-1 एवं बी- 2 श्रेणी की खदान'' से अभिप्रेत है जो पर्यावरण नियमों में परिभाषित है; (ख) ''उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईस)'' से अभिप्रेत है नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) हेतु नियत उच्चतम मूल्य, जिससे कमतर बोली, बोलीदारों द्वारा उद्‌्‌धृत की जायेगी;

(ग) ''सक्षम अधिकारी'' से अभिप्रेत है संबंधित विभाग के अधिकारी; यथास्थिति, (घ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़; (ङ) ''जिला-स्तरीय समिति'' से अभिप्रेत है कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर गठित अधिकारियों की समिति, जो वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्य करेगी;

(च) ''इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स आक्शन)'' से अभिपे्रत है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (रिवर्स आक्शन), जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें साधारण रेत के उत्खनन के लिये उत्खनन पट्‌टा प्रदाय किये जाने हेतु उच्चतम निर्धारित मूल्य से घटते क्रम में एक परिमित समय-सीमा के भीतर एक चरण में प्रस्तुत बोली जैसा की इन नियमों में वर्णित है;

1426 (1) 1426 (2) 1426 (3) 1426 (4) 1426 (5) 1426 (6) 1426 (7) 1426 (8) 1426 (9) 1426 (10) 1426 (11) 1426 (12) 1426 (13) 1426 (14) 1426 (15) 1426 (16) 1426 (17) 1426 (18) 1426 (19)

1426 (20)

1426 (21)

1426 (22)

1426 (23)

1426 (24)

1426 (25)

1426 (26)

1426 (27)

1426 (28)

1426 (29)

1426 (30)

1426 (31)

1426 (32)

1426 (33)

1426 (34)

1426 (35)

1426 (36)

1426 (37)

1426 (38)

1426 (39)

1426 (40)

1426 (41)

1426 (42)

1426 (43)

1426 (44)

1426 (45)

1426 (46)

1426 (47)

1426 (48)

1426 (49)

1426 (50)

1426 (51)

1426 (52)

1426 (53)

1426 (54)

1426 (55)

1426 (56)

1426 (57)

1426 (58)

1426 (59)

1426 (60)

1426 (61)

1426 (62)

1426 (63)

1426 (64)

1426 (65)

1426 (66)

1426 (67)
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 12 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-12.713/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-12.713.