चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक ESTB-5217/2025/55-1.⸺ राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा-रिग्पा एवं होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ''छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2023'' में निम्नलिखित संशोधन करता है। अर्थात्
संशोधन
उक्त नियम में,
01. नियम 4. के उपनियम (3) में प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रवेश परीक्षा (NEET) द्वारा भरी जाने वाली सीटों की" को विलोपित किया जाता है।
02. नियम 7. के उपनियम (1)(ख) में "निजी महाविद्यालयों" के पूर्व शब्द "भारत सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने पर" अंतःस्थापित किया जाता है।
03. नियम 7. के उपनियम (1)(ज) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः-
''(ज) पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के किसी भी चरण में कोई भी सीट आबंटित नहीं हुई है, को स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड में भाग लेने हेतु नवीन पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, इस हेतु उन्हें सिर्फ विकल्प चयन करना होगा।
परन्तु जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं मॉप-अप राउण्ड में कोई भी सीट आबंटित हुई है, वे अभ्यर्थी स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु अपात्र होंगे।''
04. नियम 7. के उपनियम (2)(ङ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः- परन्तु जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं मॉप-अप राउण्ड में कोई भी सीट आबंटित हुई है, वे अभ्यर्थी स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु अपात्र होंगे।'' 05. नियम 9. के उपनियम (1) में "राज्य कोटे की सभी सीटों एवं निजी महाविद्यालयों के अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर काउंसिलिंग की कार्यवाही समानान्तर रूप से की जावेगी।" को विलोपित किया जाता है। 06. नियम 9. के उपनियम (1) (क) iv में प्रथम पंक्ति में ''शासकीय आयुर्वेद'' के स्थान पर शब्द ''शासकीय एवं निजी'' प्रतिस्थापित किया जाता है।
07. नियम 9. के उपनियम (1) (क) v को विलोपित किया जाता है।
08. नियम 9. के उपनियम (1)(क)viii में ", किन्तु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु नवीन पंजीयन के लिए पात्र होंगे" को विलोपित किया जाता है।
09. नियम 9. के उपनियम (1) (ख) i में शब्द "अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में निजी महाविद्यालय की सीट आबंटन पश्चात् आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है" को विलोपित किया जाता है।
10. नियम 9. के उपनियम (1)(ख)iv में ", किन्तु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु नवीन पंजीयन के लिए पात्र होंगे" को विलोपित किया जाता है।
11. नियम 9. के उपनियम (1)(छ) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :-
(ज) काउंसिलिंग के किसी भी चरण में महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के विकल्प का चयन न करने की स्थिति में सीट आबंटन नहीं किया जावेगा।
(झ) अपग्रेडेशन (Upgradation) हेतु अभ्यर्थी को महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। विकल्प चयन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी पूर्व में आबंटित सीट पर यथावत रहेगा। (ञ) महाविद्यालय के अपग्रेडेशन की स्थिति में पूर्व आबंटित संस्था द्वारा अभ्यर्थी को उसके द्वारा जमा समस्त शुल्क एवं दस्तावेज वापस करने होंगे।
12. नियम 9. के उपनियम (2) (क) i में "स्थानीय निवासी" को विलोपित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अअमििमतत ककटटाारििरययाा, सचिव.