वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2025
अधिसूचना
(cid:7059)मांक GENS-2101/4716/2025-COMM.&INDUS.— राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक नीति 2024-30 की कं डिका (12.14) अंतर्गत, उद्योगों औद्योगिक नीति 2019-24 में प्रावधानित अनुदान/छू ट/रियायत के विकल्प चयन को (िcid:7059)यान्वित करने हेतु, इस अधिसूचना में उल्लेखित नियमों में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात, -
संशोधन
छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम-2019 के नियम 3,
छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान(के वल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम-2019 के नियम 4,
छत्तीसगढ़ राज्य इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंध अनुदान) नियम-2019 के नियम 4, छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी (cid:7059)य अनुदान नियम-2019के नियम 4,
छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम-2019 के नियम 4,
छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2019 के नियम 5,
छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पू ंजी निवेश अनुदान नियम-2019 के नियम 5,
छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम-2019 के नियम 5,
छत्तीसगढ़ राज्य दि(cid:7390)ांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम-2019 के नियम 5, छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपू(cid:7414)त नियम- 2019 के नियम 5 में, नवीन उप-नियम निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात, -
"जिन सू(cid:7023)म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा अथवा अल्ट्रामेगा उद्यमों के द्वारा औद्योगिक नीति 2024-30 की कं डिका 12.14 के अन्तर्गत निर्धारित प्र(िcid:7059)या अनुसार औद्योगिक नीति 2019-24 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प निर्धारित समयावधि के भीतर चुना गया है, उन्हें इस अधिसूचना के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता होगी, (cid:7412)कतु इस हेतु उन्हें उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सू(cid:7023)म एवं लघु उद्यम के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्यम के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्यम के मामले में चार वर्ष, एवं अन्य उद्यमों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा।"
2. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील मानी जाएगी। लंबित आवेदनों का निराकरण इस संशोधन अनुसार किया जा सके गा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिव.