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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन संबंधी

Published 17 September 2025

Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
723
Notification no.
क्रमांक LAND-43/241/2025-C&I
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-17.723
Languages
English, Hindi

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वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

अधिसूचना

(cid:7059)मांक LAND-43/241/2025-C&I.— चू ंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए, औद्योगिक प(cid:7349)े की अवधि एवं नवीनीकरण के प्रावधानों में स्पष्टता और एक-रूपता लाना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव् राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ये, निम्नानुसार अ(cid:7061)तर संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, कं डिका 2.12 के स्थान पर निम्नानुसार कं डिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात -

"2.12 प(cid:7349)े की अवधि एवं नवीनीकरण:-

(1) प(cid:7349)े की अवधि भूमि के लिये अधिकतम 99 वर्ष तथा भवन, शेड, प्रकोष्ठ के लिये अधिकतम 30 वर्ष होगी। (2) नवीनीकरण हेतु प(cid:7349)े की वैधता अवधि समाप्त होने के छः माह पूर्व आवेदन करना होगा। प(cid:7349)े की वैधता अवधि के अंतिम छः माह में आवेदन करने पर, सू(cid:7023)म/लघु/माध्यम उद्यम के लिए 05 हजार रूपये एवं अन्य उद्यम के लिए 10हजार रूपये का विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। प(cid:7349)ा अवधि के पर्यावसान् के प(cid:7391)ात् नवीनीकरण की स्थिति में तत्समय प्रचलित प्रब्याजी का 10 प्रतिशत प्रति विलंब वर्ष की दर से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। (3) नवीनीकरण पूर्व निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जा सके गा। (4) नवीनीकरण शुल्क के रूप में तत्समय प्रचलित प्रब्याजी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि प्राप्त कर तथा तत्समय प्रचलित प्रब्याजी के आधार पर भू-भाटक, संधारण शुल्क एवं अन्य आवर्ती राशियों का निर्धारण कर आबंटन प्राधिकारी के द्वारा किया जा सके गा। (5) पूर्व में अविकसित भूमि के लिए आबंटित प(cid:7349)े के नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र के विकसित भूमि के समान होगा। (6) प(cid:7349)े के विलेख में नवीनीकरण की अवधि के विषय में अन्य तथ्य होते (cid:7263)ए भी, भूमि के प(cid:7349)े का नवीनीकरण 30 वर्ष के लिए तथा भवन, शेड, प्रकोष्ठ का नवीनीकरण 10 वर्ष के लिए किया जाएगा ।

(7) नवीनीकरण के प(cid:7391)ात् आवश्यक संशोधनों को शामिल कर संशोधित प(cid:7349)ाविलेख का निष्पादन करना होगा, जिसका पंजीयन आवेदक को कराना अनिवार्य होगा।"छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 17 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-17.723/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-17.723.