आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक LAND/1300/2025-HOUSING.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत खरसिया विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
खरसिया विकास योजना 2031 में उपांतरण
| क्र. | ग ्राम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा | खरसिया विकास योजना 2031 अनुसार भू उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण |
| 1. | खरसिया | 541/3 | 1.481 हेक्टेयर में से 1.3164 हेेक्टेयर | प्रस्तावित वाणिज्यिक | आवासीय |
2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवास योजना हेतु है।
3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा खरसिया विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण खरसिया विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.