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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 736]
नवारायपुर, शुक्रवार, दिनांक19 सितम्बर 2025-
भाद्र 28 , शक 1947
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 19 सितम्बर 2025
क्र. 6260 / डी.137/ 21- अ / प्रारू ./ छ.ग./ 25. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम , जिस पर दिनांक 21-08-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
1471 1472
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2025
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 29 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ बकाया कर , ब्याज एवं शस्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम , 2025 .
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शस्ति के निपटान अधिनियम , 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ बंकाया कर, व्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।.
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2.
धारा 25 का अंतःस्थापन । 2. छत्तीसगढ़ बकाया कर, व्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्र. 10 सन् 2023) की धारा 24 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-
"25. कतिपय राशियों के संबंध में अपलेखन.-
(1 ) सुसंगत अधिनियम या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी. विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई सांविधिक आदेश, जो 31 मार्च, 2015 को या इससे पूर्व पारित किया गया हो, के अनुसार निधारित कोई भी वकाया, जां सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष पच्चीस हजार रुपये या उससे कम हैं , उसे अपलेखित किया जाएगा ।
(2) ऐसे अपलेखित वकाया पर, कर निर्धारण के बाद ब्याज या शास्ति, जैसी भी स्र्थाित हो. को भी माफ कर दिया जाएगा । "
3. छत्तीसगढ़ बकाया कर, व्याज एवं शारित के निपटान निरसन (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (कं. 2 सन् 2025 ) एतद्धारा निरसित किया जाता है ।
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2025
क्र. 6260 /डी. 137/ 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग./ 25 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शस्ति के निपटान (संशोधन ) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , चन्द्र कुमार कश्यप , अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2025
1472 ( 1)
CHHATTISGARH ACT
(No. 29 of 2025 )
THE CHHATTISGARH SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX , INTEREST AND PENALTY ( AMENDMENT ) ACT , 2025 .
An Act further to amend The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax , Interest and Penalty Act , 2023 (No. 10 of 2023 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- Sixth Year of the Republic of India , as follows
Short title , extent and commencement .
1. ( 1) This Act may be called The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest and Penalty ( Amendment ) Act, 2025 .
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh
(3 ) It shall come into force on such date as the State Government may , by notification in the Official Gazette , appoint .
Insertion of Section 25 .
2. After Section 24 of The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax, Interest And Penalty Act , 2023 ( No.10 of 2023 ) , the following Section shall be added, namely: -
" 25. Write off in respect of certain amounts.-
(1 ) Notwithstanding anything contained in the Relevant Act or under this Act , any arrears , determined as per any statutory order that has been passed on or before 31st March , 2015 for the specified period , which are rupees twenty five thousands or less per financial year under the Relevant Act shall be written off.
1472 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2025
( 2) The post assessment interest or penalty as the case may be , on such written off arrears , shall also be waived . "
Repeal .
3. The Chhattisgarh Settlement of Arrears of Tax , Interest and Penalty ( Amendment ) Ordinance , 2025 (No. 2 of 2025 ) is hereby repealed .
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.