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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) संबंधी

Published 25 September 2025

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
748
Notification no.
File No. RULE/73/2025-EXCISE (73) to (81)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-25.748
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (73). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 7(ए) सहपठित धारा-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 2559-2960-पांच-एस.आर. दिनांक 07.09.1979 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07.09. 1979 पृष्ठ 2839-2857 पर प्रकाशित है, को निरस्त करते हुए, राज्य शासन निम्नलिखित सारिणी के स्तम्भ (1) और (2) में निर्दिष्ट स्थानों पर और क्षेत्रों के लिए, सारणी के स्तम्भ (3) में दिए गए आबकारी अधिकारियों के अधीन कार्य करने के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ता की स्थापना करता है और आदेश देता है, कि इन उड़नदस्ता के सभी आबकारी अधिकारी सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) विनिर्दिष्ट समवर्ती प्रविष्टि में विनिर्दिष्टि शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सारणी

स्थान क्षेत्राधिकार की सीमा अधिकारी का पदनाम छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धाराओं के अंतर्गत आबकारी अधिकारियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियॉ
1 2 3 4
छाीसगढ़ राज्य के समस्त आबकारी राजस्व जिला स ंबंधित आबकारी/राजस्व जिले के अंतर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (जिला) सहायक जिला आबकारी अधिकारी 39-क, 51, 52, 54-क, 55(1), 55(3), 59
आबकारी उपनिरीक्षक 39-क, 51, 52, 54-क, 55(1), 55(3), 59
सहायक आबकारी उप-निरीक्षक 39-क, 51, 52, 54-क, 55(1), 55(3), 59
आबकारी मुख्य आरक्षक 39-क, 52
आबकारी आरक्षक 39-क, 52

2. उक्त सारिणी के कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारी जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के अधीन एवं सीधे नियंत्रण में कार्य संपादित करेंगे। उक्त सारणी अनुसार गठित दल को जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता कहा जावेगा एवं उक्त गठित दल में पदस्थ वरिष्ठतम अधिकारी जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता के प्रभारी अधिकारी होंगे। 3. उपरोक्त जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता द्वारा कायम किये गए अपराधिक प्रकरणों के चालान प्रभारी अधिकारी/भारसाधक अधिकारी के अनुमोदन पश्चात्‌ प्रकरण निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। 4. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (74). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा-7 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस निमित्त पूर्व में की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट आबकारी विभाग के अधिकारियों को, उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है :-

सारणी

क्र. आबकारी विभाग के अधिकारी छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धाराओं के अधीन शक्तियां क्षेत्राधिकार
1 2 3 4
1 उपायुक्त आबकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59 पदस्थापना के जिले में
2 सहायक आयुक्त आबकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59
3 जिला आबकारी अधिकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59
4 सहायक जिला आबकारी अधिकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-59 पदस्थापना के क्षेत्र में
5 आबकारी उप-निरीक्षक धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-59
6 सहायक आबकारी उप-निरीक्षक धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-59
7 आबकारी मुख्य आरक्षक धारा-39(क), धारा-52
8 आबकारी आरक्षक धारा-39(क), धारा-52

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (75). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 10 सहपठित धारा 11 तथा धारा 7 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक 54-ए-पाँच एस. आर. पू. आ. 4-7-59 के अध्याय 2 के भाग II "अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन" धारा 7 (ख)} की कंडिका 14 (1), (2) एवं (3) में आंशिक संशोधन करते हुए वाक्यांश "उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के आबकारी अधिकारी" के स्थान पर वाक्यांश "सहायक उपनिरीक्षक आबकारी से अनिम्न श्रेणी के आबकारी अधिकारी" प्रतिस्थापित करता है।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (76). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌ द्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 2 के उपनियम (च) में शब्द समूह "आबकारी अधिकारी, जो भाण्डागार के भारसाधक आबकारी उपनिरीक्षक की पदश्रेणी (रैंक) से निम्न पदश्रेणी का न हो" के स्थान पर शब्द समूह "आबकारी अधिकारी, जो भाण्डागार के भारसाधक सहायक उपनिरीक्षक की पदश्रेणी (रैंक) से निम्न पदश्रेणी का न हो" प्रतिस्थापित किया जावे। 2. नियम 6 के उपनियम (3) में शब्द समूह "देशी मदिरा का परिवहन संबंधित वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा प्ररूप सी.एस.-4 में प्रदत्त पास के अंतर्गत किया जाएगा" के स्थान पर शब्द समूह "देशी मदिरा का परिवहन संबंधित वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक आबकारी द्वारा प्ररूप सी.एस.-4 में प्रदत्त पास के अंतर्गत किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जावे।

3. प्ररूप सी.एस.-4 में शब्द समूह "आबकारी उपनिरीक्षक" के स्थान पर "आबकारी उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक आबकारी" प्रतिस्थापित किया जावे।

4. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (77). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌ द्वारा, छत्तीसगढ़़ भांग नियम, 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करता है. अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 2 (1) (छ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 2 (1) (छ) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ -

(छ) "आबकारी अधिकारी" से अभिप्रेत है. अधिनियम के अधीन यथा नियुक्त अथवा परिभाषित अधिकारी, जो सहायक उपनिरीक्षक आबकारी की श्रेणी से निम्न का न हो;

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (78). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌ द्वारा, छत्तीसगढ़ मोलासिस नियंत्रण एवं विनियम नियम, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करता है. अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 2 (1) (ढ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 2 (1) (ढ) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ -

(ढ) "आबकारी अधिकारी" से अभिप्रेत है. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत नियुक्त/परिभाषित आबकारी अधिकारी, जो सहायक उपनिरीक्षक आबकारी की श्रेणी से निम्न का न हो।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (79). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 7(क) सहपठित धारा-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक बी-1-89-85-वा.कर-पाँच, भोपाल दिनांक 06.04.1992 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 06.04. 1992 पृष्ठ 359-360 पर प्रकाशित है, को निरस्त करते हुए आबकारी संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग एवं सरगुजा में गठित आबकारी संभाग स्तरीय उड़नदस्तों में निम्नांकित सारणी में विनिर्दिष्ट स्तंभ (2) अनुसार पदस्थ आबकारी अधिकारी सारणी में विनिर्दिष्ट स्तंभ (3) में वर्णित तत्‌संबंधी प्रवृष्टि में उल्लेखित की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे :-

क्र. अधिकारी का पद नाम शक्तियॉ जो आबकारी विधान की धाराओं के अधीन प दत्त की गई ्र क्षेत्राधिकार
(1) (2) (3) (4)
1 उपायुक्त आबकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59 पदस्थापना के क्षेत्र में अर्थात्‌ संबंधित राजस्व स ंभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त आबकारी राजस्व जिला
2 सहायक आयुक्त आबकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59
3 जिला आबकारी अधिकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59
4 सहायक जिला आबकारी अधिकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-58, धारा-59
5 आबकारी उप-निरीक्षक धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-58, धारा-59
6 सहायक आबकारी उप-निरीक्षक धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-58, धारा-59
7 आबकारी मुख्य आरक्षक धारा-39(क), धारा-52
8 आबकारी आरक्षक धारा-39(क), धारा-52

2. यह अधिसूचना आबकारी संभागों के गठन दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

File No. RULE/73/2025-EXCISE (79). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-09-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th September 2025

NOTIFICATION

File No. RULE/73/2025-EXCISE (79). - In exercise of the powers conferred under section 7(a) along with section 7 of Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby repealing the notification number 3237-30 canpy – V – S.R. of Government of Madhya Pradesh published of Madhya Pradesh gazzette part-1, Dated 18-09-1964. determine the powers of Excise Officers of Excise Divisional Flying Squad in Excise Division Raipur, Bilaspur, Bastar, Durg and Sarguja mentioned in column 2 of the table below, as that specified in column 3 of the table :-

S. No. Name of the Post Powers conferred under sections of Excise Act Jurisdiction
1 2 3 4
1 Deputy Commissioner of Excise Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-55(3), Section-59, In the area of posting i.e. All excise revenue districts falling under the jurisdiction of the concerned revenue division.
2 Assistant Commissioner of Excise Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-55(3), Section-59,
3 District Excise Officer Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-55(3), Section-59,
4 Assistant District Excise Officer Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-58, Section-59,
5 Excise Sub-Inspector Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-58, Section-59,
6 Assistant Excise Sub- Inspector Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-58, Section-59
7 Excise Head Constable Section-39(a), Section-52,
8 Excise Constable Section-39(a), Section-52,

2. This notification shall be applicable from the date of establishment of Excise Divisions.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,

DEVENDARA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (80). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 7(क) सहपठित धारा-7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक बी-1-89-85-वा.कर-पाँच, भोपाल दिनांक 06.04.1992 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 06.04. 1992 पृष्ठ 359-360 पर प्रकाशित है, को निरस्त करते हुए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर में उपायुक्त आबकारी के प्रभार में कार्य करने के लिये स्थापित करती है तथा यह आदेश देती है कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के सभी आबकारी अधिकारी निम्नांकित सारणी में विनिर्दिष्ट स्तंभ (3) में वर्णित तत्‌संबंधी प्रवृष्टि में उल्लेखित की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे :-

क्र. अधिकारी का पद नाम शक्तियॉ जो आबकारी विधान की धाराओं के अधीन प्रदत्त की गई क्षेत्राधिकार
(1) (2) (3) (4)
1 उपायुक्त आबकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59 स ंपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2 सहायक आयुक्त आबकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59
3 जिला आबकारी अधिकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-55(3), धारा-59
4 सहायक जिला आबकारी अधिकारी धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-58, धारा-59
5 आबकारी उपनिरीक्षक धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-58, धारा-59
6 सहायक आबकारी उप-निरीक्षक धारा-39(क), धारा-51, धारा-52, धारा-54, धारा-54क, धारा-55(1), धारा-58, धारा-59
7 आबकारी मुख्य आरक्षक धारा-39(क), धारा-52
8 आबकारी आरक्षक धारा-39(क), धारा-52

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

File No. RULE/73/2025-EXCISE (80). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-09-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th September 2025

NOTIFICATION

File No. RULE/73/2025-EXCISE (80). - In exercise of the powers conferred under section 7(a) along with section 7 of Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby repealing the notification number B-1-89-85-CT-V, Bhopal dated 06.04.1992 of Government of Madhya Pradesh, published at page number 359 of Madhya Pradesh gazzette dated 06.04.1992, establishes a State Flying Squad to work under Deputy Commissioner Excise and orders the officers mentioned in column 1 of the table below, to exercise the powers mentioned in column 3 of the said table :-

S. No. Name of the Post Powers conferred under sections of Excise Act Jurisdiction
1 2 3 4
1 Deputy Commissioner Excise Section-39(a), Section-51,Section-52, Section- 54,Section-54(a), Section-55(1), Section-55(3), Section-59 Whole of Chattisgarh
2 Assistant Commissioner Excise Section-39(a), Section-51,Section-52, Section- 54,Section-54(a), Section-55(1), Section-55(3), Section-59
3 District Excise Officer Section-39(a), Section-51,Section-52, Section- 54,Section-54(a), Section-55(1), Section-55(3), Section-59
4 Assistant District Excise Officer Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-58, Section-59
5 Excise Sub-Inspector Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-58, Section-59
6 Assistant Excise Sub-Inspector Section-39(a), Section-51, Section-52, Section-54, Section-54(a), Section-55(1), Section-58, Section-59
7 Excise Head Constable Section-39(a), Section-52,
8 Excise Constable Section-39(a), Section-52,

2. This notification shall be applicable from publication date.

By the order and in the name of The Governor of Chhattisgarh,

DEVENDARA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

अधिसूचना

File No. RULE/73/2025-EXCISE (81). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌ द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है. अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 2 (5) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 2 (5) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ -

(5) "भारसाधक अधिकारी" से अभिप्रेत है, सहायक उपनिरीक्षक आबकारी की पद श्रेणी अनिम्न पद श्रेणी में अनिम्न पद श्रेणी का ऐसा आबकारी अधिकारी जो एफ.एल. 9, एफ.एल. 9 (क), एफ.एल. 10, एफ.एल. 11 अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के संंबंध में भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 25 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-25.748/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-25.748.