⎯ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक/5320/आर-3345/2021/22-2.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में -
1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उनसे
संबंधित प्रविष्टियॉं जोेड़ी जाये, अर्थातः-
| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदाें की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | ग ्रेड वेतन | टिप्पणियां |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ' '8. | वरिष्ठ निज सहायक | 03 | ि द्वतीय श्रेणी | ल वल-10 े | 4 400 | पद संख्या- (1) विकास आयुक्त कार्यालय- 01 (2) प्रधानमंत्री आवास योजना-01 (3) छ.ग.ग्रा.सड़क विकास अभिकरण- 01 |
2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उनसे
संबंधित प्रविष्टियॉं जोेड़ी जाये, अर्थातः-
| स. क्र. | पद/सेवा का नाम | कत्र्तव्य पदों की संख्या | भरे जाने वाले कत्र्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत | अन्य सेवाओं से सदस्यों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा | टिप्पणियां | |
| सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ''8. | वरिष्ठ निज सहायक | 03 | - | 100% | - | -'' |
3. अनुसूची चार में, सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उनसे
संबंधित प्रविष्टियॉं जोेड़ी जाये, अर्थातः-
| स.क्र. | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | कॉलम-4 के पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम-2 क पद पर न्यूनतम सेवा अवधि | उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | चयन की विधि | विभागीय पदोन्नति समिति सदस्य |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ' '6. | निज सहायक | 05 वर्ष | वरिष्ठ निज सहायक | -तदैव- | -तदैव-'' |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
, अपर सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 25th September 2025
NOTIFICATION
No. 5320 R-3345/2021/22-1.⸺ In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh here by, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013, namely:-
AMENDMENT
In Schedules of the said rules –
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| "8 | Senior Personal Assistant | 03 | Class-II | Level-10 | 4400 | (1) Offiece of Development Commissioner -01post (2) For Pradhan Mantri Awas Yojna- 01 post (3) For Chhattisgarh Rural Roda Development Agency-01 post." |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| " 8 | Senior Personal Assistant | 03 | - | 100% | - | -" |
3- In schedule-IV, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| " 6 | Personal Assistant | 05 years | Senior Personal Assistant | -do- | - do-" |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK CHOUBEY, Additional Secretary.