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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 में संशोधन संबंधी

Published 30 September 2025

Department
पशुधन विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
760
Notification no.
क्रमांक E-98568/RULE/454/2025
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-30.760
Languages
English, Hindi

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 पशुधन विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक E-98568/RULE/454/2025. - छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन्‌ 2004) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उक्त नियमों में,- 1. नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

''(ङ) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला समिति द्वारा संचालित गौधाम के पंजीयन की प्रक्रिया- (अ) जिले में निराश्रित, घुमन्तु गौवंशीय पशुओं के विस्थापन हेतु, आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि/ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गौठान का चिन्हांकन कर गौधाम स्थापना का निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं की भौतिक/वित्तीय जानकारी संलग्न होगी। (प्रपत्र-छः,प्ररूप 'क')

(ब) रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा। (स) रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल के निकटस्थ/आस-पास संचालित छत्तीसगढ़ गौ- सेवा आयोग में पूर्व से पंजी—त गौशाला की समिति से गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की सहमति ली जायेगी।

(द) पंजी—त गौशाला की समिति से सहमति प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर प्राप्त प्रस्ताव तथा सहमति पत्र छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुमोदन के लिए रखा जायेगा। (प्रपत्र-छः, प्ररूप 'ख' एवं 'ग')

(च) रूचि की अभिव्यक्ति के आधार पर गौधाम के पंजीयन की प्रक्रिया-

(अ) यदि निकटस्थ संचालित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पूर्व से पंजी—त गौशाला की समिति द्वारा गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की असहमति व्यक्त करने पर रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्टर/छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 के अनुसार गठित जिला समिति को तदाशय की सूचना दी जाकर योजना अनुसार रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गौधाम संचालन हेतु संस्था के चयन की प्रकिया किये जाने हेतु पत्र लिखा जायेगा।

୧୫୨୦ (୧) ୧୫୨୦ (୨) ୧୫୨୦ (୩) ୧୫୨୦ (୪) ୧୫୨୦ (୫) ୧୫୨୦ (୬) ୧୫୨୦ (୭) ୧୫୨୦ (୮) ୧୫୨୦ (୯) ୧୫୨୦ (୧୦) ୧୫୨୦ (୧୧) ୧୫୨୦ (୧୨) ୧୫୨୦ (୧୩) ୧୫୨୦ (୧୪) ୧୫୨୦ (୧୫) ୧୫୨୦ (୧୬) ୧୫୨୦ (୧୭) ୧୫୨୦ (୧୮) ୧୫୨୦ (୧୯)

୧୫୨୦ (୨୦)

୧୫୨୦ (୨୧)

୧୫୨୦ (୨୨)

୧୫୨୦ (୨୩)

୧୫୨୦ (୨୪)

୧୫୨୦ (୨୫)

୧୫୨୦ (୨୬)

୧୫୨୦ (୨୭)

୧୫୨୦ (୨୮)

୧୫୨୦ (୨୯)

୧୫୨୦ (୩୦)

୧୫୨୦ (୩୧)

୧୫୨୦ (୩୨)

୧୫୨୦ (୩୩)

୧୫୨୦ (୩୪)

୧୫୨୦ (୩୫)

୧୫୨୦ (୩୬)

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 30 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-30.760/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-09-30.760.