शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 777]
नवारायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2025- अश्विन 9 , शक 1947
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 1 अक्टूबर 2025
अधिसूचना
क्रमांक / एफ15-11 /15-02 / 2025 / 24/3046 - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला कांकेर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 24 / 1074 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी ।
2//
पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला कांकेर में विद्यमान 70 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 16 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है , जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कांकेर के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ / एफ 15-11 /15-02 / 2025 / 24 /1918 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई , जिसमें संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनांक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी ।
3 // निर्धारित समयावधि में जिला कांकेर की समितियों के पुनर्गठन हेतु कोई भी अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई ।
4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 /15-02 / 2025 / 24 /1074 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राज्य शासन , एतद्वारा , जिला कांकेर में विद्यमान 70 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो में उल्लेखित 16 नवीन सोसाइटियों का गठन करने की कार्यवाही हेतु " जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " एवं अनुसूची एक , दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.
1553 1554
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2025
जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन
योजना, 2025
01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-
(क) यह योजना "जिला कांकेर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " कहलाएगी ।
(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।
(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कांकेर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है ।
02. परिभाषाएँ:- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र. 17 सन् 1961 ) ।
(ख) "नियम" से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 ।
(ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन ।
(घ) "प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र , आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।
(ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है , कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।
(च) " नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है , कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।
(छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , जगदलपुर ।
(ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.
03 पुनर्गठन की रीति :-
(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या
(ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को विभाजित करके, या 1554( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2025
(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क ) एवं (ख ) दोनों में उल्लेखित रीतियों से किया जायेगा ।
04. पुनर्गठन: - नियत तिथि से -
(क) "अनुसूची- एक "के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा ।
(ख) "अनुसूची- दो" के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4 ) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । (ग) "अनुसूची- तीन " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा ।
05. सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व : -
(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों ।
(ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व होंगे ।
(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन सामान्यतया दिनांक 31 मार्च , 2026 की स्थिति में किया जाएगा ।
06. रजिस्ट्रेशन / निरसन : -
(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश , प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा ।
(ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा , के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा ।
07. कर्मचारीवृन्द : -
(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 1554 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2025
(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द मूल सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे । इस संबंध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशो / मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारीवृन्द परिणामी सोसाइटियों में अन्तरित किए जा सकेंगे ।
08. अधिकार , हित और कर्तव्य आदि : -
(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी ।
(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि निहित होंगी ।
09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता , आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 64 के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार द्वारा निराकृत किया जाएगा ।
10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों , समस्याओं , विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा , जैसा कि वह आवश्यक समझे ।
संलग्न:- अनुसूची - एक , दो एवं तीन । 1554 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2025
जिला- कांकेर, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन
योजना-2025
अनुसूची-एक
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
क्रमांक
अपवर्जित कार्यक्षेत्र
(ग्रामो का नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । (परिणामी सोसायटी) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
3
4
1
2
निरंक 1554 (4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2025
जिला- कांकेर , छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुर्नगठन योजना-2025
अनुसूची- दो
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
नवीन सोसायटी
क्र.
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
2
1
1
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बडेकापसी
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
4
3
पी.व्ही.-04
ब्रेहेबेडा
पी.व्ही.-05
पी.व्ही.-01
पी.व्ही.-02
पी.व्ही.-03
उज्जला
खैरकट्टा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित पी.व्ही. - 02
2
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कांकेर
ईरकबुट्टा
उडुमगांव
किरेकट्टा
बोगानबोरिया
बंण्डागांव
बारसून
गोटिनबेडा
व्यासकोंगेरा
देवकोंगेरा
बोरगांव
आतुरगांव
पत्थरी
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित आतुरगांव
3
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बारदेवरी
कुलगांव
कोमलपुर
गोवर्धन
लुलेगोंदी
कोदागांव
आंवराभाठ
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित कोदागांव
4
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पीढापाल
धनेलीकन्हार
तेलावट
मोदे
आलबेडा
बरचेगोंदी
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित तेलावट
सुरेली
कोलयारी 1554( 5)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2025
5
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मरकाटोला कोरेठा
डोमाहर्रा
कोटगांव ऊपर
कोटगांव नीचे
कमकाकुडूम
पोटगांव
बाबूदबेना
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित पोटगांव
6
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बैजनपुरी अण्डी
बयानार
उचपानी
जामपारा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित कनेचूर
7
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सरोना कनेचूर
हवरकोंदल
छिन्दखडक
ठेमा
तिरियारपानी
बांसपत्तर
आमापानी
निशानहर्रा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित ठेमा
8
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पुरी परेदोडा
रावस
लेण्डारा
साल्हेभाट
खल्लारी
मरकाटोला
मयाना
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित मरकाटोला
9
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमोडा खैरवाही
चवाड़
जुनवानी
रामपुर
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित चवाड़
10
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित दबेना बाबूसाल्हेटोला
बागोड़
जामगांव
डोमपदर
चारभाठा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित जामगांव
11
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित आमाबेडा कुरालठेमली
उसेली
पुसागांव
खड़कागांव
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित उसेली
मरमाकोनाडी
निलेगोंदी 1554( 6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2025
बिलोड़ी
चिचगांव
चिखली
लोहत्तर
बोड़ागांव
पाढरगांव
टहकानटोला
जीवदंण्ड
नीलझर
गुमझीर
अड़ेगा
पुसाघाटी
तुमसनार
राजपुर
डूवाल
टिकरापारा
रानीडोंगरी
12
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित हल्बा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित रानीडोंगरी
कोटेला
नवागांव
कोटनखोड़
कामता
कढ़ईखोदरा
जैतानवागांव
13
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अंतागढ
पेवारी
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित कढ़ईखोदरा
गोडरी
घुमसीमुंण्डा
सुरेली
तालाबेडा
14
मुरपाल
मडपा
भैसगांव
वरचे
कुम्हारी
आतुरबेडा
निवरा
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ताडोकी
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित कोलर
पोटेबेडा
घोटिया
कोहका
कोलर
पादरगांव
बैहासाल्हेभाट 1554 ( 7)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2025
सरंगीपाल
फुलपाड़
जैतपुरी
डांगरा
टोटीनडांगरा
उदनपुर
वाला
मुरनार
गुट्टाकुछार
कामतेडा
कटगांव
15
कांटाबांस
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोयलीबेडा
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित उदनपुर
जामडी
गोटांज
मिन्डी
कौडौसाल्हेभाट
मनेगांव
जेठेगांव
नलसोड
नवागढ
हल्वासिकसो
कानागांव
मंण्डागांव
नवागांव
16
मंण्डागांव
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भैसासुर
आदिम जाति सेवा
सहकारी समिति
मर्यादित करेगांव
करेगांव
उसकी
आमाकोट
लामन
टूटापाल
अमोदी 1554 (8)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2025
जिला- कांकेर छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना -2025
अनुसूची-तीन
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
क्रमांक
नवीन सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । (परिणामी सोसायटी)
3
5
4
2
1
1
निरंक
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.