कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2025
अधिसूचना
क्र/2486/एफ-11/02/2023/14-2.- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 43 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोें को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य की समस्त मंडी समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में प्रतिमाह देय राशि निम्नानुसार निर्धारित करती है :-
| स.क्र. | मंडी समिति | कृषक कल्याण शुल्क |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त मण्डियॉ | सौ प्रतिशत |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2025
क्र/2486/एफ-11/02/2023/14-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2486/एफ-11/02/2023/14-2, दिनांक 06-10-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 6th October 2025
NOTIFICATION
No./2486/F-11/02/2023/14-2. - In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 43 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973),the State Government, hereby, determines the amount payable per month by all the Mandi Samitis of the State to the Chhattisgarh State Farmer Welfare Fund, as follows :-
| S. No. | Mandi Committee | Farmar Welfare Fee |
| 1. | All Mandies of Chhattisgarh State | Hundred Percent |