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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

05 वर्षो हेतु स्थायी पंजीयन प्रदान करने संबंधी

Published 07 October 2025

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
791
Notification no.
क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50 पार्ट III
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-07.791
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50 पार्ट III.— राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षो हेतु स्थायी पंजीयन प्रदान करता हैः-

जिला शासकीय संस्था का नाम बाल गृह का पता बाल देखरेख संस्था की प्रकृति वित्त विभाग से प्र्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता पंजीयन क्रमांक
खैरागढ़- छुईखदान- ग ंडई शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग ्रहण एजेंसी डी.एफ.ओ कार्यालय के सामने, सिविल लाईन एरिया, खैरागढ़ जिला-खैरागढ़- छुईखदान- गंडई विशेषीकृत दत्तक ग ्रहण एजेंसी 10 01/KCG/ 24-25

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 05 वर्षो हेतु वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/ समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/ परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा।3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। 4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा। 5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शम्मी आबिदी, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50 पार्ट III.— राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर दिनांक 31 मार्च 2026 तक स्थायी पंजीयन करता हैः-

जिला स्वैच्छिक संगठन का नाम एवं पता बाल देखरेख संस्था की प्रकृति बाल गृह का पता वित्त विभाग से प्र्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता पंजीयन क्रमांक
रायपुर उन्नायक सेवा समिति पता-960/22,केलो विहार कॉलोनी,जिला रायगढ़ (छ.ग) बालगृह (बालक) (नशापीड़ित/ प्रभावित विशेष आवश्यकता के बालकों हेतु ) वृंदावन कॉलोनी, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग) 50 15/RPR/ 25-26

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च 2026 तक वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/ समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/ परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा।5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 07 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-07.791/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-07.791.