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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"छत्तीसगढ़ सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन नियम, 2025" संबंधी

Published 14 October 2025

Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
801
Notification no.
क्रमांक GENS-2101/5159/2025-COMM. & INDUS
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-14.801
Languages
English, Hindi

00000

छत्तीसगढशासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

B

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 801]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2025- अश्विन 22 , शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS - 2101 / 5159 / 2025 - COMM. & INDUS .- राज्य शासन , एतद् द्वारा , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका ( 12.5 ) की तालिका के क्रमांक 23 एवं 24 तथा परिशिष्ट -6 के अंतर्गत मान्य सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है , अर्थात-

नियम

1. नाम एवं प्रभावी दिनांक-

(1 ) ये नियम " छत्तीसगढ़ सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन नियम , 2025 " कहलाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएँ एवं पात्रता की शर्तें-

( 1 ) इस नियम के अंतर्गत पात्रता औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अनुसार होगी । (2) स्पोर्ट्स एवं री- क्रियेशनल सेंटर-

(क) स्पोर्ट्स एवं री - क्रियेशनल सेंटर से आशय ऐसी इकाइयों से है जिनमें बहुविध खेल गतिविधियों (न्यूनतम 3 ) के साथ - साथ फिटनेस , योग , इंडोर/ आउटडोर गेम्स , स्वीमिंग पूल , की व्यवस्था हो ।

(ख ) इन इकाइयों का न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 5000 वर्गफुट होना अनिवार्य होगा । (ग) इकाई को आधुनिक खेल उपकरणों, प्रशिक्षकों और जन- उपयोगी सुविधा ( changing rooms , restrooms , cafeteria आदि) से सुसज्जित होना चाहिए ।

(घ) मान्य स्थायी पूंजी निवेश में भूमि , खेल से संबंधित अधोसंरचना, जिम , स्विमिंग पूल , दर्शक दीर्घा, योग/फिटनेस रूम , जन- उपयोगी सुविधा को सम्मिलित किया जाएगा । (ङ) खेल उपकरण मान्य स्थायी पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं होंगे । कार्यशील पूंजी, प्री- आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी ।

(3) आवासीय खेल अकादमी-

(क) इससे तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जहाँ खेल प्रशिक्षण के साथ - साथ छात्रावास , खानपान , की सुविधा एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जाती हो ।

(ख) यह संस्थाएँ कम से कम 1 ओलंपिक/ राष्ट्रीय स्तर के खेलों का गहन प्रशिक्षण देती हों और न्यूनतम 20 खिलाडियों के लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए ।

(ग) मान्य स्थायी पूंजी निवेश में भूमि , खेल से संबंधित अधोसंरचना , जिम , स्विमिंग पूल , योग/फिटनेस रूम , छात्रावास एवं मेस सम्मिलित होंगे ।

(घ) कार्यशील पूंजी , प्री - आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी।

1601 1602

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025

(4) निजी प्रशिक्षण केंद्र (टेक्सटाइल, अपेरल, फूटवेयर, खिलौना, फर्नीचर) -

(क ) इनसे आशय ऐसे निजी संस्थानों से हैं जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हों । केंद्रों में प्रति वर्ष न्यूनतम 300 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता होनी चाहिए ।

(ख ) प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला, कार्यशाला, संसाधन केंद्र एवं प्रमाणित प्रशिक्षक अनिवार्य होंगे ।

घ) कार्यशील पूंजी, प्री - आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी । ( ग ) मान्य स्थायी पूंजी निवेश में भूमि , प्रशिक्षण भवन , प्रयोगशाला , छात्रावास , मेस , प्रशिक्षण हेतु उपयोग होने वाले मशीन उपकरण सम्मिलित होंगे । (

(5) NIRF टॉप 100 में शामिल निजी विश्वविद्यालय द्वारा बस्तर/ सरगुजा में 1000 छात्रों की क्षमता वाला कैंपस-

(क) ऐसे निजी विश्वविद्यालय जो भारत सरकार की NIRF विश्वविद्यालय रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल हों और बस्तर या सरगुजा संभाग में न्यूनतम 1000 छात्रों की क्षमता के स्थायी शिक्षण परिसर की स्थापना करें , वे पात्र होंगे ।

(ख) परिसर में छात्रावास, पुस्तकालय , स्मार्ट क्लास, लैब्स, खेल सुविधा, कैंटीन , स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए । (ग) मान्य स्थायी पूंजी निवेश में भूमि , विश्वविद्यालय भवन, शिक्षा हेतु अधोसंरचना , स्मार्ट क्लास हेतु उपकरण , प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास हेतु अधोसंरचना, खेल अधोसंरचना , छात्रावास , मेस सम्मिलित होंगे।

( घ) कार्यशील पूंजी , प्री - आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी । ( 6 ) QS World University Ranking के टॉप 500 में शामिल विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ में 1000 छात्रों की क्षमता वाला शिक्षण परिसर-

(क) इस इकाई में न्यूनतम 1000 छात्रों की क्षमता वाला एकीकृत परिसर होना चाहिए । विश्वविद्यालय को भारत सरकार एवं UGC की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए । परिसर में विश्वस्तरीय शिक्षा , अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए । (ख) परिसर में छात्रावास, पुस्तकालय , स्मार्ट क्लास , लैब्स, खेल सुविधा , कैंटीन , स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ।

(ग) विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना एफ. संख्या 1-1 / 2023 (आईसी - एफएचईआई) के अनुसार निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा ।

( घ ) मान्य स्थायी पूंजी निवेश में भूमि, विश्वविद्यालय भवन , शिक्षा हेतु अधोसंरचना , स्मार्ट क्लास हेतु उपकरण , प्रयोगशाला , अनुसंधान एवं विकास हेतु अधोसंरचना , खेल अधोसंरचना, छात्रावास , मेस सम्मिलित होंगे ।

(ङ) कार्यशील पूंजी, प्री- आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। ( 7 ) पर्यटन उद्यम- पर्यटन उद्यम की पात्रता औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट- 6 के अनुसार होगी । पात्रता की अन्य शर्तों के निर्धारण हेतु राज स्तरीय समिति सक्षम होगी । (8) फिल्म स्टूडियो-

(क) "फ़िल्म स्टूडियो " से आशय ऐसे परिसर से है जिसमें फ़िल्म एवं धारावाहिक निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाएँ , सेवाएँ , अधोसंरचना तथा उपकरण उपलब्ध हों , साथ ही शूटिंग गतिविधियों हेतु क्षेत्र भी शामिल हो। 1602( 1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025

(ख ) फिल्म स्टूडियो में स्थायी पूंजी निवेश में फ़िल्म शूटिंग हेतु स्थायी सेट, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पोस्ट-प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सुविधाएँ , वीएफ़एक्स एवं एनीमेशन सुविधाएँ, फ़िल्म प्रदर्शनी सुविधा , बाहरी शूटिंग हेतु खुले लैंडस्केप्ड क्षेत्र , थीम पार्क; तथा , फ़िल्म निर्माण प्रयोजनों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएँ, जिन्हें राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो सम्मिलित होंगे ।

(9 ) अन्य परिभाषाएं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट -1 के अनुसार होगी । 3. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट- 6 में उल्लेखित सेवाएं ( IT/ITES को छोड़कर) को निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया-

(क) इच्छुक निवेशकों को सिंगल विंडो पोर्टल से उद्यम आकांक्षा प्राप्त कर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित लेआउट के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु उद्योग संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

(ख ) प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत आवेदन राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:

(i ) आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि-अध्यक्ष

(ii) प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी अथवा उनके प्रतिनिधि, जो मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य

(iii ) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि , जो कार्यपालन अभियंता से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य

( iv ) उद्योग संचालनालय के अधिकारी , जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य सचिव

(v) विशेष सदस्य – (a ) इलेक्ट्रिक वेहीकल चार्जिंग स्टेशन हेतु , आयुक्त परिवहन के प्रतिनिधि , जो उपायुक्त से अनिम्न स्तर के हों ।

( b ) फिल्म स्टूडियो हेतु, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व अथवा उनके प्रतिनिधि, जो उप- संचालक से अनिम्न स्तर के हों।

(c ) विश्वविद्यालय हेतु, संचालक उच्च शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि , जो उप - संचालक से अनिम्न स्तर के हों।

(d) प्रशिक्षण केंद्र हेतु, संचालक तकनीकी शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि , जो उप- संचालक से अनिम्न स्तर के हों ।

(e) खेल अकादमी हेतु, संचालक खेल एवं युवा कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि, जो उप- संचालक से अनिम्न स्तर के हों।

( f) पर्यटन संबंधित सेवाओं हेतु, प्रबंध संचालक पर्यटन मण्डल , अथवा उनके प्रतिनिधि, जो महाप्रबंधक से अनिम्न स्तर के हों ।

(g ) ईको टुरिज़म् हेतु, APCCF , Wild Life , अथवा उनके प्रतिनिधि , जो उप -वन संरक्षक से अनिम्न स्तर के हो ।

(h) हॉस्पिटल / हेल्थ वेलनेस सेंटर हेतु, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं अथवा उनके प्रतिनिधि, जो उप - संचालक से अनिम्न स्तर के हों ।

राज्य स्तरीय समिति का कोरम 4 होगा । समिति आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगी । 1602 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025

( ग) समिति द्वारा समक्ष प्रस्तुत आवेदनों पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन , पात्रता की शर्तों एवं प्रस्तावित लेआउट के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी । यदि समिति आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट नहीं होने पर आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए आवेदन निरस्त कर सकेगी ।

(घ ) विषय विशेषज्ञ की सलाह पर समिति औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अथवा इस नियम में उल्लेखित पात्रता शर्तों के अतिरिक्त सेवा इकाई हेतु पात्रता के मापदंड निर्धारित कर सकेगी ।

(ङ) सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इकाई, निवेश के आधार पर , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट 7/8 के अंतर्गत उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी । छूट/ अनुदान/प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया शासन द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के अनुसार होगी ।

(च ) सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र/ निरंतरता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा संबंधित विभाग के जिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाएगा । 4. अपील-

(1 ) उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध राज्य भारसाधक मंत्री , छत्तीसगढ़ शासन , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को , आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी ।

(2) अपील शुल्क 5000 रुपये का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति , निःशक्त, नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति, अथवा आत्मसमर्पित नक्सली वर्ग के अपीलार्थी हेतु अपील शुल्क 2500 रुपये होगा।

5. निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाई के दायित्व-

निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाइयों को संबंधित छूट/ अनुदान के नियम में उल्लेखित दायित्व का पालन करना होगा ।

6. अनुदान/छूट की वसूली-

इकाई द्वारा नियम/शर्त का पालन न करने पर , दायित्वों का पालन नहीं करने पर , गलत/ अपूर्ण जानकारी प्रदान करने पर अथवा पात्रता से अधिक छूट/ अनुदान प्राप्त करने पर , संबंधित छूट/ अनुदान हेतु जारी नियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार वसूली की जा सकेगी । 7. क्रियान्वयन-

( 1 ) इन नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

(2 ) इस नियम के अंतर्गत आवेदन , प्रतिवेदन , प्रमाण पत्र से संबंधित प्रारूप के निर्धारण हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । 1602( 3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025

(3 ) इन नियमों के अलग- अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग सक्षम होंगे । इन नियमों के तहत जारी हिंदी संस्करण मुख्य संस्करण होगी , जो अलग - अलग भाषाओं में जारी संस्करणों के बीच विसंगति होने पर प्रभावी रहेगा ।

(4 ) इन नियमों का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाएगा ।

8. विविध-

( 1 ) इन नियमों के अर्न्तगत कोई वाद राज्य के न्यायालयों में ही दायर किया जा सकेगा । (2) इन नियमों की व्याख्या , अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजत कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 14 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-14.801/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-14.801.