00000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
B
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 802]
नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2025- अश्विन 22 , शक 1947
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
अधिसूचना
क्रमांक GENS - 2101 / 5121 / 2025 - COMM . & INDUS . - राज्य शासन , एतद् द्वारा , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका ( 12.5) की तालिका के क्रमांक 23 एवं 24 तथा परिशिष्ट-6 की तालिका (ह) के क्रमांक 6 के क्रियान्वन हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है , अर्थात -
नियम
1. नाम एवं प्रभावी दिनांक -
(1 ) ये नियम " छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय प्रोत्साहन नियम , 2025 " कहे जाएंगे ।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे ।
2. परिभाषाएँ -
( 1 ) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो , इन नियमों में, -
(क) नीति से अभिप्रेत है , औद्योगिक विकास नीति 2024-30 |
(ख ) मान्य स्थायी पूंजी निवेश में विद्यालय भवन , शिक्षा हेतु अधोसंरचना , स्मार्ट क्लास हेतु उपकरण , प्रयोगशाला, खेल अधोसंरचना , छात्रावास , मेस सम्मिलित होंगे । भूमि, कार्यशील पूंजी, प्री- आपरेटिव व्यरव्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी।
(2) अन्य परिभाषाएं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट -1 के अनुसार होगी । 3. पात्रता की शर्तें -
( 1 ) इस नियम के अंतर्गत पात्रता औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अनुसार होगी । (2) ऐसे विद्यालय जो असेवित नगरीय क्षेत्र में अथवा किसी विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किमी की परिधि में हों , वहां न्यूनतम 500 छात्रों की क्षमता वाला कक्षा 1 से 12 तक का CBSE से मान्यता विद्यालय की स्थापना पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी ।
(3) विद्यालय के प्रथम संचालन दिनांक से 5 वर्षों के भीतर विद्यालय को कक्षा बारहवी तक CBSE से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
(4) परिसर में छात्रावास , पुस्तकालय , स्मार्ट क्लास , लैब्स , खेल सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए ।
(5) अनुदान प्राप्त करने हेतु विद्यालयों को छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार रखना अनिवार्य होगा ।
4. प्रक्रिया -
( 1 ) उद्योग संचालनालय द्वारा इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन से 90 दिवस के भीतर सभी
1603 1604
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2025
जिलों से पात्र नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालयों हेतु जिला प्रशासन से नीति की शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर CBSE विद्यालय की स्थापना हेतु निजी निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन जारी किया जाएगा।
(2) उद्योग संचालनालय जिला प्रशासन की अनुशंसा पर किसी पूर्व निर्धारित स्थल पर निजी निवेशक द्वारा CBSE विद्यालय की स्थापना हेतु भी विज्ञापन जारी कर सकेगा । विज्ञापन जारी होने के दिनांक से न्यूनतम 45 दिवस का समय आवेदन प्राप्ति हेतु प्रदान किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में एक भी आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा अवधि 45-45 दिवस बढ़ाई जा सकेगी।
( 3 ) इच्छुक निवेशकों को आवेदन , उद्यम आकांक्षा प्रमाण पत्र तथा विस्तृत परियोजना का प्रतिवेदन के साथ उद्योग संचालनालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव में परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा , निवेश लागत का विवरण , स्थल का चयन , आर्किटेक्चरल प्लान , संभावित रोजगार के आंकड़े , सम्मिलित होनी चाहिए ।
(4) आवेदन प्राप्त होने पर उद्योग संचालनालय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर जानकारी/ उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में इकाई का आवेदन , सभी बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए , इकाई को आवेदन प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर वापस किया जावेगा । पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है, -
(i) आयुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - अध्यक्ष
(ii ) संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि - सदस्य
( iii) प्रबंध संचालक , सीएसआईडीसी अथवा उनके प्रतिनिधि , जो मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य
( iv ) संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अथवा उनके प्रतिनिधि , जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों- सदस्य
(v ) संचालक , नगरीय प्रशासन/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास अथवा उनके प्रतिनिधि , जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों- सदस्य
(vi ) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि , जो कार्यपालन अभियंता से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य
( vii ) संचालक , लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि , जो संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य
(viii ) उद्योग संचालनालय के अधिकारी , जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों - सदस्य सचिव
समिति का कोरम 4 होगा , जिसमें सरल क्र . ( vii ) में उल्लेखित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
(5 ) राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर पात्र आवेदनों का चयन करेगी । पात्र आवेदनों को प्रस्तावित निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा एवं उनके प्रस्ताव का तकनीकी रूप से परीक्षण किया जाएगा । पात्र आवेदनों में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव को समिति द्वारा चयनित किया जाएगा। निवेश की गणना में कंडिका 2 की उप- कंडिका (4 ) में उल्लेखित मदों में निवेश को मान्य किया जाएगा । प्रस्तावित निवेश की गणना लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर अनुसूची ( SOR ) अथवा रु 2,000 प्रति वर्गफुट, जो न्यूनतम हो , के आधार पर किया जाएगा।
( 6) समिति की अनुशंसा के आधार पर उद्योग संचालनालय द्वारा आवेदक के पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया जाएगा । 1604(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
( 7 ) सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात इकाई निवेश के आधार पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट 7/8 के अंतर्गत उल्लेखित निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी । छूट/अनुदान/प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया शासन द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के अनुसार होगी ।
( 8 ) सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र /निरंतरता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाएगा ।
5. अपील -
( 1 ) उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध राज्य भारसाधक मंत्री , छत्तीसगढ़ शासन , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को , आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी ।
(2) अपील शुल्क रुपये 5000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। परन्तु, अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त, नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/ व्यक्ति, आत्मसमर्पित नक्सली के अपीलार्थी हेतु अपील शुल्क रुपये 2500 देय होगा ।
6. निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाई के दायित्वः
निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाइयों को संबंधित छूट/ अनुदान /प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियम में उल्लेखित दायित्व का पालन करना होगा ।
7. अनुदान/ प्रतिपूर्ति/ छूट की वसूली:
इकाई द्वारा नियम/ शर्त का पालन न करने पर , दायित्वों का पालन नहीं करने पर, गलत /अपूर्ण जानकारी प्रदान करने पर अथवा पात्रता से अधिक छूट/अनुदान प्राप्त करने पर, संबंधित छूट/ अनुदान/प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार वसूली की जा सकेगी ।
8. स्वप्रेरणा से निर्णय -
भारसाधक सचिव , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग , आयुक्त/ संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा नियमानुसार उचित आदेश पारित कर सकेंगे , परन्तु प्रतिपूर्ति को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा । स्वयं के निर्णय / आदेश की समीक्षा भी राज्य शासन , भारसाधक सचिव , आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे ।
9. क्रियान्वयन -
(1 ) इन नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने , आवेदन पत्र , निरीक्षण/ परीक्षण प्रतिवेदन के प्ररूप में संशोधन हेतु आयुक्त/ संचालक उद्योग सक्षम होंगे एवं क्रियान्वयन से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।
(2) इन नियमों की व्याख्या , प्रतिपूर्ति की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
(3 ) इस नियम के अंतर्गत आवेदन , निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र के प्रारूप निर्धारित करने हेतु संचालक उद्योग सक्षम होंगे ।
(4) राज्य शासन द्वारा नीति में संशोधन किए जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस नियम में 1604 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2025
यथास्थिति लागू होंगे ।
(5) इन नियमों का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय एवं उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।
10. विविध -
( 1 ) इन नियमों के अलग - अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । विभिन्न भाषाओं के संस्करण में किसी विवाद की स्थिति में हिन्दी संस्करण मान्य होगा ।
(2 ) इन नियमों के अन्तर्गत राज्य के न्यायालय में ही कोई वाद दायर किया जा सकेगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार , सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025 .