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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" संबंधी

Published 15 October 2025

Department
सहकारिता विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
809
Notification no.
क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/10/3128
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-15.809
Languages
English, Hindi

शासन

छत्तीसगढ़

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 809]

नवारायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2025 अश्विन 23 , शक1947

सहकारिता विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 10 / 3128.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 10 / 1104 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी ।

2// पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई में विद्यमान 39 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 26 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है , जिसके लिए विभाग द्वारा जिला खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 10 / 1890 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई , जिसमें संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनांक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी । 3 // निर्धारित समयावधि में जिला खैरागढ़ - छुईखदान- गण्डई की समितियों के पुनर्गठन हेतु 06 अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति प्राप्त हुई , जिसका परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरांत 06 आवेदन को अमान्य किया गया ।

4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 10 / 1104 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक -5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन , एतद्वारा , जिला खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई में विद्यमान 39 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची- दो एवं अनुसूची -तीन में उल्लेखित 26 नवीन सोसाइटियों का गठन करने की कार्यवाही हेतु " जिला खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

1617 1618

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला खैरागढ़ - छुईखदान-गण्डई, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार : -

(क) यह योजना "जिला खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " कहलाएगी ।

(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला खैरागढ़ - छुईखदान - गण्डई की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी , जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है ।

02. परिभाषाएँः- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) " अधिनियम" से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र. 17 सन् 1961 ) ।

(ख ) " नियम " से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 ।

(ग) "पुनर्गठन " से अभिप्रेत है , इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों , दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन ।

(घ) "प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है , कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र , आस्तियां , दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।

(ङ) " परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र , आस्तियां , दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।

(च) " नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।

(छ) "बैंक" से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , राजनांदगांव ।

(ज) " रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है , सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.

03 पुनर्गठन की रीति : -

(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र , आस्तियों, दायित्वों , कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या

(ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को विभाजित करके , या 1618 (1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख ) दोनों में उल्लेखित रीतियों से किया जायेगा ।

04. पुनर्गठन : - नियत तिथि से -

(क) " अनुसूची- एक " के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा ।

(ख ) " अनुसूची - दो" के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4 ) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । (ग) " अनुसूची- तीन " के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा ।

05. सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व:-

(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों ।

(ख ) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से सम्बंधित सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे ।

(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन सामान्यतया दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति में किया जाएगा ।

06. रजिस्ट्रेशन / निरसन :-

(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा ।

(ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा , के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा ।

07. कर्मचारीवृन्द: -

(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी 1618 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

(ख ) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द मूल सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे । इस संबंध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशो / मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारीवृन्द परिणामी सोसाइटियों में अन्तरित किए जा सकेंगे ।

08. अधिकार , हित और कर्तव्य आदि :-

(

क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी ।

(ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि निहित होंगी ।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता , आस्तियों , दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 64 के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार द्वारा निराकृत किया जाएगा ।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों , समस्याओं , विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन । 1618(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला-खैरागढ़ - छुईखदान – गण्डई , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025

अनुसूची - एक

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र.

अपवर्जित कार्यक्षेत्र

(ग्रामों का नाम)

विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)

विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी) 2

3

4

1

1

निरंक 1618 (4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला- खैरागढ़ - छुईखदान – गण्डई , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025

अनुसूची - दो

संबद्ध बैंक – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , राजनांदगांव क्र.

विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी) 1

2

1

गण्डई

2

लिमों

3

बरबसपुर

4

हनईबन

5

धोधा

6

झुरानदी

7

अमलीडीह

8

मुढीपार

भण्डारपुर

9

बढ़ईटोला 10

ईटार

11

अतरिया

12

उदयपुर

नवीन सोसायटी

नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)

3

4

मानपुर नाका

चकनार, दौजरी , मानपुर नाका , जीराटोला , बगदूर

ढाबा

ढाबा , मुण्डाटोला, सर्राकापा, सेतवा , दुल्लापुर , खौडा, भुरसाटोला , कोदवा सम्बलपुर

सम्बलपुर, बिरनपुरखुर्द, सुखरी भुरभुसी भुरभुसी, गोकना , बागुर , टीकरीपारा , बेंदरी पथर्रा

छिराहीडीही, मजगांव , पथर्रा कोर्राय

साखा, कोर्राय , आमगांव, बिडौरी , गभरा भूलाटोला

भूलाटोला , कुलीकसा, टेकापार गातापार जंगल

गातापारजंगल , नवांगांव, लक्षना, सांकरी , लिमउटोला , घाघरा , टेमरी , बरगांव, करेलागढ़ , सहसपुर , गाडाघाट , बोरला, दल्लीखोल , मौहाढार , कटेमा , पंडीछापर , मलैदा उरईडबरी , सलगापाट, घोंघेडबरी , सारंगपुर , चिचोला , मदनपुर , गोपालपुर चिचोला

ताकम

बरबसपुर

बरबसपुर , खैरबना , सांकरा , बांकलसर्रा कुकुरमुडा

कुकुरमुडा, चंदैनी , डुण्डा साल्हेकला

साल्हेकला , कुटेलीकला, ओडिया 1618 (5)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2025

नचनिया

13

सहसपुर 14

जामगांव रामपुर

15

पैलीमेटा

ठाकुरटोला

दामरी 16

टोलागांव

17

आमदनी

भरतपूर

धनगांव मडौदा

18

बघमर्रा 19

जालबांधा

20

गाडाडीह

दिलीपपुर अमलीपारा

21

कुम्ही ईटार

22

कामठा

पांडुका सलौनी

23

मदराकुही 24

देवारीभाठ बढ़ईटोला

25

महरूमकला विचारपुर

सहसपुर , नवागांव , सरोधी, विपतपुर, गोलरडीह , दल्ली, परसाही , रेंगाखार जामगांव, आमगांव, समनापुर, राजाबर ठाकुरटोला , भदेरा , सिंगारपुर , बेलगांव , तुमडादाह, सुकतरा , डंडुटोला, गर्रा , पटपर, भंडारपुर , झुढारा , देवरच्चा, झिरिया, लावातरा , झुमरकोन्हा, चम्पाटोला दामरी , रूसे , जुरलाकला, रीवागहन भरतपूर , तेलीटोला, नवागॉवकंवर, मंडलाटोला

धनगांव , बिडौरी , घुमर्रा , बावली बघमर्रा , राहुद

दिलीपपुर , खजरी , कांचरी , खमतराई , मोंगरा , लालपुर

मुसका, दुल्लीटोला , झोराझोरी , सर्रागोंदी, कुम्ही, कोयलीकछार, उदरीनवांगांव, दपका झीकादाह, गाड़ाघाट

नवागॉवकला , मुतेड़ा, सलिहा , कौडिया, पांडुका

सोनभट्टा, मुडभादुर , मदराकुही , सहसपुर भरदाकला , देवारीभाठ , धनेली

पचपेडी, ठेलकाडीह , महरूमकला , मरकामटोला , तुलसीपुर , छछानपहरी , फत्तेपुर , सिंगारपुर, गोपालपुर 1618 ( 6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला-खैरागढ़ - छुईखदान – गण्डई , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025

अनुसूची - तीन

संबंद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , राजनांदगांव

क्र.

अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)

नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)

विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)

5

1

2

3

4

लक्ष्मणपुर 1

गोपालपुर

कानीमेरा , कोहलाटोला, गढबंजा, खुडमुडी, बाबूनवागांव, श्यामपुर, रामपुरनवागांव, उरतुली, भेण्डरा , लक्ष्मणपुर, बुढ़ानभाट, छुईखदान, घोघरे, बीरूटोला, हाटबंजा, जंगल बुढ़ानभाट, मडवाभाठा

भोथली (पाटा)

चोरलाडीह , छिंदारी, डुमरडीह

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-15.809/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-15.809.