शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 811]
नवारायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2025 अश्विन 23 , शक1947
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
अधिसूचना
क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 12 / 3132.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ15-11 / 15-02 / 2025 /12 / 1064 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी ।
2// पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला कबीरधाम में विद्यमान 90 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 48 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है , जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कबीरधाम के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 12 / 1894 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई , जिसमें संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनांक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी ।
3 // निर्धारित समयावधि में जिला कबीरधाम की समितियों के पुनर्गठन हेतु 07 अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्राप्त हुई , जिसका परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरांत 01 आवेदन को मान्य किया गया तथा 06 आवेदन को अमान्य किया गया ।
4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 12 / 1064 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक -5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन, एतद्वारा , जिला कबीरधाम में विद्यमान 90 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची- दो में उल्लेखित 48 नवीन सोसाइटियों का गठन करने की कार्यवाही हेतु " जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना , 2025 " एवं अनुसूची एक , दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.
1621 1622
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025
01. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार :-
(क) यह योजना "जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " कहलाएगी ।
(ख ) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।
(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कबीरधाम की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी , जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है ।
02. परिभाषाएँः- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-
(क) " अधिनियम" से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 (क्र. 17 सन् 1961 ) ।
(ख) " नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 ।
(ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है , इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन ।
(घ) "प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र , आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।
(ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है , कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र , आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।
(च) " नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।
(छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव ।
(ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.
03 पुनर्गठन की रीति : -
(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र , आस्तियों , दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या
(ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को विभाजित करके , या 1622 (1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से किया जायेगा ।
04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से
(क) "अनुसूची- एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा ।
(ख ) " अनुसूची- दो" के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । (ग) "अनुसूची- तीन" के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा ।
05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-
(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों ।
(ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता , आस्तियां एवं दायित्व होंगे ।
(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन सामान्यतया दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति में किया जाएगा ।
06. रजिस्ट्रेशन / निरसन : -
(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा ।
(ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा , के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा ।
07. कर्मचारीवृन्द:-
(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 1622 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2025
(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द मूल सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे । इस संबंध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशो / मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारीवृन्द परिणामी सोसाइटियों में अन्तरित किए जा सकेंगे ।
08. अधिकार , हित और कर्तव्य आदि : -
(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित , कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी ।
(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि निहित होंगी ।
09 . विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 64 के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार द्वारा निराकृत किया जाएगा ।
10. आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा , जैसा कि वह आवश्यक समझे ।
संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन । 1622 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025
अनुसूची - एक
संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव
क०
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
विद्यमान सोसायटी को प्रभावित है (प्रभावित | सोसायटी)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
(4)
(3)
(2)
(1 )
निरंक 1622 ( 4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुनर्गठन योजना
2025
अनुसूची-दो
संबद्ध बैंक- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव
नवीन सोसायटी
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
क्र. विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
3
4
2
1
1
धमकी
बम्हनी
धमकी , कुटेली , बीरूटोला, बाघुटोला , नवापारा, झलका
नेवारी
2
कोठार कोठार , घुघरीखुर्द , चरड़ोगरी , दुल्लापुर , नवागांव (फ. ) मरपा , सारंगपुरखुर्द
3
छांटा झा छांटा झा, लासाटोला
मैनपुरी
4
रौचन
ढोगईटोला, बरहट्टी, अचानकपुर , सेवईकछार , अमरौडी
बरहट्टी
5
बेंदरची बेंदरची , चिमरा , जैतपुरी ,
लालपुर कला
खारा
6
उसरवाही
निवासपुर , बहेराखार , खारा , डोंगरिया
बम्हनी
7
समनापुर
बम्हनी , लहबर , अगरी , सुतिया , तितरी , प्लाट तितरी , उमरिया , तरमा , रोल , प्लाट रोल , सूपखार, अड़वार, नगवाही,
8
खडौदाकला , सिल्हाटी, गण्डईकला , गण्डईखुर्द,
खड़ौदाकला
9
खरहट्टा, कारेसरा , भरेली ,
कुसुमघटा सारंगपुरकला
खरहट्टा
10
प्रभाटोला
बैहरसरी , बघर्रा , उसलापुर ,
बैहरसरी
11
हरिनछपरा
चंडालपुर, भालुचुवा , तिलईभाठ
भालूचुवा
भलपहरी
12
कबराटोला, महली, सिरमी
कबराटोला
13
स. लोहारा
लखनपुर , बासिनझोरी , पिपरटोला छोटे , केजादाह, बनखैरा ,
बसिनझोरी ||
14
कारेसरा , चिलमखोदरा , बनिया, कुम्हारदनिया, बुधवारा
बिरनपुर कला
15
बचेड़ी
बुधवारा छीरबांधा छीरबांधा , किनारीटोला , कुरलू, महराटोला , रेलई , कुटकीपारा , सिंघरापारा , सारी
16
बड़ौदाखुर्द, पड़कीपारा , सहसपुर, दैहानडीह
दैहानडीह
17
खड़ौदाखुर्द
बड़ौदाकला बैजलपुर
कामाडबरी, कांशीपानी प्लाट, कांशीपानी, कोकदाखार , खड़ौदाखुर्द, कांदापारा , गांगीडबरी, साजाटोला, खरिया, मांदीभाठा कला , मुड़घुसरी प्लाट, मुड़घुसरी , सरई
18
सिली पचराही
बोदा (तरेगांव जंगल )
मुड़घुसरी जंगल , ठाकुरटोला , कोमो , मगरवाड़ा, अमेरा , दुल्लापुर , सोनतरा , बोदा 03 , पचराही , सिली , बसोरसिली, लब्दा, पुतकी, जोकपानी
19
रबेली
सुखाताल, खड़ौदाखुर्द
सूखाताल
20
कान्हाभैरा , नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर
कान्हाभैरा
जरती
21
लखनपुर सोनबरसा
जरती , नाऊडीह , बोधाईकुण्डा, दौजरी, दशरंगपुर , खैरीपार , सिंघनपुरी
22
अंधियारखोर , पलानसरी , रैतापारा
रैतापारा
मोहगांव
23
करपीगोड़ान
पाढ़ी केशलीगोडान , पाढ़ी, रहमानकापा , बिरकोना , गांगपुर, पंडरीपथरा , लडुवा, लाडंगपुर
24
महिडबरा , अमनिया, नेउर , कुशियारी , बदना , घोघरा खुर्द
महिडबरा
कुकदूर 1622 ( 5) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
25
कामठी 26 कोदवागोड़ान 27
चांटा 28
सरईसेत 29
रणवीरपुर 30
मुनगाडीह सिंगपुर , मुनगाडीह, मुनमुना, छिरहा, पीपरहा , टिकरवाह , कमराखोर, सगौना, बदौरा, गरगरा
चतरी तेलियापानी , मराडबरा, अंजवाईनबांह, चियाडांढ , भैसाडबरा , टकटोइया, विचारपुर, चतरी, मंगली, मंझोली रवन , गुढ़ा पोलमी अधचरा , भेलकी, देवानपटपर , बोहिल , आगरपानी , तेलियापानी , पोलमी
छिरपानी अमरपुर, मदनपुर , छिरपानी , खैरडोंगरी , सरैहा
पैलपार पैलपार , बनिया , गोरखपुर, उसलापुर
गौरमाटी गौरमाटी , गौरझूमर , कोटगांव
31
रणजीतपुर 32
विरेन्द्रनगर 33
धरमगढ़ 34 सोनपुरी गुढ़ा 35
गैंदपुर 36
गोछिया सिंगारपुर (खै.)
सिंगारपुर ( खै. ) , खैरबना , दैहानडीह , बाजगुढ़ा, सुकतरा , भण्डारपुर , ढोढमा नवापारा
रेंगाटोला दारगांव, दरीगंवा, नवघटा, पटपर, रेंगाटोला , सबराटोला टाटीकसा टाटीकसा, मोहनपुर , दनियाखुर्द , खपरी , बिरनपुरखुर्द तमरूआ, चुचरूंगपुर, बानो , कुआ
तमरूआ (मुख्यालय- चुचरूंगपुर)
गोरखपुर कला , देवदहरा , सिंघौरी , रूसे , कुआ, करही गोरखपुर कला
सेमरिया सेमरिया , खैरझिटी
37
चारभांठा 38
पिपरिया राजपुर, अचानकपुर , गांगीबाहरा , धनेली
राजपुर
मोहगांव नवघटा, मोहगांव , गांगपुर
39
कोको 40
मरका 41
बिडोरा पथर्रा मक्के , पथर्रा , खैरवार, जोगीपुर, आंछी
लघान खैरझीटी, घिरघोसा , लघान , घोरेवारा , पण्डरिया
रक्से नरोधी, बबई , रक्से, भैंसबोड
42
मोहगांव 43
कुरूवा 44
सुरजपुरा 45
46
जुनवानी
रेंगाखारकला 47
महली 48
राजानवागांव बीसाटोला, कोटराबुन्देली , ग. खम्हरिया
ग. खम्हरिया
खजरीकला, कल्याणपुर , बामी , भैसबोड
कल्याणपुर
मोतिमपुर कनवाटोला , मोतिमपुर, रानीदाहरा, बोटेसुर, नवागांव, भेण्ड्रा नवागांव , सोन्झरी , बिगारभरी, सरईपतेरा
खोलवा टाटावाही , धनौरा , खोलवा , कटोरी , रेन्दाखाम्ही
घानीखुटा कन्हारी , घानीखुटा, पण्डरीपानी, रानीगुडा, खमहरा, छितपुरीखुर्द, छितपुरीकला , कोयलारझोरी , बेरला , पण्डरीपानी , करमदा, बोल्दा, बाईरहा , लावा बोदा -47 , बछरूकोन्हा , जमुनिया
रंगाबोड़ अखरा , खम्हरिया, गुंझेटा, बनियाकुबा , रेगाबोड , केशलीखुर्द खिरसाली खिरसाली , बाघुटोला , छपरी , चौरा , दियाबार , छरकीकछार, रजपुरा, थवरझोल , सिंगपुर 1622 ( 6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025
जिला कबीरधाम , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुनर्गठन योजना
2025
अनुसूची- तीन
संबद्ध बैंक- जिला सहकारी कन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव
क०
अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अवर्जित क्षेत्र जुड़ा है ( परिणामी सोसायटी )
नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है । विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)
3
1
2
4
5 1
निरंक
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.