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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" संबंधी

Published 15 October 2025

Department
सहकारिता विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
814
Notification no.
क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/27/3138
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-15.814
Languages
English, Hindi

शासन

छत्तीसगढ़

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 814]

नवारायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2025 अश्विन 23 , शक1947

सहकारिता विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 27 / 3138.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये "जिला सरगुजा , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" विभाग के अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 27 / 1108 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी ।

2// पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला सरगुजा में विद्यमान 39 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 11 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है , जिसके लिए विभाग द्वारा जिला सरगुजा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 27 /1824 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई, जिसमें संबंधित सदस्य / व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनांक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी ।

3 // निर्धारित समयावधि में जिला सरगुजा की समितियों के पुनर्गठन हेतु 08 अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्राप्त हुई , जिसका परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरांत 01 आवेदन मान्य किया गया तथा 07 आवेदन अमान्य किया गया ।

4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-11 / 15-02 / 2025 / 27 / 1108 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक -5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राज्य शासन , एतद्वारा , जिला सरगुजा में विद्यमान 39 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो में उल्लेखित 11 नवीन सोसाइटियों का गठन करने की कार्यवाही हेतु " जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025 " एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

1627 1628

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

01. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : -

(क) यह योजना " जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025" कहलाएगी ।

(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सरगुजा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है ।

02. परिभाषाएँः- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) "अधिनियम"से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961 ) ।

(ख) " नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 ।

(ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है , इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन ।

(घ) "प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।

(ङ) " परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो ।

(च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।

(छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर ।

(ज) " रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.

03 पुनर्गठन की रीति : -

(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों , दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या

(ख ) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को विभाजित करके , या 1628 (1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख ) दोनों में उल्लेखित रीतियों से किया जायेगा ।

04. पुनर्गठन : - नियत तिथि से

(क) " अनुसूची- एक "के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा ।

(ख ) "अनुसूची- दो " के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4 ) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । (ग ) " अनुसूची- तीन " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3 ) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा ।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व:-

(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों ।

(ख ) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे ।

(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन सामान्यतया दिनांक 31 मार्च , 2026 की स्थिति में किया जाएगा ।

06. रजिस्ट्रेशन / निरसन :-

(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश , प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/ उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा ।

(ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों , जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा , के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा ।

07. कर्मचारीवृन्द :-

(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 1628 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 अक्टूबर 2025

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द मूल सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे । इस संबंध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशो / मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारीवृन्द परिणामी सोसाइटियों में अन्तरित किए जा सकेंगे ।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि: -

(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित , कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी ।

(ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि निहित होंगी ।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 64 के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार द्वारा निराकृत किया जाएगा ।

आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, 10. समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

संलग्न:- अनुसूची - एक , दो एवं तीन । 1628 ( 3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन योजना-2025

अनुसूची- एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर

क्रमांक

विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । ( परिणामी सोसायटी)

अपवर्जित कार्यक्षेत्र

(ग्रामो का नाम)

विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)

4

2

3

1

निरंक 1628 ( 4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची - दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर

क्र.

नवीन सोसायटी |

विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी) 1

2

1

नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)

3

4

उलकिया

आ०जा ० सेवा सह ० समिति मर्या ० प्रतापगढ़

2 आ० जा० सेवा सह ० समिति मर्या० पेटला

3

उलकिया , गुतुरमा, बेलगांव रजौटी

रजौटी, ललितपुर खडधोवा

आ०जा० सेवा सह ० समिति मर्या ० बतौली

4 आ ०जा० सेवा सह ० समिति मर्या० सेदम

5 आ०जा ० सेवा सह० समिति मर्या० अमेरा

गहिला , कालीपुर, मांजा, चिरंगा, करदना,लैगु, भटको , खडधोवा मंगारी मंगारी , कपाटबहरी , बिशुनपुर, बालमपुर, रतनपुर , डुमरभावना पुहपुटरा , सिरकोतंगा , रजपुरीकला , कटकोना,

पुहपुटरा

आ० जा० सेवा सह ० समिति मर्या० निम्हा

6 आ० जा ० सेवा सह ० समिति मर्या० निम्हा

आ० जा० सेवा सह ० समिति मर्या० जमगला

7 आ० जा० सेवा सह ० समिति मर्या ० कुन्नी

8 आ०जा० सेवा सह ० समिति मर्या ० नमनाकला 9 आ० जा० सेवा सह ० समिति मर्या ० दरिमा

10 आ० जा० सेवा सह ० समिति मर्या० मेन्ड्राकला

परसोड़ीकला

गुमगराकला, गुमगराखुर्द , बगदर्री बिनकरा

कोरजा, बिनकरा ,

लोसंगा

कटिन्दा, लोसंगी, रेम्हला, लोसंगा , सेलरा ,कोटबर्रा , लब्जी, जामा, डांडकेसरा

परसा

परसा , भकुरा , रजपुरीखुर्द देवगढ़, भिटठीखुर्द , भफौली , करम्हा , हसुली बरगंवा बरगंवा, परसापाली , नवगई , ससकालो , बरगई , खजुरी , कुम्हरता , पम्पापुर नानदमाली, बडादमाली रामपुर

रामपुर, पोंडीखुर्द , परसोंडीखुर्द, हरिहरपुर, ईन्दरपुर खडगांव

11 आ०जा० सेवा सह ० समिति मर्या ० राजापुर

कतकालों , चैनपुर , पीडीया, खडगांव , महारानीपुर, चिडापारा , पेंट, रजखेता 1628 (5)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की

पुर्नगठन योजना-2025

अनुसूची - तीन

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर

क्रमांक

विद्यमान सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है ।

नवीन सोसायटी जिसमे अपवर्जित क्षेत्र जुडा है । विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)

अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)

(परिणामी सोसायटी)

2

4

5

1

3

1

निरंक

संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-15.814/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2025-10-15.814.